;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
11 ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 24;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध ष्;बपकरू4द्ध 1 ख्;बपकरू13द्ध 2;बपकरू25द्ध21
सं॰ 3/एम0-16/2020-4333/सा0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 1 अप्रील1 अप्रील1 अप्रील1 अप्रील 2021202120212021
विषयः- एस0एल0पी0(सिविल) सं0-23202-23204/2015, 29764-29765/ 2015 एवं 30109/2016
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु
बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की रिक्तियाँ उपलब्ध कराने के
संबंध मेंं।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्गों के स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 110/2010 प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से चयनित कुल 3285 अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रशासी विभागों के अधीन कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संबंधित पदों पर नियुक्ति की गयी।
2. प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय प्रश्नों के आदर्श उत्तर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0-1170/2013, 1174/2013, 1352/2013, एवं 1200/13 में दिनांक-24.06.2015 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध एस0एल0पी0सं0- 23202-23204/2015 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया।
3. एस0एल0पी0सं0-23202-23204/2015, 29764-29765/2015 एवं 30109/ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नया परीक्षाफल तैयार कर अभ्यर्थियों के मेधाक्रमांक, पद प्राथमिकता विकल्प एवं आरक्षण कोटि के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों के लिए काउन्सेलिंग आयोजित की गयी, जिसमें कुल 201 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। काउन्सेलिंग के उपरान्त आयोग द्वारा कुल 198 अभ्यर्थियों को पद/सेवा आवंटित किये जाने हेतु पदवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है-2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;
| क्र॰ सं॰ विभाग का नाम | पद का नाम | कोटि | विकलांगता का प्रकार | कोटिवार वांछित रिक्ति | आवश्यक रिक्तियाँ | |
| 1. | सामान्य प्रशासन विभाग | सचिवालय सहायक | सामान्य | श्रवण वाधित | 2 | 2 |
| 2. | उद्योग विभाग | उद्योग विस्तार पदाधिकारी | पिछड़ा वर्ग | - | 1 | 1 |
| 3. | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | प ्र खण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी | सामान्य | - | 4 | 4 |
| 4. | समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग | बाल संरक्षण पदाधिकारी | सामान्य | - | 8 | 14 |
| पिछड़ा वर्ग | - | 1 | ||||
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | - | 3 | ||||
| अनुसूचित जाति | - | 2 | ||||
| 5. | समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग | लेखापाल- सह-भंडारपाल | सामान्य | - | 9 | 12 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | - | 2 | ||||
| पिछड़े वर्ग की महिला | - | 1 | ||||
| 6. | समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग | अधीक्षक | सामान्य | - | 1 | 1 |
| 7. | श्रम संसाधन विभाग (निदेशालय, नियोजन एवं प ्र शिक्षण (नियोजन)) | कनीय सांख्यिकी सहायक | अनुसूचित जाति | - | 1 | 1 |
| 8. | सहकारिता विभाग | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी | सामान्य | - | 65 | 130 |
| सामान्य | दृष्टि बाधित | 1 | ||||
| पिछड़ा वर्ग | - | 11 | ||||
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | - | 32 | ||||
| पिछड़े वर्ग की महिला | - | 1 | ||||
| अनुसूचित जाति | - | 14 | ||||
| अनुसूचित जाति | चलन्त बाधित | 3 | ||||
| अनुसूचित जनजाति | - | 3 | ||||
| 9. | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय | कनीय सांख्यिकी सहायक/ प ्र खण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ अन्वेषक | सामान्य | - | 16 | 33 |
| सामान्य | दृष्टि बाधित | 1 | ||||
| पिछड़ा वर्ग | - | 9 | ||||
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | - | 4 | ||||
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | दृष्टि बाधित | 1 | ||||
| अनुसूचित जाति | - | 2 | ||||
| कुल - | 198 |
4. विचाराधीन मामले में आयोग द्वारा जितनी रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, उतनी संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध कराने पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही विभिन्न प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन संवर्गों से संबंधित रिक्ति उपलब्ध करायी जानी है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो रिक्तियाँ उपलब्ध करायी जानी है वह विज्ञापन संख्या-110/2010 के लिए उपलब्ध करायी जानी है जबकि उसके बाद भी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा की जा चुकी हैं। वर्णित स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन हेतु आयोग के अनुरोध पर यथावांछित संख्या में समेकित रिक्ति आयोग को उपलब्ध कराया जाना है।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध; 5. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि -
(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभागवार, पदवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त कुल 198 रिक्तियाँ उपलब्ध करायी जाती है।
(ii) न्यायादेश के अनुपालन हेतु आरक्षण कोटिवार जितनी रिक्तियाँ तत्काल बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जा रही हैं, संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अगले संव्यवहार की अधियाचना में आरक्षण कोटिवार उतनी ही रिक्तियाँ सामंजित कर लिया जायेगा।
6. यह तुरत प्रवृत्त होगा।
आदेशः- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार,
पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी
विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव।
———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in