Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 April 2021

Published 08 April 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-04-08.262
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 2 2;बपकरू4द्ध रु;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू13द्धः 2;बपकरू26द्ध21

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 15/औ॰-02-18/2014-516516516516((((15)15)15)15)/स्वा॰/स्वा॰/स्वा॰/स्वा॰ स्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्य विभागविभागविभागविभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 26262626 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021

श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 (विभागीय पत्रांक- 1795(15) दिनांक 02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त) सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया की प्रतिनियुक्ति विभागीय पत्रांक- 1795(15), दिनांक-02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के अधीन की गयी थी। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में दवा रसायन, रि-एजेन्ट, उपकरण एवं मशीन आदि के क्रय में बरती गई अनियमितता की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया, जिसमें निगरानी थाना कांड संख्या-061/2013, दिनांक-25.09.2013 द्वारा धारा-406/ 409/420/120(बी) भा॰द॰वि॰ एवं 13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरूद्ध धारा-19 भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 एवं धारा-197 द॰प्र॰स॰ के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन चलाने हेतु निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के पत्रांक-3457 दिनांक-18.12.2013 के द्वारा स्वीकृति देने हेतु आग्रह किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-123/जे॰ दिनांक-22.05.2014 द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जाँच में पाया गया कि पी॰एम॰सी॰एच॰ के तत्कालीन अधीक्षक, संबंधित उपाधीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लेखापाल, संबंधित क्रय लिपिक के द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ताओं के मेल में आकर एम॰आर॰पी॰ से अधिक मूल्य पर क्रय करने, मशीन उपकरण को निर्माता कम्पनी के दर से काफी अधिक दर पर क्रय करने एवं बिना आकलन किये जानबूझ कर खपत से कई गुणा अधिक मात्रा में क्रय करने की कार्रवाई की गयी, जिसके कारण सरकारी राशि 12,63,62,970/- रूपये का दुर्विनियोग प्रकाश में आया, जिसके क्रम में तत्कालीन औषधि निरीक्षक, श्री अशोक कुमार यादव के विरूद्ध मिलिभगत कर सरकारी राशि का दुर्विनियोग का स्पष्ट साक्ष्य पाया गया।उपरोक्त आरोपों के कारण श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकरी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया, परन्तु सरकार को हुई राशि की हानि से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने के कारण कितनी राशि 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्धद्ध की हानि हुई यह स्थापित नहीं किया जा सका। जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक कुमार यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के संगत नियमों के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' लिए निरर्हता होगी' लिए निरर्हता होगी' लिए निरर्हता होगी' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1490, दिनांक-23.09.2020 के द्वारा सहमति प्रदान की गयी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आदेश प्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 (विभागीय पत्रांक-1795(15) दिनांक-02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी॰एम॰सी॰एच॰, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त) सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(xi) के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' का दंड संसूचित किया जाता है। सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'

आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05, किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05, किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05, किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05, सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।दी जाय।दी जाय।दी जाय। सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया एवं सभी संबंधितों को भेज सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया एवं सभी संबंधितों को भेज सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया एवं सभी संबंधितों को भेज

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राम ईश्वर,राम ईश्वर,राम ईश्वर,राम ईश्वर, सरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिवसरकार के संयुक्त सचिव।।।।

———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-04-08.262/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-04-08.262.