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सं॰ 08/आरोप-01-41/2016-3114/सा0प्र0
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——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5555 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
श्री विपिन कुमार राय, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 1058/2011 तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर सम्प्रति अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान के विरूद्ध अनावाद बिहार सरकार की भूमि का लगान निर्धारण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1086 दिनांक 07.10.2016 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। 2. उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 14942 दिनांक 03.11.2016 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री राय का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.11.2016) प्राप्त हुआ, जिसमें श्री राय द्वारा आरोपों से इनकार किया गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 7917 दिनांक 30.06.2017 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के पत्रांक 1054 दिनांक 24.08.2020 द्वारा प्राप्त मंतव्य में लगान निर्धारण वाद संख्या-01-2004-05 के संबंध में श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया। 3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री राय के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री राय से विभागीय पत्रांक 580 दिनांक 13.01.2021 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री राय द्वारा पुनः स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा पुनः आरोपों से इनकार किया गया। 4. श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या-01-2004-05 के संबंध में श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया है। अतएव श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्धश् 6. श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव।
———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in