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सं॰ 2/आरोप-01-2/2018-9131/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभागविभागविभागविभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 19191919 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2021202120212021
श्री आनन्द प्रकाष (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी के विरूद्ध वर्ष 2007-08 में सांंसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुषंसा के अनुसार स्वी—त निम्नांकित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के लिए ग्रामीण विकास विभााग, बिहार, पटना के पत्रांक 344904 दिनांक 26.12.2017 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1211 दिनांक 30.11.2016 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर से गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए श्री प्रकाष से स्पष्टीकरण की गयी। श्री प्रकाष के विरूद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोप निम्नलिखित है :- आरोप :- आरोप :- आरोप :- आरोप :- इनके द्वारा वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वी—त निम्नांकित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी।
| क्र0 | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वी—ति की राशि |
| 1 | घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत महदेवा गाँव के कपिलेश्वर बाबा के घर के सामने तालाब के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य। | 325000.00 |
| 2 | घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत पिरोजगढ़ की घेराबंदी कार्य। | 350000.00 |
6009 दिनांक 23.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रकाष के पत्रांक 49 दिनांक 16.07.2020 द्वारा योजनावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रकाष द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 9123 दिनांक 01.10.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1295 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाष द्वारा योजना संख्या-01 के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण को आंषिक स्वीकार योग्य एवं योजना संख्या-02 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।
उपर्युक्त वर्णित तथ्याें के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रकाष के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) के प्रावधान के तहत नियम-14 में अंकित (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08), (ii) संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द प्रकाष (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08),
(ii) संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में
प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, शिवमहादेव प्रसादशिवमहादेव प्रसादशिवमहादेव प्रसादशिवमहादेव प्रसाद,,,, सरकार के अवर सचिव।
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