;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 253;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्धः 2;बपकरू26द्ध21
सं॰ 1/प्रशि॰ विविध 17/2020-792/श्र॰सं॰
श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 अ5 अ5 अ5 अप्रील 2021प्रील 2021प्रील 2021प्रील 2021 बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के ॅलेज के ॅलेज के ॅलेज के भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध; नियमावली के आधार पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी। स्वाभाविक है कि इन सब प्रक्रियाओं को पूर्ण होने में 1-2 वर्ष लग जायेंगे।
4444.... (क) संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 निर्गत किया, जिसके कंडिका 3(2)(ख)(iii) में प्रावधानित है कि किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त कर्मचारी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। कंडिका 3(2)(ख)(v) में प्रावधान है कि चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
(ख) विगत 7 वर्ष में उप प्राचार्य के पद से कोई भी पदाधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं। साथ ही इसके समकक्ष कोई पद किसी अन्य विभाग में नहीं है। इस कारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए एक भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।
5555.... वर्णित स्थिति में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर पर ली जायेगी। प्रोन्नति के उच्चतर पदधारी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक भी यदि उप प्राचार्य के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देंगे, तो उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। शेष सभी शर्त्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 के अनुरूप होंगी। 6. दिनांक 31.3.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं॰ 18 में इसकी स्वी—ति प्राप्त है। आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आलोक कुमार,आलोक कुमार,आलोक कुमार,आलोक कुमार, सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।
———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in