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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू23द्ध43 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
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सं॰ 8/पी.3-10-04/2019-2272/गृ0आ0 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 12 मार्च 212 मार्च 212 मार्च 212 मार्च 2021021021021
विषय :- बिहार पुलिस की विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में। बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प बिहार पुलिस की विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में संकल्प सं0-6282, दिनांक 01.08.2017 निर्गत है।
2. राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त संकल्प की कंडिका 2(ii) के निम्नलिखित उपबंध ''विशेष शाखा के लिए सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के कुल प्रस्तावित पदों का 33% पद एवं पुलिस निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक कोटि के कुछ पदों को बंद संवर्ग के रूप में रखा जायेगा। तीनों entry level (सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि) में बंद संवर्ग हेतु चुनाव मौलिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा कार्यरत प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षणोपरान्त किया जायेगा। उसी समय उम्मीदवारों से विशेष शाखा के बंद संवर्ग में प्रवेश हेतु स्वेच्छा (option) प्राप्त किया जायेगा। बंद संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति उसी संवर्ग में वरीयता के आधार पर होगी। बंद संवर्ग के लिए पर्याप्त संख्या में स्वेच्छा प्राप्त नहीं होने पर अथवा उपर्युक्त कर्मी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पदों पर उतने समय के लिए जितना आवश्यक हो, खुले संवर्ग की भांति प्रतिनियुक्त की जा सकेगी।'' के स्थान पर एतद् द्वारा निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है :-
''2(ii) (क) विशेष शाखा में बंद संवर्ग का प्रावधान किया जायेगा। (ख) विशेष शाखा में सिपाही की पंक्ति में स्वीकृत पदों का 50 प्रतिशत, हवलदार की कोटि में स्वीकृत पदों का 100 प्रतिशत, सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में अभ्यर्पण के उपरांत शेष स्वीकृत पदों का 35 प्रतिशत, पुलिस अवर निरीक्षक तथा पुलिस निरीक्षक की पंक्ति में स्वीकृत पदों का 66 प्रतिशत, वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में स्वीकृत पदों का 33 प्रतिशत तथा स्टॉफ2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध; ऑफिसर/अपर पुलिस अधीक्षक के स्वीकृत पदों का 25 प्रतिशत पद बंद संवर्ग के अन्तर्गत चिन्हित किया जायेगा।
(ग) बंद संवर्ग में सीधी नियुक्ति के पद 'सिपाही' एवं 'पुलिस अवर निरीक्षक' होंगे। (घ) विशेष शाखा में बंद संवर्ग के सृजित पदों का वरीयता क्रम निम्न अनुसार होगा :-
| क्र0सं0 | पदनाम |
| 01 | स्टॉफ ऑफिसर/अपर पुलिस अधीक्षक |
| 02 | वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक |
| 03 | प ु लिस निरीक्षक |
| 04 | प ु लिस अवर निरीक्षक |
| 05 | सहायक पुलिस अवर निरीक्षक |
| 06 | हवलदार |
| 07 | सिपाही |
(ड.) बंद संवर्ग में सीधे नियुक्त सिपाही और अवर निरीक्षक, बंद संवर्ग के अधीन चिन्हित वरीय क्रम के पदों पर प्रोन्नत होंगे। सिपाही के पद पर बंद संवर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति 'केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), की अनुशंसा पर की जायेगी। सिपाही के शेष पद पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति राज्य पुलिस बल से, गृह विभाग के संकल्प 6282 की कंडिका 2(xi) एवं 2( xii) के अनुसार की जायेगी।
(च) विशेष शाखा में स्वीकृत सहायक अवर निरीक्षक के 389 पदों में से 63 पदों को अभ्यर्पित (Surrender) किया जायेगा और हवलदार की पंक्ति में 63 अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जायेगा ताकि प्रोन्नति की श्रृंखला बनी रहे।
(छ) विशेष शाखा में स्वीकृत हवलदार के सभी पद बंद संवर्ग के होंगे तथा उसे विशेष शाखा के बंद संवर्ग के सिपाहियों को प्रोन्नति देकर भरा जायेगा।
(ज) सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में पदों के अभ्यर्पण के बाद विशेष शाखा में शेष बचे सहायक अवर निरीक्षक के स्वीकृत पदों के 35 प्रतिशत पद बंद संवर्ग के हवलदार से प्रोन्नति से भरा जायेगा।
(झ) विशेष शाखा में बंद संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के कुल चिन्हित पदों का 90 प्रतिशत पद 'बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग' की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा तथा 10 प्रतिशत पद बंद संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक की प्रोन्नति से भरा जायेगा। पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के शेष पद राज्य पुलिस बल से गृह विभाग के संकल्प 6282 की कंडिका-2(xi) एवं 2( xii) में विहित प्रक्रिया अनुसार भरे जायेंगे।
(ञ) विशेष शाखा में स्वीकृत पुलिस निरीक्षकों के पदों का 66 प्रतिशत पद बंद संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक की प्रोन्नति से भरा जायेगा।
(ट) विशेष शाखा में वरीय पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के स्वीकृत पदों का 33 प्रतिशत पद बंद संवर्ग के पुलिस निरीक्षकों की प्रोन्नति से भरा जायेगा।
(ठ) विशेष शाखा में स्टाफ ऑफिसर/अपर पुलिस अधीक्षकों के स्वीकृत पदों का 25 प्रतिशत बंद संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों की प्रोन्नति से भरा जायेगा।
(ड) विशेष शाखा के बंद संवर्ग अंतर्गत सीधे नियुक्त सिपाही एवं अवर निरीक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित वेतनमान आधारित कालावधि पूर्ण होने पर प्रोन्नति के लिए विचारित किया जायेगा।
(ढ) विशेष शाखा के अन्तर्गत सुरक्षा इकाई हेतु सृजित पदों पर यह संकल्प लागू नहीं होगा। (ण) विशेष शाखा का बंद संवर्ग भी बिहार पुलिस का अभिन्न अंग होगा एवं पुलिस के अन्य संवर्गों की तरह यह भी पुलिस महानिदेशक, बिहार के अधीन होगा। विशेष शाखा के बंद संवर्ग के पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (यथा अद्यतन संशोधित) के नियम/पुलिस मुख्यालय के स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेश लागू होंगे।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध;16 बंद संवर्ग की संरचना, नियुक्ति, प्रशिक्षण, संपुष्टि आदि के संबंध में गृह विभाग के अनुमोदन से नियमावली बनायी जायेगी।''
संकल्प संख्या-6282, दिनांक 01.08.2017 का शेष भाग यथावत रहेगा।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान
सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 सेंथिल कुमार, सरकार के सचिव।
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