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4 ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू20द्ध43 ;बपकरू22द्ध;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध
;बपकरू22द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू29द्ध4;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू25द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 2रु ख् िं2;बपकरू23द्ध21
सं॰पि0व0/क्षे0स्था0-15-01/2013-1697
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
——— संकल्प 2 अक्तूबर 2021 विषय :-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की सहित कुल 446 पदों के सृजन की सहित कुल 446 पदों के सृजन की सहित कुल 446 पदों के सृजन की के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों स्वीकृति ।स्वीकृति ।स्वीकृति ।स्वीकृति ।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-602 दिनांक-20.03.2007 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। पूर्ववर्ती कल्याण विभाग के पुनर्गठन के पष्चात पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के कल्याणार्थ कई योजनायें संचालित की जा रही है। वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा है। योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।
2. मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य निदेषालय के द्वारा किया जाता है। चूंकि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में निदेषालय गठित नहीं है। अतएव विभाग के अन्तर्गत एक निदेषालय गठित करने हेतु निदेषक, संयुक्त निदेषक (मु0), उप निदेषक (मु0), सहायक निदेषक (मु0), लेखा पदाधिकारी, प्रषाखा पदाधिकारी, सहायक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, आषुलिपिक एवं कार्यालय परिचारी के पदों का सृजन किए जाने पर विचार किया गया।
3. बिहार में 09 प्रमण्डल, 38 जिला, 101 अनुमण्डल एवं 534 प्रखंड है। प्रमण्डल, जिला, अनुमण्डल स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए 09 प्रमण्डलीय उप निदेषक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, 38 जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, 101 अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के पदों का सृजन आवष्यक है। साथ ही प्रमण्डलीय उप निदेषक/जिला/अनुमण्डल कार्यालय के लिए सहायक प्रषासी पदाधिकारी (पटना प्रमंडल के लिए एक पद), प्रधान लिपिक (प्रत्येक प्रमंडल के लिए एक-एक पद),2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू30द्ध उच्च वर्गीय लिपिक (प्रत्येक जिला के लिए एक पद) एवं निम्न वर्गीय लिपिक (प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक, जिला के लिए दो तथा अनुमंडल के लिए एक पद) के पदों का सृजन किए जाने किए जाने पर विचार किया गया।
4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग का छोटा रहने के कारण संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति आदि में होने वाली व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मी कार्य करेंगे जो संबंधित जिला पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगे। तदालोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय सम्वर्ग के भर्ती एवं सेवा शर्त्तें को सामान्य प्रषासन विभाग के अधिसूचना सं0-821, दिनांक-23. 03.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा षर्ते) नियमावली, 2011 को समय-समय पर किए गए एवं किए जाने वाले संषोधनों के साथ विनियमित किये जाने एवं तदनुसार प्रस्तावित पदों के सृजन पर विचार किया गया।
5. विभागीय अधिसूचना संख्या-1468, दिनांक-27.08.2020 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली 2020 अधिसूचित की जा चुकी है।
6. उल्लेखित तथ्यों के आलोक में विभाग अन्तर्गत निदेषालय गठन हेतु निदेषक का 01 पद, संयुक्त निदेषक का 01 पद, उप निदेषक (मु0) का 02 पद, सहायक निदेषक (मु0) का 04 पद, लेखा पदाधिकारी (बिहार वि0प्र0 सेवा) का 01 पद, प्रषाखा पदाधिकारी (बिहार सचिवालय सेवा) का 02 पद, सहायक (बिहार सचिवालय सेवा) का 04 पद, उच्च वर्गीय लिपिक (बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा) का 02 पद, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा)का 04 पद, आषुलिपिक (बिहार लिपिकीय आषुलिपिकीय सेवा) का 01 पद एवं कार्यालय परिचारी का 4 पद सहित कुल 26 पद तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रमण्डलीय उप निदेषक का 09 पद, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी (बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा) का 38 पद, अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी (बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा) का 139 पद, सहायक प्रषासी पदाधिकारी (बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग-पटना प्रमण्डल के लिए) का 01 पद, प्रधान लिपिक (बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग-प्रत्येक प्रमंडल के लिए एक-एक पद) का 09 पद, उच्च वर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग-प्रत्येक जिला के लिए एक-एक पद) का 38 पद, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग-प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक-एक जिला के लिए दो-दो तथा अनुमण्डल के लिए एक-एक पद) का 186 पद सहित कुल 420 पद अर्थात् निदेषालय स्तर तथा क्षेत्रीय कार्यालय सहित कुल 446 पदों का सृजन विचाराधीन था। 7. अतः सम्यक विचारोपरान्त निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(i) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय सम्वर्ग के भर्ती एवं सेवा शर्त्तें को सामान्य प्रषासन विभाग के अधिसूचना सं0-821, दिनांक-23.03.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा षर्ते) नियमावली, 2011 को समय-समय पर किए गए एवं किए जाने वाले संषोधनों के साथ विनियमित किये जाने एवं तदनुसार प्रस्तावित पदों के सृजन की स्वीकृति,
(ii) अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को वेतन स्तर-7, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को वेतन स्तर-9 तथा प्रमण्डलीय उप निदेषक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण को वेतन स्तर-11 की स्वीकृति।
(iii) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेषालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति।
(iv) उपर्युक्त प्रस्तावित पदों पर भर्ती/पदस्थापन की प्रक्रिया संबंधित संवर्ग नियमावली के आलोक में की जाएगी एवं तद्नुसार वेतनमान देय होगा ।।।।
8. उपर्युक्त पदो ंके सृजन के फलस्वरूप व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत मांग संख्या-11 के अधीन मुख्यषीर्ष 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुषीर्ष-090-सचिवालय, उपषीर्ष-0024- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विपत्र कोड-11-2251000900024 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। 10. प्रस्ताव पर दिनांक-01.10.2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-9 में स्वीकृति प्राप्त है।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू30द्ध आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सचिव।
———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in