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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 October 2021

Published 27 October 2021

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-10-27.39
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---

पूरक

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पूरक-क 11-132 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

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सं0 15/पी 5-16/2019--2134 शिक्षा विभाग -------

प्रेषक, अरशद फिरोज, सरकार के उप सचिव। सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 7 अक्तूबर 2021 विषय :- बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के 7 (सात) पद एवं संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के 13 (तेरह) पद अर्थात्‌ कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत पदों के सृजन का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन था। सम्यक्‌ समीक्षोपरांत बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ के लिए नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के 7 (सात) पद एवं संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के 13 (तेरह) पद अर्थात्‌ कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान किया गया है। 2. स्वीकृत किए जा रहे पदों का विवरण निम्नवत्‌ है :-

(i) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ में नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी के पद सृजन की विवरणी

क्र0 पद का नाम पद की संख्या वेतन स्तर
1 Joint Secretary (BAS/BES) 1 Level 13
2 OSD- Academic (University Service) 1 Level 13A
3 Deputy Secretary- Admin (BES or Through Lateral Entry) 1 Level 11
4 Deputy Secretary- Projects (BES or Through Lateral Entry) 1 Level 11
5 Deputy Secretary- Coord (BES or Through Lateral Entry) 1 Level 11
6 Academic Officer - (University Service) 2 Level 10
कुल पद 7

(ii) राज्य स्तर पर संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पद

क्र0 पद का नाम पद की संख्या नियत वेतन
1 Legal Officer 1 75,000
2 IT Manager 1 52,000
3 Data Analyst 1 42,000
4 Legal Executive 1 30,000
5 Accountant 1 25,500
6 Executive Assistant 8 25,500
Total 13
3 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021

3. नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु 07 (सात) पदों के सृजन में वार्षिक व्यय भार रू0 99,80,256/- (निन्यानबे लाख अस्सी हजार दो सौ छप्पन) मात्र तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 13 (तेरह) पदों के सृजन पर वार्षिक वित्तीय व्यय भार रू0 51,42,000/- (इक्यावन लाख बयालीस हजार) मात्र अर्थात कुल मिलाकर 20 (बीस) पदों के सृजन में लगभग रू0 1,51,22,256/- (एक करोड़ इक्यावन लाख बाईस हजार दो सौ छप्पन) मात्र वार्षिक व्यय संभावित है। 4. इन पदों के सृजन के प्रस्ताव एवं संविदा आधारित पदों के मानदेय के संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

अरशद फिरोज, उप-सचिव।

------- शिक्षा विभाग ------- अधिसूचना 18 अक्तूबर 2021 सं0 15/एम 1-228/2012-2264--चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के नियमावली की कंडिका की 5(6) के प्रावधानानुसार वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र एवं अन्य अभिरूचि से चार व्यक्तियों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा निम्न रूप से किया जाता है :-

1. निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना। 2. निदेशक, अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना। 3. प्रबंध निदेशक, बियाडा, बिहार, पटना। 4. निवेश आयुक्त, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

7 अक्तूबर 2021

सं0 6/गो0-34-05/2016(खण्ड-1)-2061--वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति किया जाता है :-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम/पदनाम ग ह जिला ृ प तिनियुक्ति कार्यालय का नाम ्र
1 2 3 4
1 श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वसूली कोषांग, पटना केन्द्रीय प्रमंडल गया खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
2 श्री अनिल कुमार साह, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। सीवान खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
3 श्री राजेश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना। पटना खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।4 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021

6 अक्तूबर 2021

सं0 6/वि0पत्रा0-24-48/2014-2055/वा0कर-बिहार वित्त सेवा के श्री प्रवीण कुमार, राज्य-कर उपायुक्त की Goods and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2021 से 13.10.2022 तक के लिये विस्तारित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचनाएं

11 अक्तूबर 2021

सं0 04/STA-(विविध)-30/2016, परि0-6447--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के आलोक में अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा अधिसूचित मार्गों को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 के आलोक में अबतक अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(iv) के रूप में कुल 02 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के अनुपालन में चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो की सूची :- ं
क्र0 रूट कोड अप ट्रीप मार्ग का नाम अप ट्रीप मार्ग का भाया डाउन ट्रीप मार्ग का नाम डाउन ट्रीप मार्ग का भाया मार्ग की दूरी (कि0मी0) संबंधित क्षे0प0 प्राधिकार
1 5319 बनरझूला से मधुबनी अमही, मेनही, देवनाथपट्‌टी, हटनी, किसनीपट्‌टी, घोघरडीहा, बेलहा, गोरगामा, फुलपरास, ब्रह्‌मपुर, सिजौलिया, गाराटोल, कोनार, खोपा, झंझारपुर(मोहना), मेहथ, भगवतीपुर, रामपट्‌टी, मधुबनी मधुबनी से बनरझूला मधुबनी, रामपट्‌टी, भगवतीपुर, मेहथ, झंझारपुर(मोहना), खोपा, कोनार, गाराटोल, सिजौलिया, ब्रह्‌मपुर, फुलपरास, गोरगामा, बेलहा, घोघरडीहा, किसनीपट्‌टी, हटनी, देवनाथपट्‌टी, मेनही, अमही, दरभंगा
2 5320 भेजा से मधुबनी रहुआ संग्राम, नवादा, लक्ष्मीपुर चौक, मधेपुर, महिसाम, बाथ, तरडीहा, सुन्दर, चिकना, केवटना, सुदैई, खोपा, संग्राम, अररिया, झंझारपुर(मोहना), मेहथ, भगवतीपुर, रामपट्‌टी, मधुबनी मधुबनी से भेजा मधुबनी, रामपट्‌टी, भगवतीपुर, मेहथ, झंझारपुर(मोहना), अररिया, संग्राम, खोपा, सुदैई, केवटना, चिकना, सुन्दर, तरडीहा, बाथ, महिसाम, मधेपुर, लक्ष्मीपुर चौक, नवादा, रहुआ संग्राम दरभंगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।5 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021

25 अक्तूबर 2021

सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि0-6660--यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2753, दिनांक 14.05.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत्‌ प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत्‌ विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.04.2021 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी। अतः उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 23.10.2021 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत्‌ शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र0 सं0 पदाधिकारियों का नाम कार्य क्षेत्र
1. सभी परिचारी यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र
2. परिचारी प्रवर यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र
3. पुलिस निरीक्षक, यातायात पटना नगर क्षेत्र
4. सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना पटना नगर क्षेत्र

2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव।

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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग

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अधिसूचनाएं

7 अक्तूबर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(द0) दर0-07/2020-594176---(cid:373)ी महेश चन्द्र, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, के वटी, दरभंगा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुज(cid:608)रपुर के वि(cid:349)(cid:544) के वटी (cid:366)खंड के बरही पंचायत म(cid:336) मुख्यमंत्री जल-नल योजना म(cid:336) बरती गयी अनियमितता से संबंधित अभिलेख स्मारित करने के बावजूद उपलब्ध नही ं कराने के आरोप पर (cid:407)े(cid:361)ीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा (cid:366)मंडल, दरभंगा के प(cid:361)ांक- 3126 दिनांक 04.11.2020 (cid:554)ारा (cid:373)ी चन्द्र के वि(cid:349)(cid:544) अनुशासनिक कार(cid:330) वाई की अनुशंसा की गयी। तत्संबंध म(cid:336) (cid:373)ी महेश चन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । इनके (cid:554)ारा स्पष्टीकरण म(cid:336) कहा गया कि संबंधित वाड(cid:330) क्रियान्वयन समिति, पंचायत सचिव, वाड(cid:330) सदस्य (cid:554)ारा ससमय अभिलेख समपि(cid:330)त नही ं किये जाने के कारण (cid:407)े(cid:361)ीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा (cid:366)मंडल, दरभंगा को अभिलेख उपलब्ध कराने म(cid:336) विलम्ब (cid:352)आ। (cid:373)ी महेश चन्द्र के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ी चन्द का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही ं है।

अत: (cid:373)ी महेश चन्द्र, तत्कालीन सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, के वटी, दरभंगा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुज(cid:608)रपुर को अभिलेख उपलबध कराने म(cid:336) विलम्ब के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।6 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021

6 अक्तूबर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(पटना) नालन्दा (लोक शि0)-02/2021-592646--(cid:373)ीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकं गरसराय, नालन्दा के वि(cid:349)(cid:544) विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, के प(cid:361)ांक-622 दिनांक 09.02.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है । आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईओं म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ीमती गीता से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसम(cid:336) (cid:366)तिवेदित है कि (cid:373)ी कामेश्वर राम (cid:366)खंड कृ षि पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी पंचायती राज पदाधिकारी एकं गरसराय को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवादों के सुनवाई म(cid:336) भाग लेने हेतु (cid:366)ाधिकृ त किया गया था। जो उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं (cid:352)ए।

(cid:373)ीमती गीता के वि(cid:349)(cid:544) समाज कल्याण विभाग से (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा किया गया समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ीमती गीता का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही ं है। अत: (cid:373)ीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकं गरसराय, नालन्दा के वि(cid:349)(cid:544) कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि (cid:373)ीमती गीता के चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) इस दं ड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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27 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(मु ं0)लखी0-02/2019-581000--(cid:373)ी अभिषेक कु मार (cid:366)भाकर (अनु0(cid:354)0-207560), तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूय(cid:330)गढ़ा, लखीसराय के वि(cid:349)(cid:544) (cid:356)ाम पंचायत राज (cid:373)ीकिशुन, (cid:366)खंड-सूय(cid:330)गढ़ा, जिला-लखीसराय म(cid:336) हर घर नल का जल योजना म(cid:336) 21,11,100/- (इक्कीस लाख ग्यारह हजार एक सौ (cid:349)पये) गलत खाता म(cid:336) हस्तांतरित होने के उपरांत राशि वापस करने के (cid:366)ति संवेदनशील नही ं रहने एवं (cid:356)ाम पंचायत, टोरलपुर म(cid:336) लगभग 8 माह तक 49,27,474 (उन्चास लाख सताईस हजार चार सौ चौहत्तर (cid:349)पये) अवैध तरीके से अ(िcid:356)म के (cid:349)प म(cid:336) निकाली गई राशि को वापस लेने हेतु लापरवाही बरतने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, लखीसराय के प(cid:361)ांक-619 दिनांक 09.06.2020 (cid:554)ारा आरोप प(cid:361) प्राप्त है ।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी (cid:366)भाकर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ी (cid:366)भाकर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही ं है और उन्होंने अस्थायी (cid:349)प से गबनित राशि सरकारी खाते म(cid:336) वापस लेने म(cid:336) शिथिलता बरती है। अत: सम्यक विचारोपरांत (cid:373)ी (cid:366)भाकर को विभागीय अधिसूचना संख्या-434334 दिनांक 05.04.2021 (cid:554)ारा चेतावनी का दंड़ अधिरोपित किया गया । अधिरोपित दं ड पर (cid:373)ी (cid:366)भाकर (cid:554)ारा पुनवि(cid:330)लोकन अभ्यावेदन समपि(cid:330)त किया गया । जांच (cid:366)तिवेदन एवं लि(cid:304)खत अभ्यावेदन की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गई। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि पुनवि(cid:330)लोकन आवेदन म(cid:336) कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य अं कित नही ं किया गया है। अतएव पुनवि(cid:330)लोकन आवेदन को अस्वीकृत करते (cid:352)ए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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29 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(पटना) रोहतास (लो0शि0)-04/2021-582058--(cid:373)ी पवन कु मार ठाकु र, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूय(cid:330)पुरा, रोहतास के वि(cid:349)(cid:544) समाज कल्याण विभाग, के प(cid:361)ांक-622 दिनांक 09.02.2020 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है । आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सूनवाईओं म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।7 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 उक्त (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी ठाकु र से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसम(cid:336) (cid:366)तिवेदित है कि कोविड-19 की जाँच कराई गई थी जिसकी 23.11.2020 को (cid:303)रपोट(cid:330) प्राप्त (cid:352)आ कि म(cid:339) कोविड पोजेटिव (cid:353)ँ, जिसके कारण दिसम्बर माह के सुनवाई की तिथि म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं हो सका ।

(cid:373)ी ठाकु र के वि(cid:349)(cid:544) समाज कल्याण विभाग से (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा किया गया समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ी ठाकु र का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है। अत: (cid:373)ी पवन कु मार ठाकु र, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूय(cid:330)पुरा, रोहतास सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, (cid:304)खजरसराय, गया को आरोप से मुक्त किया जाता है। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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29 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-02/2021-582014--(cid:373)ी कुन्दन कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के वि(cid:349)(cid:544) अपर मुख्य सचिव, सामान्य (cid:366)शासन विभाग के प(cid:361)ांक-102 दिनांक 22.12.2020 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है । आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसम(cid:336) उनके (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि अनन्य संख्या 435110112022006310 म(cid:336) (cid:373)ी अनुज चौधरी, (cid:356)ाम-अगन्धा, पंचायत-अगन्धा, (cid:366)खंड- बेलागंज, गया (cid:554)ारा दायर प(cid:303)रवाद ब(cid:339)क (cid:554)ारा मानदेय की राशि भुगतान करने के संबंध म(cid:336) दिया गया था। प(cid:303)रवाद लोक (cid:366)ाधिकार-सह-अ(cid:356)णी जिला (cid:366)बंधक, गया से संबंधित है।

(cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) सामान्य (cid:366)शासन विभाग (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं होने के संबंध म(cid:336) उनके (cid:554)ारा कोई ठोस आधार नही ं दिया गया है।

(cid:373)ी कु मार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही ं है। अत: (cid:373)ी कुन्दन कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के वि(cid:349)(cid:544) कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि (cid:373)ी कु मार के चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) इस दं ड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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29 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-02/2021-581966--(cid:373)ी संजय कु मार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के वि(cid:349)(cid:544) अपर मुख्य सचिव, सामान्य (cid:366)शासन विभाग के प(cid:361)ांक-102 दिनांक- 22.12.2020 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है। उक्त म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।

(cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसम(cid:336) उनके (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि पंचायत आम निवा(cid:330)चन 2021 हेतु मतदाता सूची विखंडीकरण काय(cid:330) (दिनांक 14.12.2020 से 28.12.2020) एवं अन्य काय(cid:344) म(cid:336) व्यस्तता के कारण अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के सम(cid:407) लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाई म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत थे।

(cid:373)ी सिन्हा के वि(cid:349)(cid:544) सामान्य (cid:366)शासन विभाग (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि दिनांक 19.12.2020 की सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं होने के संबंध म(cid:336) उनके (cid:554)ारा कोई ठोस आधार नही ं दिया गया है।

(cid:373)ी सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही ं है।8 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 अत: (cid:373)ी संजय कु मार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के वि(cid:349)(cid:544) कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि (cid:373)ी सिन्हा के चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) इस दंड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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16 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(सा0)सा0-02/2020-568524--(cid:373)ी पंकज कु मार दी(िcid:407)त, (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, सारण के प(cid:361)ांक ं0)/सी दिनांक 06.06.2020 (cid:554)ारा विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। आरोप प(cid:361) म(cid:336) (cid:373)ी दी(िcid:407)त के 02(मु वि(cid:349)(cid:544) अनधिकृ त (cid:349)प से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने, आपदा (cid:366)बंधन संबंधी काय(cid:344) म(cid:336) (cid:349)चि नही ं लेने, COVID-19 के सं(cid:354)मण को रोकने संबंधी काय(cid:344) म(cid:336) वरीय पदाधिकारी को (cid:366)शासनिक सहयोग (cid:366)दान न करने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत् दायर प(cid:303)रवादों के निष्पादन म(cid:336) शिथिलता बरतने, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतग(cid:330)त नल-जल योजना एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना की (cid:366)गति म(cid:336) (cid:349)चि नही ं लेने के आरोप (cid:366)तिवेदित किये गये ह(cid:339)।

जिला पदाधिकारी, सारण के (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी दी(िcid:407)त से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण के प(cid:361)ांक 4662 दिनांक 23.11.2020 से प्राप्त मंतव्य की विभाग (cid:554)ारा समी(cid:407)ा की गयी ।

समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जॉंच हेतु विभागीय संकल्प सं0-373286 दिनांक 29.01.2021 (cid:554)ारा (cid:373)ी दी(िcid:407)त को निलंबित करते (cid:352)ए उनके वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित की गयी।

(cid:373)ी दी(िcid:407)त के निलंबन अवधि साढ़े सात माह से अधिक होने एवं इनके (cid:554)ारा समपि(cid:330)त अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2021 पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग (cid:554)ारा (cid:373)ी दी(िcid:407)त को निलंबन से मुक्त करने का निण(cid:330)य लिया गया।

अतएव (cid:373)ी दी(िcid:407)त को निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन से मु(cid:304)(cid:389) के पश्चात (cid:373)ी दी(िcid:407)त मुख्यालय (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना म(cid:336) अपना योगदान समपि(cid:330)त कर(cid:336) गे।

विभागीय काय(cid:330)वाही के आदेश का फलाफल (cid:373)ी दी(िcid:407)त पर (cid:366)भावी होगा। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का आदेश प्राप्त है।

/आदे से,

बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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29 सितम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-02/2021-581940--(cid:373)ी श्याम कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास ंगेर सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के वि(cid:349)(cid:544) अपर मुख्य सचिव, पदाधिकारी, तारापुर, मु सामान्य (cid:366)शासन विभाग के प(cid:361)ांक-102 दिनांक 22.12.2020 तथा बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) के प(cid:361)ांक-51 दिनांक 08.01.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है। उक्त म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है। (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसम(cid:336) उनके (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि वाद की सुनवाई की अवधि म(cid:336) उनकी पत्नी तथा प(cid:303)रवार के अन्य सदस्य कोरोना Positive थे जिससे वे क्वारंटाईन म(cid:336) चले गए जिसके कारण वे सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं (cid:352)ए।

(cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) सामान्य (cid:366)शासन विभाग (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं होने के संबंध म(cid:336) उनके (cid:554)ारा कोई ठोस आधार नही ं दिया गया है।

(cid:373)ी कु मार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही ं है। अत: (cid:373)ी श्याम कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मु ंगेर सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के वि(cid:349)(cid:544) कड़ी चेतावनी का दं ड अधिरोपित किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि (cid:373)ी कु मार के चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) इस दं ड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।9 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल ेि आदे से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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आदे

4 अक्तूबर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(ति0)मु0- 03/2019-587828--(cid:373)ी सि(cid:544)ाथ(cid:330) कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुज(cid:608)रपुर के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, मुज(cid:608)रपुर के प(cid:361)ांक 1443 दिनांक 21.12.2018 (cid:554)ारा विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। आरोप प(cid:361) म(cid:336) (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना ((cid:356)ामीण) की माग(cid:330)दशि(cid:330)का के विपरीत काय(cid:330) करने एवं पूव(cid:330) म(cid:336) आवास का लाभ मिल जाने के पश्चात पुन: दोबारा उसी व्यक्ति को आवास का लाभ दिये जाने के आरोप (cid:366)तिवेदित किये गये ह(cid:339)। जिला पदाधिकारी के (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। (cid:373)ी कु मार का स्पष्टीकरण प्राप्त (cid:352)आ।

आरोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि आरोप प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आरोप गंभीर (cid:366)कृ ति के ह(cid:339)। समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जॉंच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव विभाग (cid:554)ारा (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय कार(cid:330) वाई संचालन का निण(cid:330)य लिया जाता है। एतदथ(cid:330) बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी सि(cid:544)ाथ(cid:330) कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुज(cid:608)रपुर सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन हेतु (cid:373)ी राजेश प(cid:303)रमल, उप सचिव, (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, मुज(cid:608)रपुर के (cid:554)ारा नामित जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का आदेश प्राप्त है। (cid:373)ी कु मार से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति द(cid:336), उनके सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत होंगे ।

/आदे से,

बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

-------- मुख्य अभियंता का कार्यालय श्सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान ------ कार्यालय आदेश 30 सितम्बर 2021

सं0 1/स्था0अनु0-12-106/2019ः-39/सिवान--जिला अनुकम्पा समिति -सह- जिलाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2021 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति, बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 75 मु0/स्था0, छपरा, दिनांक 17.06.2021 एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्र संख्या- 827/स्था0 दिनांक 09.08.2021 द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में श्री लीला कुमार झा, माता- स्व0 बेली देवी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, सारण नहर अंचल, छपरा को अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेवेल-I (18000 - 56900) ग्रेड पे-1800 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय परिचारी (वर्ग-04) के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 25.10.2021 तक देना सुनिष्चित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. इनकी वरीयता नियुक्ति तिथि के पूर्व तैयार की गई वरीयता सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 बेली देवी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व श्री लीला कुमार झा पर होगा। यदि मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला छपरा (सारण) के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. स्वीकृत रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियमानुसार रोस्टर बिन्दु अग्रगणित किया जा सकेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।10 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 7. गलत कागजात/अभिलेख के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने की सूचना प्रकट होने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के पश्चात्‌ पुनः अनुकम्पा का लाभ लेते हुए संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगा।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

------ Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya ----- Order The 20th October 2021

No. XI-K-रा॰-01/2019-3371--In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no. 666, dated- 22.09.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl . Officer Name Designation Remarks
1 Sri Rajiv District Panchayat Raj Officer, Gaya For Gaya District
2 Sri Nand Kishor Chaudhary DCLR, Sadar, Gaya For Sub Division, Sadar, Gaya
3 Sri Rajesh Kumar Executive Magistrate, Sadar, Gaya For Sub Division, Sadar, Gaya

By Order, (Sd.) Illegible, Secrectary to Commissioner.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(द0)दर0-02/2021--584460

(cid:356)ामीण कवािस कवभाग

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संकल्प

30 सितम्बर 2021

(cid:373)ी (cid:366)दीप कु मार झा, (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के वि(cid:349)(cid:544) मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतग(cid:330)त हर-घर नल का जल एवं गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन म(cid:336) बरती गयी अनियमितता के आरोप म(cid:336) जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प(cid:361)ांक 204/जि0पं0 दिनांक 27.01.2021 (cid:554)ारा विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी झा से स्पष्टीकरण प्राप्त है। आरोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आरोपों एवं (cid:373)ी झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि आरोप प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आरोप गंभीर (cid:366)कृ ति के ह(cid:339) जिनके विस्तृत जॉंच की आवश्यकता है। अतएव विभाग (cid:554)ारा (cid:373)ी झा के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालन का निण(cid:330)य लिया जाता है। एतदथ(cid:330) बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी (cid:366)दीप कु मार झा, (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन हेतु (cid:373)ी राधा किशोर झा, सेवानिवृत विशेष सचिव-सह-सूचीब(cid:544) संचालन पदाधिकारी, (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा (cid:554)ारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। (cid:373)ी झा से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति द(cid:336), उनके सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत होंगे।

/-आदे से,

बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

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सं0 (cid:356)ा0वि0-14(भा0) भा0- 01/2021-584471 -------

30 सितम्बर 2021

(cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता, तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति-(cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरं गाबाद के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प(cid:361)ांक-15 (cid:366)0 दिनांक 23.02.2021 (cid:554)ारा गठित आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। आरोप प(cid:361) म(cid:336) (cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता के वि(cid:349)(cid:544) अपने पद का दु(cid:349)पयोग करते (cid:352)ये गैर बी0पी0एल0 सूची से अ(cid:366)ा(cid:361) लाभुकों को आवास स्वीकृत कर इंदिरा आवास योजना की माग(cid:330)दशि(cid:330)का का घोर उल्लंघन एवं पदीय दायित्व का घोर दु(cid:349)पयोग से संबंधित आरोप धा(cid:303)रत है ।

जिला पदाधिकारी के (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आरोपों एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा की गयी । समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि आरोप12 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आरोप गंभीर (cid:366)कृ ति के ह(cid:339) । अत: आरोप की गहन जॉंच हेतु (cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित करने का निण(cid:330)य लिया गया।

तदालोक म(cid:336) बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन हेतु (cid:373)ी राजेश प(cid:303)रमल, उप सचिव (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है । जिला पदाधिकारी, भागलपुर (cid:554)ारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। (cid:373)ी चन्द्रभूषण गुप्ता से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति द(cid:336), उनके सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत होंगे। आदे:- आदे कदया जाता है कि संकल्प ीि (cid:366)कत कबहार राजप(cid:361) ेि अगले अंि म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा जाय तथा इसीि (cid:366)कत सभी सम्बन्धित र्ोि भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0,सचिव।

------- सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-16/2014--8703 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 7 अक्तूबर 2021 श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर अतिरिक्त प्रभार उपकारा, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके उपकारा, बक्सर के अतिरिक्त प्रभार के दौरान दिनांक 14.06.2014 को उपकारा, बक्सर से चार बंदियों के पलायन की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 949 दिनांक 11.02.2015 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1719/स्था0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. इसी बीच दिनांक 31.01.2021 को श्री चौधरी सेवानिवृत्त हो गयें। फलतः विभागीय आदेष ज्ञापांक-1281 दिनांक 10.02.2021 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2021 के प्रभाव से बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) के प्रावधान के तहत अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांंक 2252 दिनांक 08.03.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं पर श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 18.03.2021 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपकारा, बक्सर और केन्द्रीय कारा, बक्सर 02 किलोमीटर के दायरे के बाहर शहर के विपरीत कोणों पर अवस्थित है। इसके मध्य मुख्य शहरी बाजार का व्यस्ततम्‌ क्षेत्र है। उनका आवासन केन्द्रीय कारा स्थित सरकारी आवास में था। उपकारा में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्रीय कारा परिसर से घटनास्थल पर तुरन्त पहुँच कर नेतृत्व व परिस्थितिजन्य आदेष द्वारा नियंत्रण में कठिनाई थी। अधीक्षक को धारित उपकारा के दैनन्दिनी र्काव्यों के भी ससमय संचालन में केन्द्रीय कारा से दूरी होने के कारण कठिनाई थी। बिहार कारा हस्तक नियम 793 (ii) में यह प्रावधानित है कि ''अधीक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक प्रभारी होंगे''।

श्री चौधरी का कहना है कि कारा हस्तक में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिला मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में ही अधीक्षक प्रभार सुपुर्द करेंगे, बल्कि कई ऐसे प्रावधान हैं कि जिससे यह स्थापित होता है कि काराधीक्षक की कारा परिसर में उपस्थिति अपरिहार्य है। उनका कहना है कि बिहार कारा हस्तक के नियम 19 द्वारा प्रत्येक कारा के लिए एक अधीक्षक के पदस्थापन का प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण नियमावली में अधीक्षक को अतिरिक्त प्रभार में प्राधिकृत करने की व्यवस्था नहीं है और न ही जिलाधिकारी को ऐसे प्रभार आवंटित करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। कारा की संवेदनषीलता के आलोक में ही संभवतः बिहार कारा हस्तक के नियम-4 (xxxv) में यह प्रावधान किया गया है कि कारा का प्रभारी पदाधिकारी (Officer- in-charge of Prison) वही होगा जो कारा पदाधिकारी कारा कार्यालय में उपस्थित होगा। उक्त के आलोक में नियम-79313 बिहार गजट, 27 vDrwcj 2021 (ii) के प्रावधानानुसार ही उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में प्रभार उपाधीक्षक को सुपुर्द किया था, जो कि प्रषासनिक हित में विधिसम्मत्‌ है।

6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, असहमति के अभिलेखित बिन्दु एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्री चौधरी का यह कहना कि उपकारा, बक्सर और केन्द्रीय कारा, बक्सर शहर के विपरीत कोणों पर अवस्थित है तथा उनका सरकारी आवास केन्द्रीय कारा, बक्सर में था, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्रीय कारा से घटनास्थल पर तुरन्त पहुँच कर कार्रवाई करने में कठिनाई थी, किन्तु श्री चौधरी द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि वे दिनांक 30.05.2014 को उपकारा, बक्सर के अधीक्षक का प्रभार ग्रहण के बाद दिनांक 01.06.2014 को उपकारा, बक्सर में 7ः10 बजे प्रवेष कर 8ः00 बजे बाहर आये थे। इस प्रकार उसके बाद दिनांक 14.06.2014 को 04 बंदियों के पलायन के उपरांत वे दोबारा उपकारा, बक्सर गए थे। उपकारा, बक्सर में प्रवेश के समय में तथा गेट पंजी के प्रवेश के समय में पायी गई भिन्नता के संबंध में श्री चौधरी द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि दिनांक 01.06.2014 को 7ः10 बजे वास्तव में वे केन्द्रीय कारा, बक्सर में प्रवेष किये थे। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण एवं उपकारा, बक्सर के गेट पंजी में अंकित समय में भिन्नता का कारण टंकण भूल बताया है। उपकारा, बक्सर के गेट पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वे दिनांक 01.06. 2014 को 5ः25 बजे उपकारा, बक्सर में प्रवेष किये थे एवं 7ः15 बजे उपकारा, बक्सर से बाहर आ गये थे। ऐसी स्थिति में 7ः15 बजे उपकारा, बक्सर से बाहर आकर 7ः10 बजे केन्द्रीय कारा, बक्सर में प्रवेष का उनका दावा तर्कसंगत नहीं है। यदि उनकी बात मान भी ली जाय तो दिनांक 01.06.2014 को मात्र 01 घंटा 50 मिनट के लिए वे उपकारा, बक्सर आये थे एवं उसके बाद 04 बंदियों के पलायन की घटना के उपरान्त दिनांक 14.06.2014 को उपकारा, बक्सर में दोबारा प्रवेष किये। श्री चौधरी का कहना है कि बिहार कारा हस्तक-2012 के नियम-793 (ii) के अनुसार अधीक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक प्रभारी होंगे। किन्तु श्री चौधरी तत्‌समय अनुपस्थित नहीं थे बल्कि उन्हें उपकारा, बक्सर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बिहार कारा हस्तक-2012 के नियम-797 (ii) में विहित प्रावधान के अनुसार अधीक्षक को कारा में प्रतिदिन भ्रमण करने का दायित्व है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु में असहमति का विशिष्ट कारण अंकित करते हुए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी थी। श्री चौधरी द्वारा असहमति के बिन्दु पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतः श्री चौधरी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। 7. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(ए) के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- '' देय पेंषन से 10% (दस प्रतिषत) राषि की कटौती का दंड (05) पाँच वर्षों के लिए ''। 8. उपर्युक्त विनिष्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4127 दिनांक 19.05.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1870 दिनांक 22.09.2021 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 9. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर अतिरिक्त प्रभार उपकारा, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :- '' देय पेंषन से 10% (दस प्रतिषत) राषि की कटौती का दंड (05) पाँच वर्षों के लिए ''। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-10-27.39/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-10-27.39.