निबंधन la[;k पी0टी0-40 बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 7-7 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
पूरक
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पूरक-क 8-92 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------- अधिसूचनाएं 24 सितम्बर 2021
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2805/प॰व॰--श्री ए.के. प्रसाद, भा॰व॰से॰, (BH:88), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार, पटना अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वानिकी विकास निगम लि. पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि. पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2806/प॰व॰--श्री राकेश कुमार, भा॰व॰से॰, (BH:91), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आदर््र भूमि, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री राकेश कुमार, भा॰व॰से॰, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2807/प॰व॰--श्री अरविन्दर सिंह, भा॰व॰से॰, (BH:95), मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-1853 दिनांक-22.07.2021 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति दी गयी है, को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री अरविन्दर सिंह, भा॰व॰से॰, मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2808/प॰व॰--श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा॰व॰से॰, (BH:2000), मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2809/प॰व॰--श्री सुरेन्द्र सिंह, भा॰व॰से॰, (BH:01), निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना तथा मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2810/प॰व॰--श्री संजय कुमार सिन्हा, भा॰व॰से॰, (BH:08), वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय जो सम्प्रति स्वास्थ्य कारणों से दिनांक-30.09.2021 तक अवकाश में हैं, को उनके अनुरोध के आलोक में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2811/प॰व॰--श्री मनीष कुमार वर्मा, भा॰व॰से॰, (BH:19), जो ऑन जॉब प्रशिक्षण के पश्चात सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं को अगले आदेश तक संलग्न पदाधिकारी के रूप में रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम में पदस्थापित किया जाता है।
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2812/प॰व॰--श्री राम सुन्दर एम., भा॰व॰से॰, (BH:19), जो ऑन जॉब प्रशिक्षण के पश्चात सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं को अगले आदेश तक संलग्न पदाधिकारी के रूप में मुँगेर वन प्रमंडल, मुँगेर में पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।3 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021
4 अक्तूबर 2021
सं0 बि०व०से०(स्था०)-07/2012-2923/प०व०ज०प०--वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06. 2003, संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 एवं संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 तथा 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5152-वि० दिनांक-21.05.2013 एवं संकल्प संख्या-3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-504-वि० दिनांक-16.01.2014 के आलोक में दिनांक-07.09.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-4 मेंं अंकित तिथि से लेवल-13 में तृतीय रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वी—ति प्रदान की जाती है :-
| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | नियुक्ति की तिथि | तृतीय रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अवधेश कुमार ओझा, वरीय उप वन संरक्षक/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमडल, नवादा | 02.04.1990 | श्री ओझा को दिनांक-02.04.2020 के प्रभाव से लेवल-13 में तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ की स्वी—ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इनके विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई में दर्ज कांड संख्या-1/2017 में सक्षम न्यायालय के निर्णय के फलाफल से यह वित्तीय उन्नयन प्रभावित होगा। |
2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
3. वित्तीय लाभ वैयक्तिक आधार पर मिलने के कारण इनकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटी या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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27 सितम्बर 2021
सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019-2834/प॰व॰--श्री अरविन्दर सिंह, भा॰व॰से॰, (BH:95), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार-मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक (आई. टी.), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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वित्त विभाग
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अधिसूचना
4 अक्तूबर 2021
सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-04/2021-6739/वि॰--बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित 24 (चौबीस)
| क्र॰ | पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थान | मेघा क्रमांक | सेवा संपुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री मयुर चन्दन, लेखा पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 02 | 18.02.2021 |
| 2 | श्री सौरभ कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी। | 10 | 21.02.2021 |
| 3 | श्री गोविन्द झा, सहायक कोषागार पदाधिकारी निर्माण भवन, पटना। | 13 | 22.02.2021 |
| 4 | श्री सुमन कुमार यादव, सहायक कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर। | 15 | 21.02.2021 |
| 5 | श्री मुकुन्द शेखर, सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 19 | 28.02.2021 |
| 6 | श्री शम्भु कुमार पटेल, सहायक कोषागार पदाधिकारी, बांका। | 20 | 08.03.2021 |
| 7 | श्री अजित कुमार सिंह, स॰आ॰वि॰स॰, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। | 21 | 01.03.2021 |
| 8 | श्री शशि कान्त सुमन, सहायक कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना। | 23 | 18.02.2021 |
| 9 | श्री प्रकाश कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी। | 24 | 01.03.2021 |
| 10 | श्री राजवंत कुमार सिंह, सहायक कोषागार पदाधिकारी, बक्सर। | 27 | 17.03.2021 |
| 11 | श्री अमित कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना। | 30 | 27.02.2021 |
| 12 | श्री शशि भूषण कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद। | 33 | 18.02.2021 |
| 13 | श्री अमित कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, नालंदा। | 41 | 01.03.2021 |
| 14 | श्री प्रकाश चन्द्र, सहायक कोषागार पदाधिकारी, नवादा। | 44 | 18.02.2021 |
| 15 | श्री सीतेश कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)। | 51 | 01.03.2021 |
| 16 | श्री कमल नाथ ठाकुर, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सहरसा। | 52 | 21.02.2021 |
| 17 | श्री श्याम किशोर पटेल, सहायक कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)। | 56 | 18.02.2021 |
| 18 | श्री मणिभूषण कुमार, लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 58 | 28.02.2021 |
| 19 | श्री जयन्त कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, प॰ चम्पारण (बेतिया)। | 59 | 01.03.2021 |
| 20 | श्री सुनील कुमार संत, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ। | 62 | 20.02.2021 |
| 21 | श्री मनोज कुमार शर्मा, स॰आ॰वि॰स॰, वित्त विभाग। | 75 | 18.02.2021 |
| 22 | श्री धनंजय कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)। | 78 | 19.02.2021 |
| 23 | श्रीमती कुमारी किरण सिंह, लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 89 | 28.02.2021 |
| 24 | श्रीमती दीपमाला, सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 131 | 18.02.2021 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गोरखनाथ, विशेष सचिव।
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समाज कल्याण विभाग
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अधिसूचना
16 सितम्बर 2021
सं०-स0क0निग0-36/2021-3877--(cid:7088)ीमती कु मारी सीमा, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रो(cid:7061)ाम पदाधिकारी- सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद के विरू(cid:7373) जिला प्रो(cid:7061)ाम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस), जहानाबाद के पत्रांक-1076 दिनांक 16.06.2021 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-'क' में वित्तीय नियमावली के विरू(cid:7373) कार्य करके प्रभारी नाजिर के सहयोग से 37 लाख रूपये से अधिक की सरकारी राशि का गबन करने में सहयोगी रहने, गबन करने के मंशा से जिला प्रो(cid:7061)ाम पदाधिकारी, जहानाबाद के मोबाईल नं० की जगह तत्कालीन प्रभारी नाजिर के मोबाईल नम्बर को अधिकृ त कर नेट बैं(cid:7412)कग एवं बैंक कार्य कराये जाने जिसके फलस्वरूप संबंधित नाजिर द्वारा 15 लाख से अधिक की सरकारी राशि नेट बैं(cid:7412)कग के माध्यम से अपने निजी खाते में हस्तांतरित करने आदि ఀ का आरोप प्रतिवेदिఀत किया गया। प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-2596 दिनांक- 08.07.2021 एवं पत्रांक-2991 दिఀनांक 30.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक- 493 दिनांक 15.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी को तत्काल निलंबित करते (cid:7263)ए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
अत: उक्त परिप्रे(cid:7023)य में (cid:7088)ीमती कु मारी सीमा, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रो(cid:7061)ाम पदाधिकारी -सह- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
1. निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 2. निलंबन अवधि में निलंबन अवधि का मुख्यालय प्रम(cid:7003)डलीय आयुक्त मगध प्रम(cid:7003)डल का कार्यालय, गया निर्धारित किया जाता है।
3. विभागीय कार्यवाही के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमेश कु मार झा, संयुक्त निदेशक ।5 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021
बिहार विधन सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
30 सितम्बर 2021
सं0 क्रविस-02/1994-4958/विस--बिहार विधन सभा सचिवालय के क्रय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-
श्री अनिल कुमार जायसवाल, प्रभारी सचिव, सभापति,
श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, सदस्य,
श्री असीम कुमार, उप सचिव, सदस्य,
श्री राज कुमार राम, उप सचिव, सदस्य,
श्री सुनील कुमार, अवर सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाध्किारी, सदस्य ।
उप सचिव ।
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20 सितम्बर 2021
सं0 2स्था-173/21-1878/विस ।--सभा सचिवालय के श्री संतोष कुमार, आप्त सचिव जो वेतन स्तर-9 में प्रतिमाह 58,000/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक 31.08.2021 से 16.09.2021 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । इनके कोष में कुल-283 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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20 सितम्बर 2021
सं0 2स्था-52/2021-1880/ विस ।--श्रीमती सुजाता मिश्रा, उप निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध् संदर्भ, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना जो वेतन स्तर-11 में 93,800/- ;तिरानबे हजार आठ सौद्ध रूपये प्रतिमाह वेतन पाती हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एलटीसी सुविध के तहत दिनांक-17.09.2021 से 20.09.2021 तक पटना से हैदराबाद ;आन्ध््र प्रदेशद्ध एवं हैदराबाद ;आन्ध््र प्रदेशद्ध से पटना की यात्राा के निमित दिनांक-17.09.2021 एवं 20.09.2021 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवर सचिव।
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15 सितम्बर 2021
सं0 खंड 2 स्था-135/2021-1835/विस।--श्री अभिनीत कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार पटना से प्राप्त पत्राांक-1413;22द्ध, दिनांक-06.09.2021 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-23.08.2021 से दिनांक-27.08.2021 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक-28.08.2021 से दिनांक-30.08.2021 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी अनुमति दी जाती है । इनके उपार्जित अवकाश कोष मेंं शेष 19 दिनों का छुट्टी संग्रहित है ।
अवर सचिव।
6 बिहार गजट, 6 vDrwcj 202120 सितम्बर 2021
सं0 2 स्था-167/21-1866/विस।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार पटना से प्राप्त पत्राांक-LR No.: 0381/2021-22 के आलोक में श्री मध्ुप कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-16.08.2021 से 27.08.2021 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक-28.08.2021 से 30.08.2021 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी अनुमति दी जा सकती है । इनके उपार्जित अवकाश कोष में शेष 288 दिनों की छुट्टी संग्रहित रहेगा ।
आदेश से,
अवर सचिव। ---------
14 सितम्बर 2021
सं0 1स्था-186/2018-1801/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा सचिवालय में सूचना का अध्किार अध्निियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न धराओं के कार्यान्वयन / अनुपालन हेतु लोक सूचना पदाध्किारी के रूप में श्री संजय कुमार, अवर सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय को तत्काल प्रभाव से प्राध्कृित किया जाता है । एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभा सचिवालय की अध्सिूचना इस हद तक संशोध्ति समझा जाय ।
अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
अवर सचिव। ---------
3 सितम्बर 2021
सं0 1स्था-186/2018-1732/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा सचिवालय में सूचना का अध्किार अध्निियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न धराओं के कार्यान्वयन / अनुपालन हेतु प्रथम अपीलीय प्राध्किार के रूप में श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधन सभा सचिवालय को तत्काल प्रभाव से प्राध्कृित किया जाता है । एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभा सचिवालय की अध्सिूचना इस हद तक संशोध्ति समझा जाय ।
अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।
--------- बिहार राज्य आपदा प्र्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) पन्त भवन, द्वितीय तल, पटना-1 ------- प्रभार प्रतिवेदन 30 सितम्बर 2021 सं0 2178--अधोहस्ताक्षरी मैं यशस्पति मिश्र,बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-96/19) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-12/प0(मू0को0)-405/2014 सा0प्र0-11228 दिनांक 23.09.2021 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी श्री मिनेन्द्र कुमारबि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-118/19), सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को आज दिनांक 29.09.2021 के पूर्वाह्न में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रभार सौंपा। (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-12/प0(मू0को0)-405/2014 सा0प्र0-11228 दिनांक 23.09.2021 द्रष्टव्य)।
(मीनेन्द्र कुमार)
(यशस्पति मिश्र) भारमुक्त पदाधिकारी
भारग्राही पदाधिकारी ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना }kjk प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 25—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021
भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------ शुद्धि पत्र 18 फरवरी 2021 सं0 6 एस॰एस॰(11)01/2019-585--विभागीय राज्यादेश संख्या-465, दिनांक-09.02.2021 के साथ संलग्न व्यय विवरणी ख के कॉलम 2 में अंकित विषय शीर्ष-0101.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, 0101.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पतित्तयों का निर्माण एवं 0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन के स्थान पर क्रमशः विषय शीर्ष- 0001.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, 0001.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण एवं 0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेंगे।
2. इसे इस हद् तक संशोधित समझा जाय।
आदेश से, केशवेन्द्र कुमार, विशेष सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना }kjk प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 25—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in8 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021
बिहार गजट
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पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/आरोप-01-25/2014,सा॰प्र॰-11105 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 22 सितम्बर 2021 श्री संजय कुमार, बि॰प्र॰से॰, (कोटि क्रमांक-1112/11) के विरूद्ध वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन काल में सांसद स्थानीय विकास योजना अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय एवं अधिष्ठापन में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4679 दिनांक 30.10.2013 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-18138 दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 11.06.2014) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12939 दिनांक 17.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-1006 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदुपरांत सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7824 दिनांक 01.06.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 16.05.2017) पर विभागीय पत्रांक-11155 दिनांक 30.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी सेे मंतव्य की माँग की गयी। स्मारोंपरांत जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य अप्राप्त रहा। तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से पूर्व में प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी तथा सम्यक विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक-15185 दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी (यथा आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा) के पत्रांक-202/स्था॰, दिनांक 12.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित चार आरोपों में से दो आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया। तदुपरांत जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-1484 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (पत्रांक-187 दिनांक 04.08.2021) प्राप्त हुआ। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपने स्पष्टीकरण में भी किया गया था, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं॰-03 एवं 04 को अंशत प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि :- ''निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्व के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा किया गया। निविदा के पश्चात तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा चुका था। निर्गत कार्यादेश का अधिकांश कार्य भी सम्पन्न कराया जा चुका था। तत्पश्चात् आरोपित पदाधिकारी द्वारा मा॰ सांसद की सहमति के आलोक में कुल 71 कार्यादेश निर्गत किया गया। दिनांक 04.04.2013 को आरोपित पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण करने के पश्चात कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व योजना से संबंधित सभी नियम एवं दिशा-निर्देश का अध्ययन करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिए आरोपित पदाधिकारी अंशतः दोषी प्रतीत होते है।9 बिहार गजट, 6 vDrwcj 2021 योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं॰-1591/यो॰वि॰ दिनांक 18.04.2013 की प्रति आरोपित पदाधिकारी को दिनांक 04.05.2013 को हस्तगत हुआ, जबकि दिनांक 13.04.2013 तक कुल 135 (पूर्व के जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत कुल-64 एवं श्री कुमार द्वारा निर्गत कुल-71 कार्यादेश) कार्यादेश निर्गत किया जा चुका था। योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक-3756/जि॰वि॰ दिनांक 10.11.2011 आरोपित पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण करने के पूर्व ही निर्गत हुआ था, परन्तु पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक-3756 दिनांक 10.11.2011 द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों का अध्ययन कर ही आरोपित पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा लापरवाही बरती गयी है।'' उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1112/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर का लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा अंशत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत उन्हें निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2013-14) (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना }kjk प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 25—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in