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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 October 2021

Published 28 October 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-10-28.887
Languages
English, Hindi

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आपदा प्रबंधन विभागआपदा प्रबंधन विभागआपदा प्रबंधन विभागआपदा प्रबंधन विभाग —— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 27272727 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर 2021202120212021

सं॰ 01/प्रा0आ0(बाढ़़)-16/2021-4376/आ0प्र0—कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के फलस्वरूप राज्य अन्तर्गत जिलों के कतिपय प्रखण्डों/पंचायतों में कुल रकबा 141227.71 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि परती रह गयी। कृषि योग्य भूमि में फसल नहीं लगने के कारण कृषकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग, बिहार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार इस हेतु `96.03 करोड़ (छियानवे करोड़ तीन लाख रुपये) की आवश्यकता होगी।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के साहाय्य मानदर के प्रावधान के आलोक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलक्षति 33% या उससे अधिक होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य है। परन्तु प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ आदि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के कारण भूमि परती रह जाने की स्थिति में क्षति हेतु कृषकों को साहाय्य मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट सब्सिडी अनुमान्य नहीं है।

3. अतएव राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के आलोक में परती भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत राज्य संसाधन से की जाएगी।

4. कृषकों को परती भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के साहाय्य मानदर में निर्धारित दर के अनुरूप की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एम0 रामचन्द्रुडु , अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-10-28.887/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-10-28.887.