निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-24 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 25-25 पूरक
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पूरक-क
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2 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं।
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
14 जनवरी 2021
सं0 निग/सारा-(एन॰एच॰) आरोप-20/2020-269(s)--श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के द्वारा दिनांक- 17.03.2020 को Social Networking Site (Facebook) पर तस्वीर के साथ दो अलग-अलग पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र पोस्ट अपलोड किया गया। यह कृत्य इनके सरकारी कर्मी होने के नाते अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण है।
2. श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद से उक्त कृत्य हेतु पत्रांक- 2335 (एस) अनु॰ दिनांक 25.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। तत्पश्चात श्री कुमार द्वारा दिनांक-07.05.2020 को उक्त मामले के संदर्भ मेंं थाना को सूचित किया गया। श्री कुमार के संज्ञान में मामला आने के पश्चात् भी 43 दिनों के बाद थाना को सूचित करना उनकी गलत मंशा का परिचायक है। 3. इस प्रकार, स्पष्ट है कि श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा सरकारी कर्मी के रूप में अमर्यादित आचरण किया गया एवं गलत तथ्यों के आधार पर विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए श्री कुमार दोषी प्रतीत होते हैं। इस हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 4. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 6. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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14 जनवरी 2021
सं0 निग/सारा-4(पथ)-आरोप-01/2021-287(s)--पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत OPRMC-I, Package No.-3 के तहत मोतिहारी-ढ़ाका-बेलवाघाट की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3, के द्वारा किया गया एवं एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-83 अनु0 दिनांक-20.02.2015 द्वारा प्रारंभिक एवं पत्रांक-147 अनु0 दिनांक-01.04.2015 के द्वारा गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोंपरांत निम्न त्रुटि पाई गयीः-
(i) आलोच्य पथ के कि॰मी॰ 7वें, में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा क्रमशः 3.96%पायी गयी है, जो मार्गदर्शिका अनुसार Tolerance Limit 4.19% से कम है। 2. वर्णित पायी गयी त्रुटि के संदर्भ में श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से विभागीय पत्रांक- 11044(S)we दिनांक- 04.12. 2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार के पत्रांक- शून्य दिनांक- 18.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गयेः-
(i) Bituminous कार्य में उपयुक्त अलकतरा की मात्रा की जाँच MORTH के Table 900-4 अनुसार Mix तैयार होने के समय ही करने का प्रावधान है साथ ही साथ ASTM : D 2172 की कंडिका 1.3 Note-1 का हवाला देते हुए यह कहा गया है की सम्पादित परत से नमूना एकत्र कर जाँच करने पर Bitumen Content का जाँचफल कम आयेगा।
इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में उनके द्वारा Department of Scientific and Industrial Research के Road Research Laboratory के Bituminous Material3 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 in Road Construction Publication Chapter-20 की कंडिका- 20.8 के हवाले से भी यह प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य के बाद जाँच करने पर Bitumen की मात्रा कम आयेगी। (ii) उनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन में D Moisture Content का प्रतिशत 0.88% है अगर इसे जोड़ दिया जाता है तो Bitumen Content मात्रा विभागीय मार्गदर्शिका में उल्लेखित अनुक्षम सीमा के अन्तर्गत आ जाता है।
3. श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अलकतरा की मात्रा कम पाये जाने के बिन्दु पर जिन व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों का संदर्भ दिया गया है, वस्तुतः इन्हीं कारणों से विभाग द्वारा Tolerance निर्धारित किया गया है, परन्तु आलोच्य मामले में अलकतरा की मात्रा Tolerance Limit (4.19%) से भी कम अर्थात् 3.96% पायी गयी है। इस प्रकार श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।
5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के उपरान्त श्री सुशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध कार्य दायित्वों के समानुपातिक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2005) के नियम-14 के उपनियम-v के तहत् निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः- (1) ''दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''।
6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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17 जनवरी 2020
सं0 प्र॰2/स्था॰-07-05/2019 -460(s)--1. श्री अजय कुमार, (संविदा) सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त पथ प्रमंडल, खगड़िया के कार्यों का निष्पादन हेतु अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिवेश सेहरा, विशेष सचिव।
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22 जनवरी 2021
सं0 निग/सारा-4 (पथ)-आरोप-13/2019-472(s)--पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर में माड़ीपुर से छाता चौक तक एवं बटलर चौक से रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्य द्वार तक बनाये गये पी॰सी॰सी॰ सड़क के घटिया निर्माण की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4 के द्वारा जाँचोंपरांत समर्पित एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों/अनिमियतताओं के लिए विभागीय पत्रांक-9846(S)Weदिनांक-05.12.2016 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक, अभियंता पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर-01 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक-कैम्प, पटना दिनांक-20.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित की गयी।
2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि/अनियमितता पायी गयीः-
4 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021नियमावली 2005 के नियम-14 के उप नियम-v के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या- 3075(एस॰)-सह-पठित ज्ञापांक-3076 (एस॰) दिनांक-07.03.2019 के द्वारा श्री सिंह को निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-
(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 4. उक्त संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार करने हेतु श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक- 330 दिनांक- 30.04. 2019 समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के द्वारा मुख्य रूप से पुनर्विचार अभ्यावेदन मेंं नये तथ्य के रूप में आलोच्य कार्य कराये जाने के लगभग 4.5 वर्ष के बाद भी पथ की बहुत अच्छी स्थिति होने का तर्क दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों को ही नये सिरे से दोहराया गया है।
5. उपर्युक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटि के आधार पर है, जिसका ठोस तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर खण्डन नहीं किया गया है। अतएव उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री सिंह के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक- 330 दिनांक 30.04.2019 को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृत किया जाता है।
6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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22 जनवरी 2021
सं0 निग/सारा-4 (पथ)-आरोप-13/2019-474(s)--पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर में माड़ीपुर से छाता चौक तक एवं बटलर चौक से रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्य द्वार तक बनाये गये पी॰सी॰सी॰ सड़क के घटिया निर्माण की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4 के द्वारा जाँचोंपरांत समर्पित एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों/अनिमियतताओं के लिए विभागीय पत्रांक-9848(S)Weदिनांक-05.12.2016 एवं पत्रांक-621(S) दिनांक-25.01.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन सहायक, अभियंता पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-65, दिनांक-11.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित की गयी।
2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि/अनियमितता पायी गयीः-
5 बिहार गजट, 21 अप्रील 202122 जनवरी 2021
सं0 निग/सारा-4(पथ)-आरोप-02/2021-479(s)-- पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत पंचगछिया-नौहट््टा पथ के कि॰मी॰ 6 से 14 (अंश) कुल 8.608 कि॰मी॰ पथांश में पथ फर्नीचर कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य वर्ष 2013-14 के कार्यो की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-03 के द्वारा दिनांक 28.03.2017 से 31.03.2017 के बीच जाँच की गई एवं निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-307 (अनु॰) दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रारंभिक एवं पत्रांक-111 अनु॰, दिनांक 20.02.2018 द्वारा गुणवत्ता/अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत निम्न त्रुटि पायी गयी :- (i) आलोच्य पथ के 11वे कि॰मी॰ में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.406% पायी गयी, जो विभागीय मार्गदार्शिकानुसार टॉलरेन्स लिमिट 4.19% से कम है। (ii) पथ के 11वे कि॰मी॰ में कराये गये BM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.636% पायी गयी जो विभागीय मार्गदार्शिका टॉलरेन्स लिमिट 2.94% के कम है। 2. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार विद्याभूषण, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक-9289 (एस) अनु॰, दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। पुनः स्मार पत्रांक-803 (एस), दिनांक 22.01.2019, स्मार पत्रांक-3301, दिनांक 14.03.2019 एवं स्मार पत्रांक-4655 (एस), दिनांक 09.05.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । उक्त पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री कुमार विद्याभूषण द्वारा कोई स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किया गया। 3. उक्त वर्णित पायी गयी त्रुटियों के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री विद्याभूषण द्वारा बार-बार अवसर देने पर भी स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किया गया। अतएव उनके विरूद्ध पूछे गये स्पष्टीकरण में पाये गये त्रुटियों को प्रमाणित मानते हुए सम्यक्् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम-(v) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। (i) ''एक वार्षिक वेतन वृृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''। 4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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3 फरवरी 2021
6 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021गई है। फलस्वरूप विसंगतिया परिलक्षित हुई प्रतीत होती है तथा इसी कारण संभवत water absorption एवं corrected compressive strength (CCS) में कोई तालमेल नहीं है। 3. श्री राय का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आलोच्य दोनों पथों के Compressive Strength प्रावधान से कम होने के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही उल्लेखनीय है कि जाँच प्रतिवेदन में गाँधी मैदान के चारों तरफ लगे हुंए Paver Block का औसतन Water Absorption 6.35% पाया गया है, जो प्राक्कलन के प्रावधानित Water Absorption 6.00% से अधिक है। इसी तरह अशोक राजपथ में यह 6.36% पाया गया, जो प्राक्कलन में प्रावधानित 6.00% से अधिक है। 4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री राय के स्पष्टीकरण को स्वीकृत किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक समीक्षोंपरांत कराये गये कार्य में प्रमाणित त्रुटियों के लिए श्री उमेश कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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12 फरवरी 2021
सं0 1/स्था0-13/2002/(खण्ड-II)-919(s)--बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के Clause 81 of Articles of Association of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited & The New Companies ACT 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उक्त निगम के निदेशक के रूप में मनोनित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।
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12 फरवरी 2021
सं0 निग/सारा-4(पथ)-आरोप-43/2018-921(s)--पथ प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत पसराहा-मड़ैया जाने वाली सड़क में पायी गयी व्यापक अनियमितता/त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक-8423 (एस) अनु॰ दिनांक- 06.11.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटनाके पत्रांक- 952 अनु॰ दिनांक- 29.11. 2018 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया। 2. प्रश्नगत मामले में अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा के पत्रांक- 939 अनु॰ दिनांक 06.09.2018 द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरान्त निम्न त्रुटियाँ पायी गयीः-
(i) प्रथम कि0मी0 के कुछ पथांशों में दोनों तरफ पथ पटरी में झाड़ी है। पथ पटरी में मिट्टी की आवश्यकता है। साथ ही कुछ पथांशों में छोटे-छोटे पॉट्स उभर गये हैं तथा कि0मी0 पोस्ट का पेन्टिंग नहीं किया हुआ है।
(ii) द्वितीय कि0मी0 में कहीं-कहीं पथांश काफी क्षतिग्रस्त है तथा क्षतिग्रस्त पथांशों का पैच वर्क जो किया जा रहा था वह विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है।
(iii) तीसरा कि0मी0 में कि0मी0 पोस्ट झाड़ी से ढका हुआ है। (iv) चौथे कि0मी0 में जिन क्षतिग्रस्त पथांशों की मरम्मति संवेदक द्वारा की गयी है वह विशिष्टयों के अनुरूप नहीं है एवं जिन क्षतिग्रस्त पथांशों की मरम्मति की जा रही थी उसके लिए Tractor में कुछ Materialsरख कर कार्य किया जा रहा था तथा उसके पर Emulsionडाला जा रहा था एवं Rollingका कोई साधन नहीं था।
(v) पाँचवे कि0मी0 के दोनों तरफ कहीं-कहीं पथ पटरी में झाड़ी है। पथ काफी क्षतिग्रस्त है, जहाँ-तहाँ गड्ढ़े उभर गये हैं, जिसका मरम्मति संवेदक द्वारा नहीं किया गया है।
(vi) छठे कि0मी0 के कुछ पथांशों में SDBCपथ परत का क्षरण हो रहा है। साथ ही पथ में उभरे गड्ढे की मरम्मति संवेदक द्वारा नहीं की गयी है।
(vii) सातवें कि0मी0 के दोनों तरफ पथ पटरी में झाड़ी है। मड़ैया चौक पर पी0सी0सी0 पथ पर जल जमाव था।
(viii) आठवें कि0मी0 के कुछ पथांशों में SDBCपथ परत क्षतिग्रस्त होकर क्षरण हो रहा है। (ix) नौवें कि0मी0 के कुछ पथांशों में SDBC पथ परत क्षतिग्रस्त होकर क्षरण हो रहा है।7 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 (x) दसवें कि0मी0 में कुछ पाँच पॉट्स पाये गये। साथ ही कुछ पथांशों में SDBCपथ परत क्षतिग्रस्त होकर क्षरण हो रहा है।
(xi) ग्यारहवें कि0मी0 में Rain Cutsहै एवं कहीं-कहीं SDBCपथ परत क्षतिग्रस्त होकर क्षरण हो रहा है। साथ हीं इस कि0मी0 का कि0मी0 पोस्ट Missingहै।
(xii) बारहवें (अंश) कि0मी0 में बड़े Rain Cuts हैं एवं कहीं-कहीं SDBCपथ परत क्षतिग्रस्त होकर क्षरण हो रहा है। साथ हीं कुछ पथांशों में छोटे-छोटे पॉट्स भी उभर गये हैं।
3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा आलोच्य पथ का निरीक्षण समय-समय पर किया गया है एवं पथ में पाये गये व्यापक त्रुटियों के मद्देनजर संबंधित संवेदक को मरम्मती एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने का निदेश भी दिया गया है। परन्तु संवेदक के द्वारा पथ का DLP में होने के बावजूद मरम्मती एवं अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में एकरारनामा में विहित प्रावधानों के तहत् संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्री कुमार द्वारा कार्यपालक अभियंता के रूप में मात्र पत्राचार किये जाने तक ही अपने दायित्वों को सीमित रखा गया है, जबकि Engineer-in-Charge के रूप में उनके द्वारा संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के तहत् ठोस कार्रवाई करते हुए पथ की मरम्मती किये जाने हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक- 06.08.2018 की मासिक समीक्षा बैठक में आलोच्य पथ के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में बैठक में उन्हें जबाव देने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाने का दिये गये तर्क स्वीकारणीय नहीं पाया गया। अतएव श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकार योग्य पाया गया। 4. तद्ालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा अपने स्पष्टीकरण उत्तर में कोई ऐसा ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढंग से विचार किया जा सके जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के उपरान्त श्री कुमार के पत्रांक-952 दिनांक- 29.11.2018 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2005) के नियम-14 के उपनियम-v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। (1) ''तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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24 फरवरी 2021
सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1155(s)--1. श्री प्रदीप कुमार, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर की सेवा अगले आदेश तक के लिए अपने ही वेतनमान् में मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में पदस्थापन हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1156(s)--2. श्री अरूण कुमार मिश्र, अधीक्षण अभियंता, रूपांकन-सह-यांत्रिक अंचल, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में अगले आदेश तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1157(s)--3. श्री वीरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में अगले आदेश तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। (ii) उक्त आदेश दिनांक 01.03.2021 से प्रभावी होगा।
सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1158(s)--4. श्री शमीम अहमद, अधीक्षण अभियंता, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री अहमद को अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण)-1, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री अहमद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में अगले आदेश तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1159(s)--5. श्रीमति सविता सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना की सेवा अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।8 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1160(s)--6. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा॰), राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, पटना की सेवा अपने ही वेतनमान् में अगले आदेश तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है। सं0 1/स्था॰-10/2011 (पार्ट)-1161(s)--7. श्री संजय कुमार ंिसंह, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बब्लु कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰)।
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26 फरवरी 2021
सं0 1/स्था॰-02/2016-1201(s)--1. श्री इम्तियाज अहमद, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1202(s)--2. श्री किशोरी प्रसाद देव, कार्यपालक अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1203(s)--3. श्री कमर आलम, कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी-2, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1204(s)--4. श्री सत्येन्द्र सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), सारण पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री सिंह को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1205(s)--5. श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी-ऑन-सोन के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री सिन्हा को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी-ऑन-सोन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1206(s)--6. श्री राजू चौधरी, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री चौधरी की सेवा अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1207(s)--7. श्री अजय कुमार सिंह, उप निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा॰), अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सं0 1/स्था॰-02/2016-1208(s)--8. श्री कुमुद कुमार सिंह, योजना एवं समन्वय पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री सिंह को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1209(s)--9. श्री शत्रुध्न शरण सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1210(s)--10. श्री कमलेश प्रसाद, उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री प्रसाद को कार्यपालक अभियंता (NH, ROB)-2, मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।9 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 (ii) श्री प्रसाद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1211(s)--11. श्री अरूण कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की सेवा अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में पदस्थापन हेतु गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1212(s)--12. श्रीमती रीना सहाय, अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, अग्रिम योजना अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1213(s)--13. श्री अनिल कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री गुप्ता को कार्यपालक अभियंता-1, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री गुप्ता को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण)-3, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1214(s)--14. श्री महेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री प्रसाद को कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू-अर्जन एवं गुण नियंत्रण)-2, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री प्रसाद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू-अर्जन एवं गुण नियंत्रण), (दक्षिण) अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1215(s)--15. श्री प्रवीण चन्द्र गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के समकक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1216(s)--16. श्री कासिम अंसारी, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1217(s)--17. श्री असलम महमुद, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री महमुद को कार्यपालक अभिंयता (नीतिगत मामले), मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री महमुद को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सं0 1/स्था॰-02/2016-1218(s)--18. श्री सहाब आलम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), उत्तर बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री आलम को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सं0 1/स्था॰-02/2016-1219(s)--19. श्री मो॰ नवाब आलम, कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के समकक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1220(s)--20. श्री उमाकान्त रजक, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, सहरसा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। (ii) श्री रजक को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1221(s)--21. श्री उपेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए श्री कुमार को अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।10 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 (ii) श्री कुमार को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सं0 1/स्था॰-02/2016-1222(s)--22. श्री कमल किशोर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1223(s)--23. श्री ज्योतिनाथ, कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी-3, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए मुख्य सेतु विशेषज्ञ, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1224(s)--24. श्रीमति सागरिका चक्रवर्ती, कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी-1, पथ निर्माण विभाग, पटना को अपने कार्याें के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता (योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण)-3, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1225(s)--25. श्री छवि शंकर वर्मा, उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री वर्मा को कार्यपालक अभियंता-2, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/स्था॰-02/2016-1226(s)--26. श्री सुरेश कुमार, महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए श्री कुमार को अगले आदेश तक के लिए अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा॰), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बब्लु कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰)।
------ 14 फरवरी 2021 सं0 प्र॰2/स्था॰-वि॰उ॰-21-03/2018-1248(s)--राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-3/एम॰-2-5-वे॰पु॰-28/99/4685 (वि॰)-2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत किया गया। जिसके प्रावधान के अनुसार 12/24 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्व होने पर देा वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068, दिनांक 16.06.2013 द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन येाजना दिनांक 12.07.2010 तक प्रभावी किया गया। षष्टम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्रावधान को अपनाते हुये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2010 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पुरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड पे के सोपान में अनुमान्य है। सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-2-वे॰पु॰-08/ 2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 के कंडिका-2 (ii) द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटिय वेतनमान PB- 2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situ उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव के वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situ उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम॰ए॰सी॰पी॰ के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जायेगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01.01.2016, जो बाद मेें हो, से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतन स्तर-11 के अनुमान्य होगा। 2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त संलग्न सूची में अंकित पदाधिकारियों को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम-6 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान् में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, कॉलम-7 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान् में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं कॉलम-8 (B) में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान् में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है।
3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए॰-2-वे॰पु॰-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए॰-2-वे॰पु॰-08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।11 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 5. यदि पूर्व में सामान ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति दी गयी है तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ संशोधित समझी जायेगी)
6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिवेश सेहरा, विशेष सचिव।
| क्र॰ | सहायक अभियंता का नाम | वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक | जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि | प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि | प्रथम सुनिश्चित/ रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन | द्वितीय सुनिश्चित /रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन | तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन | अभ्युक्ति | |||
| द य तिथि े से पूर्व का वेतनमान | द य तिथि े एवं वेतनमान | द य तिथि े से पूर्व का वेतनमान | द य तिथि े एवं वेतनमान | द य तिथि े से पूर्व का वेतनमान | द य तिथि े एवं वेतनमान | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9 |
| 1 | श्री शिव नारायण रजक | 892 (2000) | 04-01- 1943 31-01- 2001 | 06.09.1974 अधि॰-11081 (एस) दिनांक 09.06.1978 | - | - | 10,000- 325- 15200/- | 09-08- 1999 14,300- 400- 18,300/- | - | - | |
| 2 | श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य | 144 AE | 01-01- 1970 31-12- 2029 | 15-06- 1995 22-02- 2008 | - | - | PB- 3+Grade Pay 6600/- | 15-06- 2015 PB- 3+Grade Pay 7600/- | - | - | |
| 3 | श्री अवध बिहारी सिंह | 6 EE (Mech.) | 12-01- 1969 31-01- 2029 | 30-06- 1997 01-12- 2006 | - | - | Level-11 | 30-06- 2017 Level-12 | - | - | |
| 4 | श्री अशोक कुमार रंजन | 7 EE (Mech.) | 03-01- 1971 31-01- 2031 | 23-05- 1997 01-12- 2006 | - | - | Level-11 | 23-05- 2017 Level-12 | - | - | |
| 5 | श्री अनिल कुमार | 8 EE (Mech.) | 25-10- 1965 31-10- 2025 | 25-06- 1997 01-12- 2006 | - | - | Level-11 | 25-06- 2017 Level-12 | - | - | |
| 6 | श्री ब्रजेश कुमार | 10 EE (Mech.) | 30-06- 1970 30-06- 2030 | 09-05- 1997 01-12- 2006 | - | - | Level-11 | 09-05- 2017 Level-12 | - | - | |
| 7 | श्री रधुनाथ प्रसाद | 22 EE | 08-01- 1962 31-01- 1922 | 22-02- 1989 22-02- 2008 | - | - | Level-11 | 22-02- 2009 Level-12 | - | 22-02- 2019 Level- 13 | |
| 8 | श्री उद्रानन्द विश्वास | 150 EE | 05-01- 1961 31-01- 2021 | 18-06- 1987 03-07- 2004 | - | - | - | - | Level- 12 | 01-07- 2018 Level- 13 | स सूचित दंड ं के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 01.07. 2018 से तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत। |
| 9 | श्री चन्द्र भानु तिवारी | 151 EE | 25-10- 1962 31-10- 2022 | 16-06- 1987 03-07- 2004 | - | - | - | - | Level- 12 | 16-06- 2017 Level- 13 | |
| 10 | श्री शैलेन्द्र कुमार | 239 EE | 06-01- 1967 31-01- 2027 | 13-02- 1989 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 13-02- 2019 Level- 13 | |
| 11 | श्री कमलेश प्रसाद | 241 EE | 21-03- 1965 31-03- 2025 | 15-02- 1989 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 15-02- 2019 Level- 13 | |
| 12 | श्री संत कुमार झा | 264 EE | 28-02- 1962 28-02- 2022 | 01-07- 1987 08-01- 2003 | - | - | - | - | Level- 12 | 01-07- 2017 Level- 13 | |
| 13 | श्री चन्द्र मोहन कुमार मिश्र | 275 EE | 02-10- 1963 31-10- 2023 | 30-06- 1987 03-07- 2004 | - | - | - | - | Level- 12 | 30-06- 2017 Level- 13 | |
| 14 | श्री सुरेश प्रसाद सिंह | 362 EE | 31-12- 1959 31-12- 2019 | 06-05- 1988 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 06-05- 2018 Level- 13 | |
| 15 | श्री अरूण कुमार | 365 EE | 25-12- 1964 31-12- 2024 | 13-02- 1989 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 13-02- 2019 Level- 13 | |
| 16 | श्री मुकेश कुमार | 366 EE | 12-11- 1964 30-11- 2024 | 21-02- 1989 03-07- 2004 | - | - | - | - | Level- 12 | 21-02- 2019 Level- 13 | |
| 17 | श्री नरेश कुमार | 391 EE | 11-01- 1960 31-01- 2020 | 06-05- 1988 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 06-05- 2018 Level- 13 | |
| 18 | श्री अजय कुमार सिंह | 395 EE | 16-03- 1961 31-03- 2021 | 06-05- 1988 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 06-05- 2018 Level- 13 | |
| 19 | श्री शत्रुध्न शरण सिन्हा | 396 EE | 06-03- 1963 31-03- 2023 | 06-05- 1988 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 01-07- 2018 Level- 13 | स सूचित दंड ं के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 01.07. 2018 से तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत। |
| 20 | श्री गोपाल प्रसाद सिंह | 398 EE | 02-12- 1959 31-12- 2019 | 13-05- 1988 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 13-05- 2018 Level- 13 | |
| 21 | श्री कुमुद कुमार सिंह | 395 A/ EE | 01-09- 1962 31-08- 2022 | 05-05- 1988 19-05- 2009 | - | - | - | - | Level- 12 | 05-05- 2018 Level- 13 | |
| 22 | श्री राजेश कुमार मिश्र | 413 EE | 05-01- 1964 31-01- 2024 | 15-02- 1989 04-10- 2007 | - | - | - | - | Level- 12 | 15-02- 2019 Level- 13 | |
| 23 | श्री महेश प्रसाद | 419 EE | 24-08- 1962 31-08- 2022 | 01-08- 1989 22-02- 2007 | - | - | - | - | Level- 12 | 01-08- 2019 Level- 13 | विचारण सूची एवं बैठक की कार्यवाही में भूलवश इनके योगदान की तिथि 01.08. 1989 के स्थान पर दिनांक 01.06. 1989 तथा तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ की देय तिथि 01.08.2019 के स्थान पर 01. 06.2019 अंकित हो गया था, जिसे स धार दिया ु गया है। |
| 24 | श्री मो॰ नवाब आलम | 435 EE | 02-01- 1965 31-01- 2025 | 28-07- 1989 19-05- 2009 | - | - | - | - | Level- 12 | 28-07- 2019 Level- 13 | |
| 25 | श्री उपेन्द्र कुमार | 438 EE | 12-01- 1963 31-01- 2023 | 25-07- 1989 22-02- 2007 | - | - | - | - | Level- 12 | 25-07- 2019 Level- 13 | |
| 26 | श्री ज्योतिनाथ | 440 EE | 05-04- 1961 30-04- 2021 | 25-07- 1989 04-10- 2007 | - | - | - | - | Level- 12 | 25-07- 2019 Level- 13 | |
| 27 | श्रीमती सागरिका चक्रवर्ती | 445 EE | 28-07- 1961 31-07- 2021 | 19-07- 1989 04-10- 2007 | - | - | - | - | Level- 12 | 19-07- 2019 Level- 13 | |
| 28 | श्री अरूण कुमार | 67 AE | 06-08- 1963 31-08- 2023 | 11-11- 1991 22-02- 2008 | PB- 3+Grade Pay 6600/- | 11-11- 2011 PB- 3+Grade Pay 7600/- | - | - | विचारण सूची एवं बैठक की कार्यवाही में भूलवश तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ की देय तिथि 11.11.2011 के स्थान पर 21. 10.2011 अंकित हो गया था, जिसे स धार दिया ु गया है। | ||
| 29 | श्री अरविन्द कुमार सिन्हा | 25 AE | 01-02- 1962 28-02- 2022 | 14-08- 1987 06-08- 2005 | - | - | - | - | Level- 12 | 14-08- 2017 Level- 13 | |
| 30 | श्री अरूण कुमार सिंह | 60 AE | 04-01- 1963 31-01- 2023 | 26-07- 1989 19-05- 2009 | - | - | - | - | Level- 12 | 26-07- 2019 Level- 13 | |
| 31 | श्री मेाहन प्रसाद | 347 AE | 28-02- 1959 28-02- 2019 | 27-04- 1998 13-10- 2009 | - | - | Level-11 | 27-04- 2018 Level-12 | - | - | |
| 32 | श्री अरूण कुमार ठाकुर | 352 AE | 10-01- 1963 31-01- 2023 | 20-04- 1998 13-10- 2009 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 20-04- 2018 Level-12 | - | - | |
| 33 | श्री मधुरेन्द्र कुमार | 364 AE | 15-12- 1961 31-12- 2021 | 13-02- 1999 27-06- 2004 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 13-02- 2019 Level-12 | - | - | |
| 34 | श्री कमालुद्दीन खाँ | 365 AE | 31-12- 1962 31-12- 2022 | 25-01- 1999 27-06- 2004 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 25-01- 2019 Level-12 | - | - | |
| 35 | श्री नवल किशोर सिंह | 366 AE | 05-01- 1963 31-01- 2023 | 25-01- 1999 13-10- 2009 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 25-01- 2019 Level-12 | - | - | |
| 36 | श्री सुनील कुमार सिंह | 369 AE | 13-01- 1961 31-01- 2021 | 01-07- 1999 11-08- 2010 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 01-07- 2019 Level-12 | - | - | |
| 37 | श्री संजीव चौधरी | 374 AE | 15-08- 1962 31-08- 2022 | 02-07- 1999 13-10- 2009 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 38 | श्री आलोक कुमार भगत | 354 AE | 22-12- 1958 31-12- 2018 | 20-08- 1998 13-10- 2009 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 20-08- 2018 Level-12 | - | - | |
| 39 | श्री हेमन्त कुमार | 108AE | 10-07- 1963 31-07- 2023 | 17-03- 1993 13-10- 2009 | - | - | PB- 3+Grade Pay 6600/- | 17-03- 2013 PB- 3+Grade Pay 7600/- | - | - | |
| 40 | श्री अशोक कुमार सिंह | 263 AE | 05-01- 1966 30-01- 2026 | 07-05- 1997 15-05- 2009 | - | - | Level-11 | 07-05- 2017 Level-12 | - | - | |
| 41 | श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव | 276 AE | 09-10- 1961 31-10- 2021 | 07-05- 1997 13-10- 2009 | - | - | Level-11 | 01-07- 2017 Level-12 | - | - | स सूचित दंड ं के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 01.07. 2017 से द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत। |
| 42 | श्री सुनील कुमार चौधरी | 486 AE | 08-02- 1968 29-02- 2028 | 14-09- 2004 02-06- 2012 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 43 | श्री उमेश चन्द्र राय | 372 AE | 13-01- 1956 31-01- 2016 | 23-08- 1999 13-10- 2009 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 44 | श्री संजय कुमार | 600 AE | 11-01- 1974 31-01- 2034 | 13-09- 2004 25-01- 2010 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 45 | श्री रवि कुमार स मन ु | 810 AE | 04-05- 1974 31-05- 2034 | 11-08- 2008 22-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 46 | श्री अविनाश झा | 811 AE | 24-01- 1978 31-01- 2038 | 01-09- 2008 01-09- 2010 | Level-9 | 01-09- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 47 | श्री रजनीश कुमार | 820 AE | 23-01- 1983 31-01- 2043 | 11-08- 2008 01-01- 2011 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 48 | श्री अमित कुमार | 821 AE | 15-06- 1978 30-06- 2038 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 49 | श्री सत्येन्द्र पाठक | 822 AE | 23-01- 1971 31-01- 2031 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 50 | श्री प्रभाकर | 823 AE | 02-04- 1970 30-04- 2030 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 51 | श्री रवि शंकर प्रसाद रवि | 830 AE | 28-02- 1980 28-02- 2040 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 52 | श्री अविनाश कुमार | 831 AE | 24-10- 1974 31-10- 2034 | 12-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 12-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 53 | श्री उमा शंकर प्रसाद | 832 AE | 03-01- 1968 31-01- 2038 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 54 | श्री कमल कान्त | 840 AE | 16-04- 1976 30-04- 2036 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 55 | श्री कामेश्वर प्रसाद | 841 AE | 04-01- 1966 31-01- 2026 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 56 | श्री संदीप | 844 AE | 21-12- 1977 31-12- 2037 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 57 | श्री समरेन्द्र नाथ झा | 848 AE | 18-08- 1971 31-08- 2031 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 58 | श्री अजय कुमार | 853 AE | 27-12- 1977 31-12- 2037 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 59 | श्री मनोज कुमार | 854 AE | 04-07- 1977 31-07- 2037 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 60 | श्री रवि कान्त | 859 AE | 11-07- 1972 31-07- 2032 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 61 | श्री संजीव कुमार | 861 AE | 07-03- 1974 31-03- 2034 | 13-09- 2008 25-08- 2010 | Level-9 | 13-09- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 62 | श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष | 862 AE | 16-01- 1965 31-01- 2025 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 63 | श्री विकास चन्द्र | 863 AE | 16-08- 1970 31-08- 2030 | 06-09- 2008 11-06- 2016 | Level-9 | 06-09- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 64 | श्री गोपाल सिंह | 864 AE | 25-01- 1978 31-01- 2038 | 08-09- 2008 06-08- 2010 | Level-9 | 08-09- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 65 | श्री संजीव कुमार सिंह | 872 AE | 03-06- 1967 30-06- 2027 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 66 | श्री मिथिलेश कुमार | 873 AE | 04-05- 1978 31-05- 2038 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 67 | श्री अमरेन्द्र कुमार | 874 AE | 11-12- 1969 31-12- 2029 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 68 | श्री अरूण कुमार | 877 AE | 12-03- 1975 31-03- 2035 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 69 | श्री सिकन्दर पासवान | 878 AE | 10-01- 1974 31-01- 2034 | 06-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 06-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 70 | श्री प्रेम शंकर | 880 AE | 01-03- 1977 28-02- 2037 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 71 | श्री रणजीत कुमार | 884 AE | 20-10- 1976 31-10- 2036 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 72 | श्री ज्ञानचन्द्र दास | 887 AE | 05-02- 1980 29-02- 2040 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 01-07- 2019 Level- 11 | - | - | - | - | स सूचित दंड ं के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 01.07. 2019 से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत। |
| 73 | श्री रणधीर कुमार | 888 AE | 06-08- 1969 31-08- 2029 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 74 | श्री जीतन कुमार चौधरी | 889 AE | 16-04- 1981 30-04- 2041 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 75 | श्री समलदेव कुमार | 890 AE | 06-04- 1975 30-04- 2035 | 11-08- 2008 16-09- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 76 | श्री कमलेश कुमार चौधरी | 896 AE | 08-12- 1979 31-12- 2039 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 77 | श्री नरसिंह कुमार | 899 AE | 22-12- 1980 31-12- 2040 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 78 | श्री अक्षय कुमार | 900 AE | 10-04- 1977 30-04- 2037 | 11-08- 2008 24-01- 2014 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 79 | श्री ओम प्रकाश | 905 AE | 23-12- 1980 31-12- 2040 | 29-10- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 29-10- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 80 | श्री रणजीत कुमार | 906 AE | 01-01- 1973 31-12- 2032 | 11-08- 2008 06-09- 2008 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 81 | श्री रूप नारायण शर्मा | 907 AE | 24-04- 1980 30-04- 2040 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 82 | श्री अशोक कुमार सिंह | 923 AE | 25-11- 1965 30-11- 2035 | 11-08- 2008 28-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 83 | श्री संजीत कुमार | 924 AE | 29-03- 1981 31-03- 2041 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 84 | श्री असद इन्तेखाब नैय्यर | 925 AE | 12-02- 1976 29-02- 2036 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 85 | श्री शैलेश कुमार | 926 AE | 28-12- 1977 31-12- 2037 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 86 | श्री जमील अहमद | 927 AE | 04-12- 1975 31-12- 2035 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 87 | श्री मुकेश कुमार | 931 AE | 01-04- 1979 31-03- 2039 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 88 | श्री कान्ति भूषण | 932 AE | 31-11- 1976 30-11- 2036 | 11-08- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 20-12- 2019 Level- 11 | - | - | - | - | स सूचित दंड ं के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 20.12. 2019 से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत। |
| 89 | श्री बृजनन्दन कुमार | 933 AE | 27-12- 1982 31-12- 2042 | 26-10- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 26-10- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 90 | श्री राजीव कुमार | 934 AE | 12-12- 1975 31-12- 2035 | 30-09- 2008 11-08- 2010 | Level-9 | 30-09- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 91 | श्री ब्रजेश कुमार | 935 AE | 16-12- 1980 31-12- 2040 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 92 | श्री कृष्ण कुमार | 939 AE | 01-01- 1967 31-12- 2026 | 11-08- 2008 02-06- 2012 | Level-9 | 11-08- 2018 Level- 11 | - | - | - | - | |
| 93 | श्री सरफराज खाँ | 359 AE | 01-08- 1959 31-07- 2019 | 20-04- 1997 01-04- 2008 | Level-9 | 01-01- 2016 Level- 11 | - | 20-04- 2017 Level-12 | - | - |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिवेश सेहरा, विशेष सचिव।18 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021
1 मार्च 2021
सं0 निग/सारा-4(पथ)-आरोप-05/2019-1267(s)--पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत CMBD के तहत् माझागढ़-धर्मपरसा पथ में कराये गये कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 के द्वारा की गयी एवं एतद् संबंधी प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने क्रमशः अपने पत्रांक- 408 अनु॰ दिनांक- 29.08.2016 एवं पत्रांक- 572 अनु॰ दिनांक- 27.10.2016 के द्वारा विभाग को समर्पित किया। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरान्त आलोच्य पथ कार्य में पाये गये निम्न त्रुटि/अनियमितता के लिए श्री सुरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(c) के तहत् विभागीय पत्रांक- 7079 (एस॰)अनु॰ दिनांक- 22.12.2020 के द्वारा कारण-पृच्छा की गयीः-
(i) आलोच्य पथ के 7वें कि॰मी॰ में कराये गये BMकार्य की औसत मुटाई 42.25mmपायी गयी है, जो प्रावधान (50mm)एवं टॉलरेन्स लिमिट (47mm)से भी कम है।
2. उक्त के संबंध में श्री राय ने अपने आवेदन दिनांक-12.01.2021 के माध्यम से कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया। श्री राय द्वारा अपने कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से यह तथ्य/तर्क रखा गया कि आलोच्य कार्य कराये जाने के लगभग 02 वर्षों के बाद जाँच किये जाने के कारण BM एवं SDBC परत में अंतर करना कठिन होगा, वाहनों के आवागमन एवं मौसम के कारण बिटुमिनस परत की मुटाई में क्षरण हुआ होगा तथा जाँच दल द्वारा Core Cutter के बदले छेनी-हथौड़ी का प्रयोग कर मुटाई की जाँच किया गया, जिसके कारण विचलन स्वभाविक है।
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राय के द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय के द्वारा BM परत की औसत मुटाई कम पाये जाने के संबंध में जिन व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणाें का उल्लेख किया गया है, वस्तुतः इन्हीं व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के तहत् टोलरेन्स निर्धारित किया गया है, परन्तु विषयांकित मामले में BM परत की औसत मुटाई प्रावधान (50mm) एवं टोलरेन्स लिमिट (47mm) से भी कम पायी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि श्री राय के द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई ठोस एवं खंडन युक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री राय के कारण-पृच्छा उत्तर को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है। 4. अतएव उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा उत्तर दिनांक- 12.01.2021 को संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के समानुपातिक इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(c) के तहत् निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता हैः-
(i) ''पेंशन से 03 (तीन) वर्षों तक पाँच प्रतिशत(05%) की कटौती।'' 5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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2 मार्च 2021
सं0 1/विविध-57/2017-1330(s)--बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन में निहित प्रावधान के अनुसार कंडिका-XI (74) के अन्तर्गत मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना को निदेशक मंडल के "पदेन निदेशक" के रूप में नामित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।
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24 फरवरी 2020
सं0 प्र॰2/स्था॰-मुक॰-09-02/2020-1463(s)--श्री जनार्दन प्रसाद सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता को द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ प्रदान करने के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 08.11.2012 स्क्रींनिग समिति की बैठक में अन्य अभियंताओं के साथ विचार किया गया। श्री प्रसाद के विरूद्व कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-10612 अनु॰ दिनांक 16.09.10 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालन करने हेतु अनुशंसा प्राप्त था तथा इसी प्रकरण में इनके विरूद्व जयनगर थाना कांड संख्या-92/09 दर्ज था। फलस्वरूप स्क्रींनिग समिति द्वारा दिनांक 08.11.2012 को आहूत बैठक में "निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल रहने के कारण लंबित" अनुशंसा किया गया। पुनः विभागीय स्क्रींनिग समिति द्वारा दिनांक 20.08. 2013 एवं दिनांक 01.11.2017 की बैठक में श्री प्रसाद के रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त इनके विरूद्व "निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल रहने के कारण लंबित" अनुशंसा किया गया। 2. श्री प्रसाद द्वारा लंबित सेवान्त लाभ एवं द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-93/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में यह दावा करते हुये19 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 अनुरोध किया गया है कि थाना कांड संख्या-92/09 के मामले में उन्हें मुक्त किया जा चुका है, अतएव लंबित सेवान्त लाभ सहित द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति दिलायी जाय। 3. उपरोक्त बिन्दुओं के मद्देनजर मामले की समीक्षा हेतु प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2020 को स्क्रींनिग समिति की बैठक आहूत की गयी। मामले की समीक्षोपरान्त समिति द्वारा श्री जनार्दन प्रसाद सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता को दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ देय होने की अनुशंसा की गयी। अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा संकल्पित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के अनुसार कॉलम-6B में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान में द्वितीय एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :- क्र॰ सहायक अभियंता
| क्र॰ | सहायक अभियंता का नाम | वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक | जन्म तिथि /सेवा निवृत्ति की तिथि | प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि | द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन | अभ्युक्ति | |
| देय तिथि से पूर्व का वेतनमान | देय तिथि एवं वेतनमान | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6A | 6B | 7 |
| 1. श्री जनार्दन प्रसाद | 134 EE | 30.09.1952 30.09.2012 | 09.07.1985 अधिसूचना संख्या-222 (एस) दिनांक 08.01.03 द्वारा सेवा सम्पुष्ट। | PB- 3+Grade Pay 6600/- | 01-01-2009 PB-3+ Grade Pay 7600/- |
4. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए॰-2-वे॰पु॰-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए॰-2-वे॰पु॰-08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
5. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिवेश सेहरा, विशेष सचिव।
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12 नवम्बर 2020
सं0 निग/सारा-4(पथ)-मुक॰-06/2014-6420(s)--श्री चेतन कुमार मारकन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत को पथ प्रमंडल, कटिहार के पदस्थापन काल में अलकतरा संबंधी गबन/अनियमितता के मामले में दर्ज सी0बी0आई0 कांड संख्या-29 (ए)/97 पैट में सी0बी0आई0 से प्राप्त प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में निम्न आरोप यथा :-
(i) He entered into a carriage agreement with M/s Tirupati Transport Agency Calcutta in respect of supply order no. 6946 (E) dated 16.11.93 issued from the office of the Engineer-in-Chief, R.C.D, H.O, Patna requiring the HPCL to supply 500 MT bitumen to him allowing there by the transporter to lift 482.64 M.T. bitumen despite the fact that he had already in his stock more than 1000 M.T. bitumen. (ii) He issued pre signed consignee receipt certificates in a bunch to M/s Tirupati Transport Agency Calcutta in respect of the aforesaid supply order allowing thereby the transporter to lift huge quantity of bitumen in one go from the Oil co. which facilitated misappropriation of 248.545 M.T. bitumen by the transporter.
(iii) He failed to ensure submission of accounts by his subordinate Asstt. Engineer and the Junior Engineers, owing to which, the division remained in dark about the actual stock of bitumen available and pending supply.
20बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1769 (एस) दिनांक-04.03.02 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री मारकन के विरूद्ध गठित कुल तीन आरोपेां में से दो आरेापों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-426 (एस) अनु0 दिनांक-16.01.06 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री मारकन से वृहद दंड के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री मारकन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के क्रम में किये गये अनुरोध के आलोक में उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। 2. श्री मारकन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर एवं उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत उनके भंडार में पर्याप्त बिटुमेन रहने के बावजूद 500 एम0टी0 बिटुमेन की आपूर्ति का एकरारनामा करने, उक्त बिटुमेन के लिए बल्क में सी0आर0सी0 हस्ताक्षरित कर ट्रांसपोर्टर को देने, उसके उपरांत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करने की सी0आर0सी0 के आधार पर ट्रांसपोर्टर द्वारा बिटुमेन की कितनी आपूर्ति की गयी, जिसके फलस्वरूप अलकतरा का गबन दुर्विनियोग किया गया के लिए दोषी मानते हुए श्री मारकन को विभागीय अधिसूचना संख्या-12934 (एस) दिनांक-07.11.07 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :-
(i) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के न्यूनतम प्रक्रम पर पदावनत । 3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री मारकन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0-16134/2004 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-19.07.12 को पारित न्यायादेश में निम्न निदेश दिया गया :- "The petitioner has a remedy of filing review petition in the form of memorial which shall be dealt with exhaustively treating it like an appeal and every ground taken in the writ petition shall be dealt with by the reviewing authority. Petitioner is, therefore, relegated to filing the review/memorial within a period of one month from today. It is open for the petitioner to convert his Interlocutory Application into memorial which shall be decided within a period of three months from the date of its filing by a reasoned order dealing each point in the review petition." 4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मारकन द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक-10.08.12 को समर्पित किया गया जो विभाग में दिनांक-17.08.12 को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त कई स्मार स्वरूप पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। श्री मारकन द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री मारकन की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। श्री मारकन व्यक्तिगत सुनवाई में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए जिसमें उनकेे अधिवक्ता द्वारा मूल रूप से निम्न बातें कही गयी :- (क) CBI की अनुशंसा के आलोक में कारण-पृच्छा किये वगैर श्री मारकन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी जो उन्हें दंडित करने के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है । इस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न वादों का उल्लेख करते हुए श्री मारकन के विरूद्ध प्रारंभ की गयी विभागीय कार्यवाही को ही गलत बताया गया। (ख) श्री मारकन को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप केे संबंध में calander of evidences न देकर केवल CBI का जॉच प्रतिवेदन दिया गया, अर्थात् उन्हे अपने आप को defend करने का अवसर नहीं दिया गया ।
(ग) इस मामले में CBI ने 10 गवाहों को नामित किया था, जिसमें से संचालन पदाधिकारी ने विभाग द्वारा प्रेषित मात्र 3 गवाहों का बयान लिया परन्तु किसी का भी cross examination नहीं कराया गया ।
अधिवक्ता के अतिरिक्त श्री मारकन ने स्वयं अपने बचाव में निम्नांकित बातें कही :- (क) CBI द्वारा उनके विरूद्ध न तो FIR किया गया, न ही उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का कोई ठोस कारण ही दिया गया ।
(ख) 1993-94 के दौरान बल्क विटुमिन की ढुलाई एवं आपूत्र्ति हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया को उनके द्वारा अपनाया गया था परन्तु इसकी अनदेखी करते हुए संचालन पदाधिकारी ने प्रथम 2 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया तथा बचाव बयान एवं सुनवाई के दौरान कही गयी बाताेंं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ।
(ग) 1037.695 एम0टी0 उनके द्वारा अभियन्ता प्रमुख के आदेश पत्रांक-6803 दिनांक-10.11.1993 के आलोक में अलकतरा की बरौनी से कटिहार तक ढुलाई करवाने हेतु परिवह्नकर्त्ता के साथ एकरारनामा किया गया।
(घ) उनके द्वारा सादा CRC (Consginee Receipt Certificate) जारी किया गया जो presignedथा न कि pre-receipted.।
(ड़) अलकतरा की ढुलाई बरौनी से कटिहार कराई गयी न कि हल्दिया से कटिहार तथा इस ढुलाई के लिए परिवहनकर्त्ता को कोई भुगतान भी नहीं किया गया।21 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 (च) अभियंता प्रमुख के पत्रांक-6803 दिनांक-10.11.1993 में कतई अंकित नहीं है कि एकरारनामा करने के पूर्व प्रमंडल में उपलब्ध विटुमिन के Stock की स्थिति देख लें।
(छ) इस मामले में अन्य संलिप्त सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ताओं को प्रोन्नति दी गयी, केवल मुझे कार्यपालक अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर अवनत कर दिया गया।
5. श्री मारकन द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता तथा स्वयं मारकन द्वारा कही गयी बातों के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चेतन कुमार मारकन, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय के सामने, श्रीनगर हाता, पूर्णियाँ-854301 के पुनर्विचार आवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो उन्हें दी गयी सुविचारित शास्ति के पुनर्विचार का कोई आधार स्पष्ट करता हो। उक्त के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक- 2537 (एस) दिनांक- 25.03.2013 द्वारा श्री मारकन के द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी दिनांक- 10.08.2012 को अस्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया गया। 6. विभागीय अधिसूचना संख्या- 12934(एस) -सह-पठित ज्ञापांक- 12935 (एस) दिनांक 07.11.2007 द्वारा संसूचित दण्ड एवं विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक- 2537 (एस) दिनांक- 25.03.2013 को निरस्त किये जाने हेतु श्री मारकन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 2613/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 29.08.2018 को पारित आदेश का मुख्य कार्यशील अंश निम्नवत् हैः- "Assistant Engineer and Junior Engineer who were also proceeded for similar charges have been imposed punishment of witholding of 3 increments with cumulative effect but petitioner has been imposed harsh punishment and as such there is violation of principle of parity in punishment. Petitioner was not sent up by the C.B.I. after conclusion of investigation as such petitioner can not be held to be guilty of grave misconduct awarding major punishment. Petitioner has been alleged to be negligent in his duty and lack of proper supervision and could have been awarded some minor punishment.
For the aforesaid reasoning the order as passed by the disciplinary authority as well as the reviewing authority as contained in Annexure- 1 and Annexure- 7 are not sustainable and is accordingly quashed. Since the petitioner has retired from the service and allegations were of negligence and lack of supervision and he was not chargesheeted by C.B.I. this court is not inclined to remit the case to the disciplinary authority to continue proceeding from the stage it stood vitiated. He is entitled for the salary for the period from the date of his reversion till date of the retirement and therafter his pension has to be fixed on the post he was holding before reversion and arrears of pension as well as revision of pension and gratuity and other retiral benefits to be revised and re-calculated and paid to petitioner within three moths from the date of receipt/production of a copy of this order.
The respondents are also obliged to consider the case of petitioner for promotion to the post of Superintending Engineer from the date his juniors were promoted on the post of Superintending Engineer within three monts form the date of receipt/production of a copy of this order."
7. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में Civil Review No.- 88/2019 दायर किया गया, जिसे दिनांक- 26.02.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा Dismiss कर दिया गया।22 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 8. CWJC No.- 2613/2014 में दिनांक 29.08.2018 के पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में श्री मारकन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में MJC No.- 19/2019 दायर किया गया। Review Dismiss होने के बाद MJC Reactivate हो जाने के कारण अनुपालन के बिन्दु पर पुनः विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा CWJC No.- 2613/2014 में दिनांक 29.08.2018 को पारित न्यायादेश का यथाशीघ्र अनुपालन करने हेतु परामर्शित किया गया। 9. तद्आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या- 12934 (एस) -सह-पठित ज्ञापांक- 12935 (एस) दिनांक- 07.11.2007 द्वारा श्री चेतन कुमार मारकन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को संसूचित दण्डादेश एवं दंड के विरूद्ध श्री मारकन के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक- 10.08.2012 को अस्वीकृत किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक- 2537 (एस) दिनांक- 25.03.2013 को निरस्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप श्री मारकन को अनुमान्य सभी परवर्ती लाभ देय होगा। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, विशेष सचिव।
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30 दिसम्बर 2020
सं0 1/स्था0-24/2020-7220(s)--श्री षिवदानी कुमार (गृह जिला-पटना), सहायक अभियंता पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को सहायक अभियंता (अवकाष रक्षित), अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बब्लु कुमार, उप सचिव (प्र0को0)।
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30 दिसम्बर 2020
सं0 1/स्था0-24/2020-7222(s)--श्री मुकेश कुमार सिंह (गृह जिला-नवादा), कार्यपालक अभियंता-2, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बब्लु कुमार, उप सचिव (प्र0को0)।
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30 दिसम्बर 2020
सं0 1/स्था0-24/2020-7225(s)--1. श्री अशोक कुमार (गृह जिला-लखीसराय), प्रभारी अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा॰), अग्रिम योजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग की सेवा अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पद पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बब्लु कुमार, उप सचिव (प्र0को0)।
------ समाहरणालय, रोहतास (सासाराम) (स्थापना शाखा) ------ आदेश 5 मार्च 2021
सं0 374/20-21--श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय कोचस (दिनांक 30.04.13 को सेवा निवृत) को निगरानी टीम द्वारा दिनांक 05.05.2009 को रिष्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की अंचल अधिकारी, कोचस के पत्रांक 119, दिनांक 05.05.09 एवं पत्रांक 127, दिनांक 06.05.09 द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में कार्यालय आदेष सं0 32/08-09, सह पठित ज्ञापांक 390/स्था0, दिनांक 02.07.09 द्वारा गिरफ्तार होने की तिथि दिनांक 05.05.2009 के प्रभाव से निलंबित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 533/स्था0, दिनांक 08.08.2009 द्वारा अंचल अधिकारी, कोचस से श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी, कोचस के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की मांग की गई। अंचलाधिकारी कोचस के पत्रांक 133, दिनांक 22.02.11 द्वारा श्री उपाध्याय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर प्रपत्र 'क' भेजा गया, जो अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं था। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 340, दिनांक 23.03.2011 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर वापस करने हेतु भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा उनके पत्रांक 1697, दिनांक 11.06.2013 से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर अन्य कागजातों के साथ प्राप्त हुआ, जिसे अनुमोदित कर इस कार्यालय के आदेष ज्ञापांक 25 मु0/स्था0, दिनांक 30.12.2013 द्वारा श्री रामषंकर सिंह, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास, सासाराम को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, कोचस को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन23 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 करने हेतु भेजा गया। पुनः अंचल अधिकारी, कोचस द्वारा श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध अनुपूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर भेजा गया, जिसे अनुमोदित करते हुए संचालन पदाधिकारी श्री रामषंकर सिंह, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास, सासाराम को पूर्व आरोप पत्र में सम्मलित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु भेजा गया।
संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त पत्रांक 192/वि0जाँच, दिनांक 15.02. 2014 से प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (ख) के परन्तुक (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में रिष्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जाने संबंधी प्रमाणीत आरोपोें एवं अन्य प्रमाणीत आरोपों के आरोप में श्री रामनाथ उपाध्याय, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, कोचस का शतप्रतिषत पेंषन एवं उपादान की राषि जप्ति का दण्ड अधिरोपित किया गया।
पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-7960/2014 रामनाथ उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.08.2017 कों पारित आदेष के कंडिका 6 The matter is remitted to the disciplinary authority to hold departmental enquiry a fresh in accordance with Law and the procedure as laid in the Bihar Government Servants (classification, control and Appeal) Rules, 2005 and also give finding about the initiation of the proceeding after four years from the date of retirement of the petitioner. Since the petitioner has already retired, the departmental enquiry must be concluded within a period of four months from the date of receipt/production of a copy of this order.
के आलोक में श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय, कोचस (दिनांक 30.04.202013 को सेवा निवृा) को निगरानी टीम द्वारा दिनांक 05.05.2009 को रिष्वत लेने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जाने तथ इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 047/09 दिनांक 06. 05.2009, धारा 7/13(2)-सह- पठीत धारा-13 (1) डी भ्र0 नि0 अधि0 1988 कें प्राथ्मिकीं अभियुक्त के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में गठित आरोप पर पुनः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के ओदष सं0 61/17-18, संसूचित ज्ञाापांक 884/स्था0, दिनांक 17.11.2017 द्वारा अपर समार्हाा, रोहतास, सासाराम को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, कोचस कों उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।
अपर समार्हाा-सह-संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक- 1718/रा0, दिनांक 26.09.2018 द्वारा श्री उपाध्याय, सेवा निवृा, राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय, कोचस सम्प्रति अंचल कार्यालय, संझौली के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में गठित आरोपो पर संचालित विभागीय कार्यवाही वाद सं0 04/2017-18 का मूल अभिलेख एवं अधिगम प्राप्त है। जिसका उद्वरण निम्नवत है :- आरोप संख्या- 01
श्री महेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 अलगू चौधरी, ग्रामपो0थाना- कोचस से दाखिल खारिज करने हेतु नजायज राषि की मांग की गई तथा नजायज राषि नहीं दिये जाने के कारण उनके आवेदन को उचित आदेष हेतु संक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी का स्पश्टीकरण :-
इस संबंध में आरोपी का स्पश्टीकरण है कि श्री महेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 अलगू चौधरी, ग्रामपो0थाना- कोचस द्वारा कोई दाखिल खारीज हेतु कोई आवेदन ही नहीं दिया गया था। आवेदक श्री महेन्द्र सिंह द्वारा समाहर्त्ता, रोहतास के जनता दरबार में दिये गये आवेदन पत्र पर दाखिल खारीज वाद सं0 54/09-10 संधारित हुआ था, जो दिनांक 05.05.2009 के बहुत बाद का है, जबकि मुझे दिनांक 05.05.2009 को ही गिरफ्तार किया गया था तो रिष्वत माँगने का प्रष्न ही नही होता है। आरोप संख्या- 02
श्री महेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 अलगू चौधरी, ग्रामपो0थाना- कोचस से दाखिल खारिज हेतु रिष्वत लेते रंगे हाथ निगरानी टीम द्वारा दिनांक 05.05.2009 को 12ः00 बजे मध्याह्न में पकड़ा गया एवं आपके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या- 47/2009, दिनांक 06.05.2009 दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आरोपी का स्पश्टीकरण :-
इस संबंध में आरोपी का अभिकथन है कि उन्हें निगरानी विभाग द्वारा रिष्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जो सर्वथा गलत है। संचालन पदाधिकारी का मंतब्य :-
श्री महेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 अलगू चौधरी, ग्रामपो0थाना- कोचस दाखिल खारीज कराने हेतु श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी से संपर्क किया, परन्तु श्री रामनाथ उपाध्याय, राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारीज हेतु प्रतिवेदन देने के लिए रिष्वत की मांग की। रिष्वत नहीं दिये जाने की स्थिति में आरोपी श्री रामनाथ उपाध्याय द्वारा प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादकर्त्ता द्वारा निगरानी अन्वेशण ब्यूरो को सूचना देने के पश्चात गठित निगरानी टीम द्वारा दिनांक 05.05.2009 को 16000 रूपया रिष्वत लेते हुए श्री उपाध्याय को पकड़ा गया, जो पूर्णतः सत्य प्रमाणित होता है। अनुपूरक आरोप संख्या-01
अंचल कार्यालय कोचस में संधारित दाखिल खारीज अभिलेख सं0 54/09-10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त अभिलेख परिवादकर्त्ता श्री महेन्द्र सिंह, पिता- स्व0 अलगू चौधरी द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिनांक 19.11.2009 को दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में प्रारम्भ किया गया है जिसमें उन्होंने रिष्वत की मांग का जिक्र किया है, उक्त अवधि में आप संबंधित हल्का के प्रभार में थे। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दायर परिवाद पत्र इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि आपके द्वारा उनसे रिष्वत की मांग की गई एवं रिष्वत नहीं देने के कारण दाखिल खारीज आवेदन के संबंध में प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया गया। इस बीच आप दिनांक 05.05.2009 को निगरानी टीम द्वारा पकडे गये। आरोपी का स्पश्टीकरण :-
पूर्व में दिये गये अभिकथन को दुहराते हुए अपने पर लगे आरोप को मनगढ़ंत, आधारहीन, काल्पनिक एवं झुठा बताया गया है। संचालन पदाधिकारी का मंतब्य :-
संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुपूरक प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप को भी पूर्णतः सत्य प्रमाणित किया गया है।24 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021 संचालन पदाधिकारी के मंतब्य एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि आरोप कर्त्ता श्री महेन्द्र सिंह वल्द अलगु चौधरी, ग्रामपो0थाना- कोचस से दाखिल खारिज करने के मामले में रिष्वत की मांग की एवं रिष्वत नहीं देने के कारण प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप सूचक की षिकायत पर श्री उपाध्याय को दिनांक 05.05.09 को निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इससे स्पश्ट होता है कि आपने अपने पद का दुरूपयोग किया एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जो प्रमाणित होता है। उक्त सभी आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं।
संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय का ज्ञापांक 69/स्था0, दिनांक 06.02.19 द्वारा श्री उपाध्याय से द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 26.02.2019 की संध्या 5ः00 बजे तक समर्पित करने को कहा गया तथा उन्हें यदि विशय वस्तु से संबंधित किसी प्रकार के कागजात की आवष्यकता हो तो निर्धारित तिथि के पूर्व मांग करने का आदेष द्वितीय कारणपृच्छा में दिया गया था। आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा दिनांक 26.02.2019 को समर्पित किया गया जिसमें अपने उपर लगे सभी आरोपो से इन्कार किया है। श्री उपाध्याय द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व किसी कागजात के लिए न तो आवेदन दिया गया और न हीे मौखिक रूप से किसी कागजात की मांग करने हेतु कार्यालय में सम्पर्क किया गया।
बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (ख) के प्रावधानानुसार ''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा या धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हो तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंषन से उस हानि की पूरी या आंषिक क्षति की राषि वसूल कर सकती है''।
अतएव सम्यक् विचारोपरान्त बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (ख) के परन्तुक 'ख' स्पश्टीकरण में निहीत (क) कें प्रावधानानुसार विभागीय कार्यवाही उस समय चलाई गई समझी जायेगी जब पेंषन भोगी सेवक के विरूद्ध आरोपित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलम्बित कर दिया गया हो, के आलोक में रिष्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जाने संबंधी प्रमाणित आरोपों अन्य प्रमाणित आरोपों के कारण मैं धर्मेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, रोहतास श्री रामनाथ उपाध्याय, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, कोचस सम्प्रति अंचल कार्यालय, संझौली का शत् प्रतिषित पेंषन एवं उपादान की राषि जप्ति का दण्ड अधिरोपित करता हूँ।
श्री रामनाथ उपाध्याय, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी के संबंध में पूर्ण विवरण :- 1. नाम :- श्री रामनाथ उपाध्याय 2. पिता का नाम :- स्व0 बच्चु उपाध्याय 3. पदनाम :- राजस्व कर्मचारी (सेवा निवृत दिनांक 30.04.2013) 4. जन्म तिथि :- 01.05.1953 5. राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की तिथि - 30.12.1972 6. वेतनमान :- 9300-34800, ग्रेड पे- 4800 7. स्थायी पता :- ग्राम- करौंदी, पो0- नटवार, थाना- नटवार, जिला- रोहतास।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in25 बिहार गजट, 21 अप्रील 2021
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
सूचना
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No. 401---I, ABHISHEK S/o Jitendra Pandey R/o Adarsh Colony Rd.no.1, Khemnichak, New Jaganpura, Patna-27. I have added Surname (Pandey) in my name. So I'll be known as Abhishek Pandey as declared in affidavit no. 910/08.02.2021.
ABHISHEK.
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सं0 402--मैं जग्गु राय, पिता- स्व0 खलधारी सिंह, ग्राम- काशीपुर चकबीबी, पो0- बिदुपुर (आर.एस), थाना- राजापाकर, अंचल- हाजीपुर, जिला- वैशाली का स्थायी निवासी हूँ। मैं जग्गु राय, पिता- स्व0 खलधारी सिंह के नाम से जाना वो पहचाना जाता हूँ। शपथ-पत्र संख्या- 2098, दिनांक- 16.09.2020 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि आज से मैं जग्गु सिंह पिता- स्व0 खलधारी सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।
जग्गु राय। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in