;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
1;बपकरू18द्ध ? 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू18द्ध2;बपकरू4द्ध ष्;बपकरू4द्ध
निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन विभागविभागविभागविभाग —— अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना 8888 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर 2021202120212021 सं॰ एम-01-07/2021-47474747—बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2021 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-II दिनांक 06.10.2021 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंगे्रजी में प्रकाषित की जाती है।
बिहार राज्यपाल के आदेष सेे,
मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । प्रेप्रेस :- कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें। :- कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांकः 6 अक्टूबर, 2021/-110001/ दिनांकः 6 अक्टूबर, 2021/-110001/ दिनांकः 6 अक्टूबर, 2021/-110001/ दिनांकः 6 अक्टूबर, 2021/11114 आष्विन, शक, 19434 आष्विन, शक, 19434 आष्विन, शक, 19434 आष्विन, शक, 1943 निर्वाचन सदन अषोक रोड, नई दिल्ली निर्वाचन सदन अषोक रोड, नई दिल्ली निर्वाचन सदन अषोक रोड, नई दिल्ली
सं 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-II—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रेस नोट संख्या / 83/2021 के तहत घोशित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, ईसीआई/प्रेईसीआई/प्रेईसीआई/प्रेईसीआई/प्रे....नोनोनोनो..../ 83/2021 के तहत घोशित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, / 83/2021 के तहत घोशित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, / 83/2021 के तहत घोशित 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, एवं हिमाचल प्रदेष राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक-1 के अनुसार) के लिए कार्यक्रम की घोशणा की गई के अनुसार) के लिए कार्यक्रम की घोशणा की गई के अनुसार) के लिए कार्यक्रम की घोशणा की गई के अनुसार) के लिए कार्यक्रम की घोशणा की गई मध्यप्रदेष मध्यप्रदेष मध्यप्रदेष मध्यप्रदेष एवं हिमाचल प्रदेष राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक- एवं हिमाचल प्रदेष राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक- एवं हिमाचल प्रदेष राज्यों और 14 राज्यों के 30 विधान सभाओं (अनुलग्नक-
थी; औरःथी; औरःथी; औरःथी; औरः
यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिश्ट किया गया है कि '' (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाषन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेष द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-
(क) साधारण निर्वाचन की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;
परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पष्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्श तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा''
अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृश्टिगत, 30-10-2021 (षनिवार) को पूर्वाहन 6.00 बजे से अपराहन 7.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा पिं्रट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाषन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
यह भी स्पश्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्षन पर प्रतिबंध होगा।
आदेष से,
नरेन्द्र ना. बुटोलिया,,
वरिश्ठ प्रधान सचिव।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम सं क्रम सं | राज्य का नाम | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम |
| 1. | संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन औ दीव | दादरा और नागर हवेली |
| 2. | मध्यप्रदेष | 28-खण्डवा |
| 3. | हिमाचल प्रदेष | 2-मण्डी |
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम सं क्रम सं | राज्य का नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम एवं संख्या |
| 1. | आध्रप्रदेष | 124-बाडवेल (अ.जा.) |
| 2. | असम | 28-गोस्साई गाँव |
| 3. | असम | 41-भबानीपुर |
| 4. | असम | 58-तमुलपुर |
| 5. | असम | 101-मरियानी |
| 6. | असम | 107-थोवरा |
| 7. | बिहार | 78-कुषेष्वरस्थान (अ.जा.) |
| 8. | बिहार | 164-तारापुर |
| 9. | हरियाणा | 46-ऐलनाबाद |
| 10. | हिमाचल प्रदेष | 08-फतेहपुर |
| 11. | हिमाचल प्रदेष | 50-अर्की |
| 12. | हिमाचल प्रदेष | 65-जुब्बल-कोटखाई |
| 13. | कर्नाटक | 33-सिन्डगी |
| 14. | कर्नाटक | 82-हानगल |
| 15. | मध्य प्रदेष | 45-पृथ्वीपुर |
| 16. | मध्य प्रदेष | 62-रैगाँव (अ.जा.) |
| 17. | मध्य प्रदेष | 192-जोबट (अ.ज.जा.) |
| 18. | महाराश्ट्र | 90-देगलुर (अ.जा.) |
| 19. | म ेधालय | 13-मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.) |
| 20. | म ेघालय | 24-मावफलांग (अ.ज.जा.) |
| 21. | म ेघालय | 47-राजबाला |
| 22. | मिजोरम | 4-तुईरिअल (अ.ज.जा.) |
| 23. | नागालैड | 58-षामटोर चेस्सोरे (अ.ज.जा.) |
| 24. | राजस्थान | 155-वल्लभनगर |
| 25. | राजस्थान | 157-धरियावद (अ.ज.जा.) |
| 26. | तेलंगाना | 31-हुजूराबाद |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 7-दिनहाटा |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 86-सान्तिपुर |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 109-खारडाह |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 127-गोसाबा (अ.जा.) |
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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NOTIFICATION
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001/ Dated : 6th October, 2021/14 Ashwin, Saka, 1943
No. 576/EXIT/2021/SDR/Vol.II —Whereas, the schedule for the bye election to the 3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh States and 30 Assembly Constituencies of 14 States (as per Annexure-1), announced vide the Election Commission's press Note No. ECI/PN/83/2021 dated 28th September, 2021.
And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print of electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.
(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:–
(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;
Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.
(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years of with fine or with both." Now, therefore in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 6.00 A.M. and 7.30 P.M. on 30- 12-2021(Saturday), as the period during which conduction any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections, shall be prohibited.
It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.
By order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
Sr. PRINCIPAL SECRETARY.
5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्धAnnexure-I
| Sl.No. | Name of State | Number & Name of Parliamentary Constituency |
| 1. | UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Dadra & Nagar Haveli |
| 2. | Madhya Pradesh | 28-Khandwa |
| 3. | Himachal Pradesh | 2-Mandi |
| 1 | Andhra Pradesh | 124-Badvel(SC) |
| 2 | Assam | 28-Gossaigaon |
| 3 | Assam | 41-Bhabanipur |
| 4 | Assam | 58-Tamulpur |
| 5 | Assam | 101-Mariani |
| 6 | Assam | 107-Thowra |
| 7 | Bihar | 78-Kusheshwar Asthan(SC) |
| 8 | Bihar | 164-Tarapur |
| 9 | Haryana | 46-Ellenabad |
| 10 | Himachal Pradesh | 08-Fatehpur |
| 11 | Himachal Pradesh | 50-Arki |
| 12 | Himachal Pradesh | 65-Jubbal-Kotkhai |
| 13 | Karnataka | 33-Sindgi |
| 14 | Karnataka | 82-Hangal |
| 15 | Madhya Pradesh | 45-Prithvipur |
| 16 | Madhya Pradesh | 62-Raigaon(SC) |
| 17 | Madhya Pradesh | 192-Jobat(ST) |
| 18 | Maharashtra | 90-Deglur(SC) |
| 19 | Meghalaya | 13-Mawryngkneng(ST) |
| 20 | Meghalaya | 24-Mawphlang(ST) |
| 21 | Meghalaya | 47-Rajabala |
| 22 | Mizoram | 4-Tuirial(ST) |
| 23 | Nagaland | 58-Shamtorr-Chessore(ST) |
| 24 | Rajasthan | 155-Vallabhnagar |
| 25 | Rajasthan | 157-Dhariawad(ST) |
| 26 | Telangana | 31-Huzurabad |
| 27 | West Bengal | 7-Dinhata |
| 28 | West Bengal | 86-Santipur |
| 29 | West Bengal | 109-Khardaha |
| 30 | West Bengal | 127-Gosaba(SC) |