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सं॰ 08/आरोप-01-31/2019-4169/सा0प्र0
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——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 25252525 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
श्री सुधीर कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1345/11, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के निगरानी टीम द्वारा दिनांक 21.08.2019 को 90,000/- (नब्बे हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारा, बेउर पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰-036/2019 दिनांक 21.08.2019 धारा-7(a) भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 (संशोधित नियम-2018) दर्ज होने की सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4633 दिनांक 28.09.2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-14893 दिनांक 31.10.2019 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 21.08.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5510 दिनांक 21.11.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अवैध राशि की उगाही हेतु अपने पद का दुरूपयोग करने से संबंधित आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 942 दिनांक 17.01.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।
उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में सम्प्रति काराधीन होने के कारण साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने में असमर्थता जाहिर करते हुए काराधीन अवधि में स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक 4620 दिनांक 12.05.2020 द्वारा उन्हें कारा अवधि तक स्पष्टीकरण से मुक्त रखने तथा कारा से मुक्त होने के पश्चात 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु कारा से मुक्त होने के पश्चात भी उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध; लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच कराये जाने की आवश्कता पायी गयी।
अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1345/11, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।
श्री कुमार अपना पक्ष/बचाव बयान विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव।
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