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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 April 2021

Published 09 April 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-04-09.291
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-07/2018-1470/सा0प्र0

શ્રત્ત્eત્ત્શ્; જ્ઞ્દ્ય'ત્ત્ત્ત્શ્રu fંણ્ત્ત્ત્ત્x

——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 3333 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2021202120212021

श्री विजय कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-434/11, तत्कालीन नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध हाईड्रोलिक टेलर, रिक्शा ठेला, डी सिल्टिंग मशीन, कॉॅम्पैक्टर, बायो टॉयलेट एवं ई टॉयलेट के क्रय में अनियमितता बरतने एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1762 दिनांक 19.05.2020 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. उक्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 6849 दिनांक 17.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण दिनांक 20.10.2020 प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी सामग्रियों का क्रय नगर निगम बोर्ड से पारित होकर क्रय समिति में लिये गये निर्णय के आलोक में किया गया है।3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं त्रिस्तरीय जाँच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय जाँच दल द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सामग्रियों/मशीनों के क्रय में भारी गड़बड़ी करने एवं निविदा में अनियमितता संबंधी आरोपो को प्रमाणित बताया गया है। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्धश् 4. अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होगें।

5. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक

में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव। ———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-04-09.291/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-04-09.291.