;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
1;बपकरू18द्ध ट्ठ;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध 1;बपकरू24द्ध43 ;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू30द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू4द्ध 333 ;बपकरू4द्ध ष्;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध : 2;बपकरू28द्ध21
गृह गृह गृह गृह विभागविभागविभागविभाग (कारा)(कारा)(कारा)(कारा)
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
10101010 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
सं0 सं0 सं0 सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-12/2014-2416-2416-2416-2416----भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित)'' में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली ''बिहार कारा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021'' कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध : 2;बपकरू28द्ध21 ''(''(''(''(vii) बिहार कारा सेवा में चयन हेतु शारीरिक मापदण्ड वही होगा जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु ) बिहार कारा सेवा में चयन हेतु शारीरिक मापदण्ड वही होगा जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु ) बिहार कारा सेवा में चयन हेतु शारीरिक मापदण्ड वही होगा जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु ) बिहार कारा सेवा में चयन हेतु शारीरिक मापदण्ड वही होगा जो बिहार पुलिस सेवा के चयन हेतु विहित है।'' विहित है।'' विहित है।'' विहित है।''
बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-7 में उपनियम (iv) का जोड़ा जाना।-) का जोड़ा जाना।-) का जोड़ा जाना।-) का जोड़ा जाना।-उक्त नियमावली के 4. बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-7 में उपनियम ( बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-7 में उपनियम ( बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम-7 में उपनियम (
नियम 7 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जायेगा :-
''(''(''(''(iv) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि ) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि ) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि ) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वे विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे एवं कोषागार प्रशिक्षण भी संतोषजनक तभी मिलेगी जब वे विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे एवं कोषागार प्रशिक्षण भी संतोषजनक तभी मिलेगी जब वे विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे एवं कोषागार प्रशिक्षण भी संतोषजनक तभी मिलेगी जब वे विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे एवं कोषागार प्रशिक्षण भी संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेंगे।'' रूप से पूर्ण कर लेंगे।'' रूप से पूर्ण कर लेंगे।'' रूप से पूर्ण कर लेंगे।''
बिहाबिहाबिहाबिहार-र-र-र-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,