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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
2;बपकरू18द्ध ? 1;बपकरू23द्ध43 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू4द्ध ष्;बपकरू4द्ध 1;बपकरू31द्ध ख् िं2;बपकरू27द्ध21
वाणिज्य-वाणिज्य-वाणिज्य-वाणिज्य-करकरकरकर विभागविभागविभागविभाग —— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18 अक्तूबर18 अक्तूबर18 अक्तूबर18 अक्तूबर 2021202120212021
म। प। ;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध 18 ख् िं 2;बपकरू15द्ध21— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 158 दिनांक 24 अगस्त, 2020, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 503 दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :- उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के स्थान पर ''(i) श्री आशीष कुमार, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं सी॰ एक्स॰, पटना-1'' अंक और शब्दों को रखा जाएगा।
;बपकरू2द्ध।;बपकरू2द्ध।;बपकरू6द्ध;बपकरू7द्ध;बपकरू8द्ध;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्धम;बपकरू16द्ध;बपकरू11द्ध;बपकरू8द्ध21;बपकरू11द्ध2;बपकरू21द्ध1;बपकरू22द्ध ;बपकरू2द्ध;बपकरू8द्ध211
;बपकरू27द्ध;बपकरू27द्धट्ठ;बपकरू27द्ध ?
2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध18 अक्तूबर18 अक्तूबर18 अक्तूबर18 अक्तूबर 2021202120212021
एस॰ ओ॰157दिनांक 18 अक्तूबर 2021 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय। [(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)2113)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
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The 18th October 2021
S.O. 157, Dated 18th October 2021— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 158, dated the 24th August, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 503, dated the 24th August, 2020, namely:-
In the said notification, for serial no. (i), the figure and words ''(i) Shri Ashish Kumar, Joint Commissioner, CGST & CX, Patna-1'' shall be substituted.