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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 April 2021

Published 06 April 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-04-06.253
Languages
English, Hindi

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सं॰ 1/प्रशि॰ विविध 17/2020-792/श्र॰सं॰

श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 अ5 अ5 अ5 अप्रील 2021प्रील 2021प्रील 2021प्रील 2021 बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के ॅलेज के ॅलेज के ॅलेज के भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग का सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में।पर लेने के सम्बन्ध में।बिहार में कार्यरत सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक नियंत्रण उप निदेशक, प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के द्वारा ही होता है। उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के लिए 166 पद स्वी—त है, जिसका 75 प्रतिशत 124 पद होता है, जिसके विरूद्ध कुल 48 उप प्राचार्य कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 76 पद रिक्त है। इन स्तर के पदों के रिक्त रहने के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्णित स्थिति में उप प्राचार्य के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा लेने पर विचार किया गया। 2. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्राचार्य के पद को सीधी भर्ती से हटाकर पूरी तरह से संवर्गीय प्रोन्नति का पद कर दिया गया तथा अब केवल उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर ही नियुक्ति हो सकेगी। जिसमें स्वी—त बल का 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 25 प्रतिशत फीडर कैडर के रूप में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के पदाधिकारियों के प्रोन्नति से नियुक्ति होगी। 3333.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा में प्राचार्य/उप प्राचार्य के पद पर अन्तिम रूप से 2015 में नियुक्ति हुई थी। उसके बाद दोनों पदों के लिए अधियाचना भेजी गयी थी, जिसमें सीधी भर्ती हेतु प्राचार्य का स्वी—त बल 60 था तथा उप प्राचार्य के लिए 59। इसी के आधार पर प्राचार्य के लिए 15 पद का तथा उप प्राचार्य के लिए 11 पद का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। बाद में पुनर्गठन के आलोक में प्रस्तावित नियमावली के कारण नियुक्ति के प्रस्ताव को लंबित रखने का अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग से किया गया, जिसके कारण अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 निर्गत हो चुकी है। नये सिरे से रिक्ति की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस कराकर आयोग को सीधी भर्ती हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। संशोधित 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध; नियमावली के आधार पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी। स्वाभाविक है कि इन सब प्रक्रियाओं को पूर्ण होने में 1-2 वर्ष लग जायेंगे।

4444.... (क) संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 निर्गत किया, जिसके कंडिका 3(2)(ख)(iii) में प्रावधानित है कि किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त कर्मचारी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। कंडिका 3(2)(ख)(v) में प्रावधान है कि चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(ख) विगत 7 वर्ष में उप प्राचार्य के पद से कोई भी पदाधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं। साथ ही इसके समकक्ष कोई पद किसी अन्य विभाग में नहीं है। इस कारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए एक भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

5555.... वर्णित स्थिति में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर पर ली जायेगी। प्रोन्नति के उच्चतर पदधारी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक भी यदि उप प्राचार्य के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देंगे, तो उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। शेष सभी शर्त्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 10000, दिनांक 10.7.15 के अनुरूप होंगी। 6. दिनांक 31.3.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक के मद सं॰ 18 में इसकी स्वी—ति प्राप्त है। आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आलोक कुमार,आलोक कुमार,आलोक कुमार,आलोक कुमार, सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।

———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-04-06.253/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-04-06.253.