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सं॰ 06/पणन (स॰) 56/2021-3096 सहकारिता विभाग —— संकल्प 26262626 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर 2021202120212021
विषय :- राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओ-पैक्स/व्यापार मंडलों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान एवं गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति। वर्ष 2017-18 में विभागीय स्थायी वित्त समति की बैठक दिनांक 28.12.2017 को राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप रू0 10/- प्रति क्विंटल की दर से पैक्स/व्यापार मंडलों को तथा रू0 5/- प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा 0.50 रू0 (पचास पैसे) प्रति क्विंटल की दर से राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की स्वीकृृति विभागीय संकल्प संख्या 948 दिनांक 19.03.2018 दी गई है इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में मंत्री परिषद्् की बैठक दिनांक 05.02.2019 (मद संख्या-12) के द्वारा राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनीबैग मद में किसानों को रू0 25/- प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए रू0 15/- प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान के भुगतान की स्वीकृृति विभागीय संकल्प संख्या 701 दिनांक 07.02.2019 दी गई है। प्रबंधकीय अनुदान (CMR के अनुरूप) की राशि समितियों के खाते में एकमुश्त स्थानांतरित करने हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको को प्रदान की जाती है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के बदले राज्य सहकारी बैंक कार्य करता है, वहाँ भुगतान राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की रािश का भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित पैक्स/व्यापारमंडलों को बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना के माध्यम से किया जाता है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू31द्ध 3. उक्त प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.07.2021 (कार्यवाही निर्गत ज्ञापांक 227 दिनांक 13.07.2021) द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।
4. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन (संचिका संख्या-06/पणन (स॰) 56/2021- पृष्ठ-29/टि॰) प्राप्त है।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार राज्यपाल के आदेश से,,,, बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार राज्यपाल के आदेश से आनन्द शर्माआनन्द शर्माआनन्द शर्माआनन्द शर्मा,,,, सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।
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;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in