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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 April 2021

Published 12 April 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-04-12.300
Languages
English, Hindi

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सं॰ 27/आरोप-01-13/2021-4123/सा0प्र0 શ્રત્ત્eત્ત્શ્; જ્ઞ્દ્ય'ત્ત્ત્ત્શ્રu fંણ્ત્ત્ત્ત્x ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 25252525 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021

श्री प्रभु दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 828/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम , बक्सर के पद पर पदस्थापन के दौरान अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं गबन संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-8653 दिनांक-09.11.2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5523 दिनांक 18.04.2016 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री दास के पत्रांक-1131 दिनांक-18.06.2016 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पत्रांक-3871 दिनांक-24.09.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है।3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उस पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य का सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त प्रस्तुत मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। 4. श्री दास के विरूद्ध संचालित की जा रही इस विभागीय कार्यवाही में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्धश् 5. श्री दास से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय शंकर प्रसाद,जय शंकर प्रसाद,जय शंकर प्रसाद,जय शंकर प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।———— ख्;बपकरू4द्धँ;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू7द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़10ः;बपकरू4द्ध़ए़;बपकरू4द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-04-12.300/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-04-12.300.