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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2021

Published 01 October 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-10-01.840
Languages
English, Hindi

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 05/स्था0(मुकदमा)-11/2014-6182/परि0 05/स्था0(मुकदमा)-11/2014-6182/परि0 05/स्था0(मुकदमा)-11/2014-6182/परि0 05/स्था0(मुकदमा)-11/2014-6182/परि0 परिवहन परिवहन परिवहन परिवहन विभागविभागविभागविभाग —— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 27 सितम्बर27 सितम्बर27 सितम्बर27 सितम्बर 2021202120212021 श्री नरेष पासवान, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा रंगे-हाथों रू0 45,000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिष्वत लेते पकडे जाने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद श्री पासवान के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-048/2008 दर्ज किया गया। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त होते ही कार्यालय आदेष सं0-4771, दिनांक-30.07.2008 द्वारा श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया तथा निम्न आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया :-

(i) श्री पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापन अवधि में दिनांक-30.07.2008 को निगरानी विभाग, बिहार, पटना की जाँच टीम द्वारा परिवादी श्री पिन्टू सिंह से रू0 45,000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिष्वत लेते हुए श्री पासवान को नवादा स्थित इनके आवास पर रंगे-हाथों पकड़ा गया। साथ ही इनके सरकारी आवास की तलाषी के क्रम में रू0 9,000/- (नौ हजार रूपये) मात्र नकद एवं तीन जमीन का केबाला एवं भारतीय स्टेट बैक, खगड़िया शाखा के खाता सं0-01190019586 का पासबुक मिला।

(ii) श्री पासवान द्वारा घूस के रू0 45,000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र को स्वीकार करने के पश्चात निगरानी जाँच टीम द्वारा इनके चितकोहरा, पटना स्थित घर की तलाषी ली गयी जहाँ से अन्य सामानों के अतिरिक्त रू0 4,14,300/-(चार लाख चौदह हजार तीन सौ रूपये) मात्र नकद की बरामदगी हुई।

(iii) उक्त घटना के संबंध में श्री पासवान के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड सं0 048/2008 में ये प्राथमिकी अभियुक्त है। इनके विरूद्ध धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के तहत्‌ उक्त काण्ड दर्ज किया गया है।

(iv) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 (1)(i),(ii),(iii) का उल्लंघन श्री पासवान द्वारा किया है। (v) श्री पासवान एक भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और सरकारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेष सं0-5797, दिनांक-16.09.2008 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

3. चूँकि श्री पासवान दिनांक-31.07.2009 को सेवानिवृत्ति हो चुके थे, फलस्वरूप विभागीय आदेष सं0-1785, दिनांक-27.04.

2011 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (ख) के अन्तर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी गई। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध

4. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के पत्रांक-536, दिनांक-30.12.2011 द्वारा विभाग को अधिगम प्राप्त हुआ। प्राप्त अधिगम के अनुसार श्री पासवान के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गए। 5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम, जिसमें सभी आरोप प्रमाणित पाये गये थे, के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत विभाग द्वारा श्री पासवान को बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (क) के तहत विभागीय आदेष सं0-880, दिनांक-12.02.2014 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की भी सहमति प्राप्त थी :-

(i) पूर्ण पेंषन पर सदा के लिए रोक, (ii) निलंबन अवधि 30.07.2008 से 31.07.2009 तक में इनको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

6. उक्त दण्डादेष के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No- 11185/2014 नरेष पासवान बनाम बिहार राज्य तथा अन्य दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-03.01.2018 को न्यायादेष पारित किया गया, जिसमें विभागीय कार्यवाही के संचालन को प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए विभाग द्वारा पारित दण्डादेष सं0- 880, दिनांक-12.02.2014 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेष पारित किया गया की "However, it would be open to the disciplinary authority to proceeed afresh in accordance with the procedure prescribed in the Bihar CCA Rules after giving due opportunity to the petitioner applying the principles of natural justice. 7. उक्त न्यायादेष के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत विभागीय पत्रांक-4564 दिनांक-11.07.2018 द्वारा आवेदन के माध्यम से एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखने हेतु श्री पासवान को निदेष दिया गया। श्री पासवान द्वारा आवेदन के माध्यम से दिनांक-16.07.2018 को अपना पक्ष विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान के कथन को तथ्यहीन मानते हुए इनके विरूद्ध संलग्न आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत कराने का निर्णय लिया गया। 8. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं0-4927, दिनांक-31.07.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। 9. संचालन पदाधिकारी -सह-संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8305, दिनांक-02.12.2020 द्वारा अधिगम विभाग को प्राप्त हुआ। अधिगम के अनुसार श्री पासवान के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक-49, दिनांक-05.01.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम को नैसर्गिक न्याय के तहत श्री पासवान को भेजते हुए 15 दिनों के अन्दर ़द्वितीय लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त पत्र के आलोक में श्री पासवान द्वारा दिनांक-05.02.2021 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अपना लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया। श्री पासवान के आवेदन पर विचार करते हुए विभागीय पत्रांक-1212, दिनांक- 18.02.2021 द्वारा श्री पासवान को लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत के तिथि से 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। अतिरिक्त दिये गए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी श्री पासवान द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया। 10. तत्पश्चात्‌ श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की प्रकृति, तथ्य एवं गंभीरता को देखते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) एवं नियम-139 के तहत ''सदा के लिए पूर्ण पेंशन पर रोकसदा के लिए पूर्ण पेंशन पर रोकसदा के लिए पूर्ण पेंशन पर रोकसदा के लिए पूर्ण पेंशन पर रोक '' लगाने निर्णय लिया गया। 11. विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-3828, दिनांक-08.07.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक-1874/लो0से0आ0, दिनांक-22.09.2021 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। 12. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नरेश पासवान, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) एवं नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत ''सदा के लिए पूर्ण पेंषन पर ''सदा के लिए पूर्ण पेंषन पर ''सदा के लिए पूर्ण पेंषन पर ''सदा के लिए पूर्ण पेंषन पर रोक'' रोक'' रोक'' रोक'' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। श्री पासवान को निलंबन अवधि 30.07.2008 से 31.07.2009 तक में जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रकाशित किया जाय तथा इसकी आआआआदेश्देश्देश्देशााा :-ः-ः-ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) - अस्पष्ट,(ह0) - अस्पष्ट,(ह0) - अस्पष्ट,(ह0) - अस्पष्ट, उप सचिव।उप सचिव।उप सचिव।उप सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-10-01.840/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-10-01.840.