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सं॰ 27/आरोप-01-01/2020-4155/सा0प्र0 શ્રત્ત્eત્ત્શ્; જ્ઞ્દ્ય'ત્ત્ત્ત્શ્રu fંણ્ત્ત્ત્ત્x ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 25252525 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
श्री मनोज कुमार पवन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1237/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा के विरूद्ध नगर परिषद, बेतिया में पदस्थापित कनीय अभियंता, श्री सुजय सुमन द्वारा रिश्वत माँगे जाने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना, विभिन्न परिवाद एवं वांछित प्रतिवेदन के संबंध में माँग की गयी जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाना, श्री हरेन्द्र पटेल, सहायक, नगर परिषद्, बेतिया की अवैध तरीके से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में माँगा गया जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना, नजरबाग चिल्ड्रेन पार्क के रख-रखाव एवं आय-व्यय के घोटाले से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र बिंदुवार मंतव्य सहित माँगा गया प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना तथा शांति नगर वार्ड नं0-23, बेतिया में कब्रिस्तान के बगल में नाला निर्माण कराना, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया से माँगा गया जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना, सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3298/2004, विजय वात्स्यायन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक-18.03.2004 के अनुपालन के क्रम में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना, बिना पूर्व सूचना/अनुमति के मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर चला जाना एवं स्पष्टीकरण का प्रत्युार समर्पित नहीं करना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित बैठक से अनुपस्थित रहना, बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, निर्माणधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एवं प्रेक्षागृह तक चार लेन सड़क निर्माण के निमित नगर परिषद, बेतिया द्वारा सड़क के किनारे निर्माण कराकर आवंटित किए गए दुकानों का आवंटन नियमानुसार रद्द करते हुए/अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए जमीन खाली कराने के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने संबंधी आरोप नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्धश् 3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के तहत श्री पवन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
4. श्री पवन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।
5. श्री पवन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।