;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 254;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्धः 2;बपकरू26द्ध21
निर्वाचननिर्वाचननिर्वाचननिर्वाचन विभागविभागविभागविभाग ——— अअअअध्ध्ध्धििििसूचनाासूचनाासूचनाासूचना 22225 5 5 5 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021 सं॰ ः सं॰ ः सं॰ ः सं॰ ः EXP-09/2019(अनु॰) (खण्ड-2)-पष्चिम चम्पारण-(अनु॰) (खण्ड-2)-पष्चिम चम्पारण-(अनु॰) (खण्ड-2)-पष्चिम चम्पारण-(अनु॰) (खण्ड-2)-पष्चिम चम्पारण-22222222—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- बिहार-लो॰स॰/पूर्व अनु॰-1/02/2019 दिनांक 01.03.2021 के आलोक में बिहार राज्य के 02-पष्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी श्री राकेष कुमार, निवासी हरिवाटिका, पोखरा, बेतिया, पो॰ बेतिया, जिला- पष्चिम चम्पारण, बिहार इस आदेष की तारीख 01.03.2021 से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संध राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध; भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001////दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक 00001111 मार्च, 2021मार्च, 2021मार्च, 2021मार्च, 2021////10 फाल्गुन, 194210 फाल्गुन, 194210 फाल्गुन, 194210 फाल्गुन, 1942 (षकषकषकषक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 संसंसंसं....बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/02020202/2019/2019/2019/2019—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी। और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है। और यतः, 02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने 5 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-26)-5704 के जरिए अग्रेशित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमार,कुमार,कुमार,कुमार, जो बिहार के 02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले बहुजन बहुजन बहुजन बहुजन समाज पार्टीसमाज पार्टीसमाज पार्टीसमाज पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है। और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पष्चिम चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमारकुमारकुमारकुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 फरवरी, 2020 जारी किया गया था; और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अनुसार, दिनांक 12 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमारकुमारकुमारकुमार को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः, उक्त नोटिस श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमारकुमारकुमारकुमार द्वारा 09 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा अपने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 274/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है; और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा अपने 21 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 274/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमारकुमारकुमारकुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है ; और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमारकुमारकुमारकुमार निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नही है, और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-
1. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा
ii उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण02-पष्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले बहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टीबहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी श्री श्री श्री श्री राकेषराकेषराकेषराकेष कुमार,कुमार,कुमार,कुमार, निवासी हरिवाटिका, पोखर, बेतिया, पो० बेतिया, जिला-पष्चिम चम्पारण, बिहारबिहारबिहारबिहार इस निवासी हरिवाटिका, पोखर, बेतिया, पो० बेतिया, जिला-पष्चिम चम्पारण, बेतिया, पो० बेतिया, जिला-पष्चिम चम्पारण, बेतिया, पो० बेतिया, जिला-पष्चिम चम्पारण, निवासी हरिवाटिका, पोखर, निवासी हरिवाटिका, पोखर, आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुजित कुसुजित कुसुजित कुसुजित कुमार मिश्रमार मिश्रमार मिश्रमार मिश्र,,,, ससससचिवचिवचिवचिव।।।।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध; ELECTION COMMISSION OF INDIA ——— ORDER Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 1 March, 2021 10 Phalguna, 1942 (Saka)
No. BR-HP/ES-I/02/2019 —WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.
AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;
AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 02-Paschim Champaran Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.
AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Paschim Champaran, Bettiah District, forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-26)-5704, dated 5th July, 2019, Shri Rakesh Kumar contesting candidate of Bahujan Samaj Party from 02-Paschim Champaran Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.
AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Paschim Champaran District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 12th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Rakesh Kumar for non- submission of Election expenses;
AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 12th February, 2020, Shri Rakesh Kumar was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;
AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Rakesh Kumar on 9th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Paschim Champaran, Bettiah vide his letter 274/Ele. dated 21st April, 2020.
AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer vide his letter No.274/निर्वा. dated 21st April, 2020 has stated that Shri Rakesh Kumar, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;
AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Rakesh Kumar failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure; AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-
4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;"If the Election Commission is satisfied that a person:
(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;
NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh Rakesh Kumar, R/o Hariwatika, Pokhra, Bettiah, Post-Bettiah, Dist-West Champaran and the contesting candidate of Bahujan Samaj Party for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from 02-Paschim Champaran Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.
By order, SUJEET KUMAR MISHRA, Secretary.
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ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध
;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in