Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 October 2021

Published 27 October 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-10-27.885
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

5 ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू20द्ध43 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध

;बपकरू23द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू29द्ध;बपकरू29द्ध5;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 2रु ख् िं2;बपकरू24द्ध21

सं॰ 2/आरोप-01-17/2019-10123/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभागविभागविभागविभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 7777 सितम्बर 2सितम्बर 2सितम्बर 2सितम्बर 2021021021021

श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 938/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक, सारण के विरूद्ध सारण समाहरणालय, छपरा के पत्रांक 114 (अनु0) दिनांक 14.08.2019 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रभाकर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है :-

1111.... सारण जिलान्तर्गत मशरक प्रखंड के पदस्थापन काल में श्री प्रभाकर द्वारा प्रखंड/पंचायत में वर्ष-2007-08 में इंदिरा आवास योजना की प्रति लाभुक स्वीकृति राशि 25000/- (पचीस हजार) रूपये में प्रत्येक लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मो0-24000/- (चौबीस हजार) रूपये का भुगतान किया गया था।

2222.... संचिका संख्या-01/(लो0पंचायत)-224/2012 में दर्ज सारण जिला अन्तर्गत मशरक प्रखंड/पंचायत में इंदिरा आवास योजना की राशि का फर्जी निकासी मामले में माननीय सदस्य न्यायिक, लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 16.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण के पत्रांक 3714 दिनांक 28.12.2018 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक से अपूर्ण इंदिरा आवास के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3333.... प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के पत्रांक 153 दिनांक 16.02.2019 द्वारा विषयांकित वाद से संबंधित विाीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक इंदिरा आवास के कुल-94 अपूर्ण/अधूरे आवासो की विवरणी उपलब्ध करायी गया, जिसमें संबंधित लाभुकों को प्रथम/द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान की गई राशि की विवरण अंकित किया गया है।4444.... प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पाया गया है कि श्री प्रभाकर द्वारा वर्ष 2007-08 में इंदिरा आवास के स्वीकृत की गई योजनाओं में से 30 योजनाएँ अपूर्ण है, जिसमें लाभुकों को योजना की स्वीकृत राशि मो0-25000/- (पचीस हजार) में से प्रथम किस्त की राशि 24000/-(चौबीस हजार) रूपये का भुगतान प्रत्येक लाभुक को श्री प्रभाकर द्वारा किया जा चुका है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 5555.... चूँकि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में विभागीय नियमों/अनुदेशों का अनुपालन का सुनिश्चित कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होता है, जिसके आलोक में योजनाओं का भौतिक सत्यापन/पर्यवेक्षण समय-समय पर इनके द्वारा नहीं किया गया फलस्वरूप योजनाएं अपूर्ण रहे साथ ही सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक द्वारा पत्रांक 261 दिनांक 13.03.2019 से मशरक थाना काण्ड सं0 97/2019 दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कार्यालय का पत्रांक 5753/लोक0 दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद संख्या-1/लोक (पंचायत)-224/2012 में सारण जिला अन्तर्गत मषरक प्रखंड में इंदिरा आवास योजना में राषि का फर्जी निकासी के लिए तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध आदेष पारित किया गया है कि श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मषरक, सारण एवं अन्य दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय।

श्री प्रभाकर के विरूद्ध विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। गठित आरोप-पत्र पर श्री प्रभाकर का स्पष्टीकरण बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेषन, लि0, खाद्य भवन, पटना के माध्यम से प्राप्त है।

श्री प्रभाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के अनुसार श्री प्रभाकर द्वारा वर्ष 2007-08 में इंदिरा आवास के स्वीकृत की गई योजनाओं में से 30 योजनाएँ अपूर्ण है, जिसमें लाभुकों को योजना की स्वीकृत राशि मो0-25000/-(पचीस हजार) में से प्रथम किस्त की राशि 24000/-(चौबीस हजार) रूपये का भुगतान प्रत्येक लाभुक को श्री प्रभाकर द्वारा किया जा चुका है। चूँकि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में विभागीय नियमों/अनुदेशों का अनुपालन का सुनिश्चित कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होता है, जिसके आलोक में योजनाओं का भौतिक सत्यापन/पर्यवेक्षण समय-समय पर इनके द्वारा नहीं किया गया फलस्वरूप योजनाएं अपूर्ण रहे साथ ही सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक द्वारा पत्रांक 261 दिनांक 13.03.2019 से मशरक थाना काण्ड सं0 97/2019 दर्ज किया गया है। श्री प्रभाकर द्वारा लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए विषेष प्रयास नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप वांछित लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल सका एवं सरकारी राषि का दुर्विनियोग हुआ। उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजना लोक कल्याणकारी योजना है एवं उसके कार्यान्वयन में एक लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरता जाना र्काव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री प्रभाकर का यह —त्य बिहार आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रभाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्र—ति का है। श्री प्रभाकर के द्वारा की गयी अनियमितता के कारण वांछित लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल सका एवं सरकारी राषि का दुर्विनियोग हुआ। इंदिरा आवास योजना लोक कल्याणकारी योजना है एवं उसके कार्यान्वयन में एक लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरता जाना र्काव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। सम्यक्‌ विचारोपरान्त श्री प्रभाकर के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के लिए (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-0निन्दन (आरोप वर्ष 2007-0निन्दन (आरोप वर्ष 2007-0निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08),8),8),8), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से असंचयात्मक प्रभाव से असंचयात्मक प्रभाव से असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोकदो वेतनवृद्धि पर रोकदो वेतनवृद्धि पर रोकदो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री हीरामुनी प्रभाकर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 938/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक, सारण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।जाय।जाय।जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रचना पाटिलरचना पाटिलरचना पाटिलरचना पाटिल,,,, सरकार के अपसरकार के अपसरकार के अपसरकार के अपर सचिव।र सचिव।र सचिव।र सचिव।

———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-10-27.885/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-10-27.885.