;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू17द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू17द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 31;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 2;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू13द्धरु 2;बपकरू25द्ध21
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ पि0वर्ग/स्था0-15-111/2013-24 पि0वर्ग/स्था0-15-111/2013-24 पि0वर्ग/स्था0-15-111/2013-24 पि0वर्ग/स्था0-15-111/2013-24 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ———
सेवा में,सेवा में,सेवा में,सेवा में, महालेखाकार, महालेखाकार, महालेखाकार, महालेखाकार, बिहार, पटना।बिहार, पटना।बिहार, पटना।बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-19 मार्च पटना, दिनांक-19 मार्च पटना, दिनांक-19 मार्च पटना, दिनांक-19 मार्च 2021202120212021 विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं एवं संस्थान के आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं एवं संस्थान के आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं एवं संस्थान के आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियरख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियरख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियरख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ों के प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय कल्याण विभाग के आलोक में दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिषा-निदेषों की स्वीकृति। प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिषा-निदेषों की स्वीकृति। प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिषा-निदेषों की स्वीकृति। प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिषा-निदेषों की स्वीकृति।
आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।
2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिषा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, षारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देष्य से राज्य के 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। उक्त सभी आवासीय विद्यालयों में कक्षा-6 से कक्षा 102 की कक्षाएँ संचालित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को आवासन की सुविधा दी जा रही है। आवासित छात्राओं के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ भवन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यकर एवं रूचिकर भोजन एवं दवा आदि की व्यवस्था हेतु विभाग सतत प्रयासरत है।
3. विभागीय पत्रांक-1573, दिनांक-01.09.2014 द्वारा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विगत वर्षो में महँगाई दर में वृद्धि हुई है। महँगाई दर में वृद्धि के मद्देनजर पूर्व निर्धारित दर में पुनः संषोधन की आवष्यकता महसूस की जा रही है, जिससे दैनिक आवष्यकताओं की वस्तुएँ एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियाँ एवं सेवायेें गुणवाापूर्ण ढंग से छात्राओं2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू26द्धः 2;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू13द्धरु 2;बपकरू25द्ध21 को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही, र्वामान परिप्रेक्ष्य में परिमार्जित एवं अद्यतन रूप से समेकित निर्देष निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं की दैनिक आवष्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवष्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर में संशोधन की स्वीकृति तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिषा-निदेषों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. भोजनादि मद में प्रस्तावित वृद्धि के आलोक में आवासीय विद्यालयों के छात्राओं के लिए मेन्यू परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-1111 के रूप में संलग्न है।
6. विद्यालय के छात्राओं के पोषाक एवं अन्य आवष्यक सामग्री से संबंधित विवरणी एवं दिशा-निर्देश परिषिष्ट-2, 3, 4 परिषिष्ट-2, 3, 4 परिषिष्ट-2, 3, 4 परिषिष्ट-2, 3, 4 के रूप में संलग्न है। 7. उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में राशि का व्यय भार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-षिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विपत्र कोड संख्या-11-2225032770010 के अंतर्गत विकलनीय होगा। 8. इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। 9. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 10. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।
राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 2;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू13द्धरु 2;बपकरू25द्ध21 परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट-1 आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण आवासीय विद्यालयों के छात्राओं हेतु मेनु का निर्धारण
| क्र0 | वार | सुबह में पी0टी0 के पहले | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NaN |
| 1 | सोमवार | अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु री (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्रामरिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्रामचीनी-30 ग्राम) | चावल, दाल सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग ्र ाम एवं सलाद-50 ग्राम) | NaN |
| 2 | मंगलवार | अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु लावछोला (चावल-50 ग्रामकाबुली चना-50 ग्राम) | चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम ) | NaN |
| 3 | ब ु धवार | अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु री (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्रामरिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्रामचीनी-30 ग्राम) | चावल, दाल सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग ्र ाम एवं सलाद-50 ग्राम) | NaN |
| 4 | ग ु रूवार | अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु री (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50ग्रामरिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्रामअण्डा उबला-1) | चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम ) | NaN |
| 5 | शुक्रवार | अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु री (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50ग्रामरिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्रामचीनी-30 ग्राम) | चावल, दाल, बेसन की सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, बेसन-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम) | NaN |
| 6 | शनिवार | अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु लावछोला (चावल-50 ग्रामकाबुली चना-50 ग्राम) | चावल, दाल सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40ग्राम, सब्जी-150 ग ्र ाम एवं सलाद-50 ग्राम) | NaN |
| 7 | रविवार | अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम | प ु री (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50ग्रामरिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्रामअण्डा उबला-1) | चावल, दाल, चिकेन/मटन/मछली/ पनीर एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, चिकेन/मटन/मछली/ पनीर/सब्जी-100 ग्राम एवं सलाद-50 ग ्र ाम) | NaN |
| क्र0 | वार | संध्या का नाश्ता | रात्रि का भोजन | NaN | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | NaN | |
| 1 | सोमवार | समोसा-2 एवं चटनी | रोटी, सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं खीर (आटा-100 ग्रामसब्जी-150 ग्रामएवं दूध-100 ग्रामचावल-25 ग्रामचीनी-30 ग्राम) | NaN | |
| 2 | मंगलवार | मौसमी फल(150 ग्राम) | रोटी, सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं सलाद (आटा-100 ग्रामसब्जी-150 ग्रामएवं सलाद-50 ग्राम) | NaN | |
| 3 | ब ु धवार | चाकलेटबिस्कुट-2 पीस | रोटी, अण्डा करी/सब्जी(आलूमौसमी सब्जी) एवं खीर(आटा-100 ग्रामअण्डा-1/ सब्जी-150 ग्रामएवं दूध-100 ग्रामचावल-25 ग्रामचीनी-30 ग्राम) | NaN | |
| 4 | ग ु रूवार | समोसा-2 एवं चटनी | चावल, दाल, सब्जी (आलूमौसमी सब्जी) एवं सलाद(चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम) | NaN | |
| 5 | शुक्रवार | मौसमी फल (150 ग्राम) | रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्रामपनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग ाम एवं दूध-100 ग्रामसेवई-25 ग्रामचीनी-30 ग्राम) ्र | NaN | |
| 6 | शनिवार | चाकलेटबिस्कुट-2 पीस | खिचड़ी, चोखा एवं पापड़ (चावल-100 ग्राम, दाल-50 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं पापड़-1 मध्यम साईज का) | NaN | |
| 7 | रविवार | मौसमी फल (150 ग्राम) | रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्रामपनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग ाम एवं दूध-100 ग्रामसेवई-25 ग्रामचीनी-30 ग्राम) ्र | NaN |
परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-2
| क्र क्र....सससस.... क्र क्र | मद का नाम | स्वीकृत प्रावधान |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | फ्रॉक/कुर्ता/साड़ी | 5 प्रति वर्ष |
| 2 | सलवार/पेटीकोट | 5 प्रति वर्ष |
| 3 | ब्लाउज | 5 प्रति वर्ष |
| 4 | नाईटी/नाईट शूट | 2 प्रति वर्ष |
| 5 | समीज | 2 प्रति वर्ष |
| 6 | अन्तः वस्त्र | 6 प्रति वर्ष |
| 7 | स्वेटर | 2 प्रति वर्ष |
| 8 | तौलिया | 4 प्रति वर्ष |
| 9 | चप्पल | 1 प्रति वर्ष |
| 10 | जूता-मौजा/सैन्डल | 2 प्रति वर्ष |
| 11 | सैनिटरी पैड | 12 पीस के 12 पॉकेट प्रति वर्ष |
| 12 | मच्छरदानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्त्तन, फर्नीचर आदि | 2 प्रति वर्ष |
| क्र क्र....संसंसंसं.... क्र क्र | मद का नाम | स्वीकृत स्वीकृत दर स्वीकृत स्वीकृत |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भोजन (जलपान सहित) (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति माह | ` 2300/- |
| 2 | तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु (वर्ग 6 से 12 तक) प्रति छात्रा प्रति वर्ष | ` 7500/- |
| 3 | पठन-पाठन सामग्री प्रति छात्रा (वार्षिक व्यय) (वर्ग 6 से 12 तक) | ` 2150/- |
| 4 | ब ेड सीट, चादर, तकिया, दरी (प्रति छात्रा प्रति वर्ष) | ` 1200/- |
| 5 | 1. खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | ` 2,40,000/- |
| 2. पुस्कालय व्यय (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | ` 2,88,000/- | |
| 3. दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | ` 4,80,000/- | |
| 6 | व्यावसायिक प्रशिक्षण ( वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा) | ` 1240/- |
| 7 | कौशल विकास (वर्ग 6 से 12 तक वार्षिक व्यय प्रति छात्रा) | ` 1240/- |
| 8 | सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | ` 29,820/- |
| 9 | डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | (1) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर स्थानीय पेट्रोल पंप से (2) डीजल की मात्रा इंजन की क्षमता एवं MVI द्वारा निर्धारित मापदंड पर |
| 10 | सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | ` 4,07,800/- |
| 11 | बिहार परिभ्रमण | मुख्यमंत्री बिहार भ्रमण योजना `80,000/- प ्र तिवर्ष प्रति 50 छात्रा। |
| 12 | सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के स्तर से आउट सोर्सिंग के आधार पर। |
नोटः- रसोईगृह एवं भोजनगृह में कीडा मारने वाला मशीन (Insect Killer Machine), सैनेटरी नैपकीन, वेडिंग मशीन, आर0ओ0 सिस्टम मशीन (R.O Machine) एवं सी0सी0 कैमरा उप विकास आयुक्त के स्तर पर गठित क्रय समिति के द्वारा निर्धारित मानक, दर के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा। राशि का व्यय सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा5 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 2;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू13द्धरु 2;बपकरू25द्ध21 परिशिष्ट-4परिशिष्ट-4परिशिष्ट-4परिशिष्ट-4
| क्र0क्र0क्र0क्र0 | मद का नाम | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भोजन (जलपान सहित) प ्र ति छात्रा प ्र ति माह (वर्ग-6 से 12 तक) | i. निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। ii. विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोग्राफी के सत्यापन के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा। iii. मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने/विशेष परिस्थिति में मेस स ंचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक/प्रधानाध्यापक की होगी। |
| 2 | वस्त्र, तेल, साबुन, सर्फ, दवा, प्रति छात्रा प्रति वर्ष (वर्ग 6-12 तक) | वस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्र i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनर्त छात्राओं को वस्त्रादि मद में अनुमान्य राशि का भुगतान DBT माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। ii. विद्यालय पोशाक में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिषा-निर्देष निर्गत किया जाएगा। iii छात्राओं के बैंक खाते में राषि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प ्र धानाध्यापक विद्यालय में पोशाक क्रय करवाना सुनिष्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राषि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। तेल, साबुन, सर्फ, तेल, साबुन, सर्फ, तेल, साबुन, i. स ं ब ं धित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर स ं ब ं धित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेषों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राषि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। दवादवादवादवा i संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल के चिकित्सक को रोस्टर निर्धारित कर विद्यालय में प ्र तिनिुयक्त किया जायेगा। चिकित्सक के परामर्ष के आलोक में संबंधित प ्र धानाध्यापक द्वारा दवा की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एजेंसी/दर के आलोक में किया जायेगा। ii संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेषों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राषि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। |
| 3 | पठन पाठन सामग्री प्रति छात्रा वार्षिक (वर्ग-6 से 12 तक) | i. स ं ब ं धित छात्राओं की विवरणी एवं बैंक खाता संख्या प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर स ं ब ं धित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के द्वारा DBT के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेषों के आलोक में छात्राओं को अनुमान्य राषि उनके खाता में हस्तांतरित की जायेगी। ii छात्राओं के बैंक खाते मे ं राषि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प ्र धानाध्यापक विद्यालय बाजार में पठन-पाठन सामग्री की उपलब्धता के आलोक में पठन-पाठन सामग्री क्रय करवाना सुनिष्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राषि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। |
| 4 | ब ेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट हेतु | i. सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को बेड सीट, चादर, तकिया, दरी मैट में अनुमान्य राषि का भुगतान DBT के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते किया जाएगा। |
| ii. विद्यालय में बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट में एकरूपता के लिए विभाग स्तर से डिजाईन एवं रंग के संबंध में दिषा-निर्देष निर्गत किया जायेगा। iii. छात्राओं के बैंक खाते में राषि अंतरित होने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित प ्र धानाध्यापक बेड सीट, चादर, तकिया, दरी, मैट क्रय करवाना सुनिष्चित करेंगे तथा संबंधित छात्राओं से अभिश्रव प्राप्त कर समेकित अभिश्रव राषि के समायोजन हेतु जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। | ||
| 5 | खेलकूद सामग्री/ प ्र तियोगिता/ पुस्तकालय व्यय/दैनिक समाचार पत्र/ पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता i. खेल कूद सामग्रियों की अनुमान्यता के आलोक में छात्रा की गठित समिति के मांग के अनुसार प्रधानाध्यापक के द्वारा अधियाचना जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय अनुदेषों के आलोक में उपलब्ध राषि के अनुरूप खेल-कूद सामग्रियों का क्रय किया जायेगा। पुस्तकालय ii. छात्राओं एवं षिक्षकों की अधियाचना के आलोक में संबंधित विद्यालय के प ्र धानाध्यापक के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा, जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राषि उपलब्ध करायी जायेगी। दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका द ैनिक समाचार पत्र/पत्रिका द द iii दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका पर व्यय होने वाले विपत्रों को प्रति हस्ताक्षर कर प ्र धानाध्यापक के द्वारा विपत्र जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जिसके आलोक में राषि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। |
| 6 | व्यवसायिक प्रशिक्षण (वर्ग-6 से 12 तक ) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा | i. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कौषल विकास मिषन के द्वारा चयनित एजेंसी एवं दर के आलोक में व्यवसायिक प्रषिक्षण/कौषल विकास के लिए स ं ब ं धित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आवंटित एजेंसी के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राषि के आलोक में छात्राओं को प ्र षिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। |
| 7 | कौशल विकास (कम्प्यूटर प ्र शिक्षण) (वर्ग-6 से 12 तक) वार्षिक व्यय प्रति छात्रा | i. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेषों के आलोक में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थान का चयन एवं दर का निर्धारण किया जायेगा। ii. संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय क्रय समिति के स्तर से अनुषंसित संस्थान के साथ एकरारनामा किया जायेगा तथा उपलब्ध राषि के आलोक में छात्राओं को प्रषिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। |
| 8 | स ास्कृतिक कार्यक्रम, ं वार्षिकोत्सव, वागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | छात्राओं एवं षिक्षकों की अधियाचना के आलोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी सेे संबंधित प्रस्ताव पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जिसके आलोक में व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा इस सदर्भ में मानक संचालन प ्र क्रिया (SOP) निर्गत किए जाएंगे। |
| 7 | डीजल (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | प ्र धानाध्यापक की अधियाचना के आलोक में डीजल पर व्यय होने वाले विपत्रों का भुगतान जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किया जायेगा। |
| 8 | सफाई मद (वार्षिक व्यय प ्र ति विद्यालय) | उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प ाप्त कर आउटसोर्सिग के आधार पर सफाई के लिए एजेन्सी का चयन किया जाएगा, ्र जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक की अनुषंसा के आलोक में राषि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। |
| 9 | सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय) | उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का अनुमोदन प ाप्त कर राज्य सरकार के नियमों के अधीन आउटसोर्सिग के आधार पर एजेन्सी का ्र चयन कर आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। राषि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। |
पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।
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