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सं॰ 15/औ॰-31-33/2018-1487(15)/स्वा0, स्वास्थ्य विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 22222222 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर 2222021021021021
विषयः- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत
सरकार के निदेशानुसार राज्य स्तर पर निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना के अंतर्गत ''बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई'' के गठन एवं
सोसाईटी रजिस्ट्रेषन एक्ट-1860 के प्रावधानों के तहत् सोसाईटी के रूप में पंजीकृत कराने की
स्वीकृति के संबंध में।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक-16(11)/2016/Div.III/NPPA, दिनांक-03.06.2020, दिनांक-16.07.2020 का दिशा-निर्देश एवं पत्रांक- 16(11)/2016/Div.III/NPPA, दिनांक-21.06.2021 के निदेशानुसार राज्य में मानकस्तरीय औषधियों की आर्पूाि, इसके मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अंतर्गत एक सोसाईटी का गठन किया जाना है, जो र्वामान में '' बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई '' एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित होने के फलस्वरूप'' बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई सोसाईटी'' के नाम से जाना जायेगा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू28द्ध 3. बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई सोसाईटी द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णयों हेतु एक ''शासी निकाय'' (Governing Body) एवं इसके कार्यकलापों के संचालन हेतु एक ''कार्यकारिणी समिति'' (Executive Body) निम्नरूपेण है :-
शासी निकाय का स्वरूप :-
| क्र॰ स॰ | पदनाम | स्थिति |
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | उपाध्यक्ष |
| 3. | निदेशक, राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण, भारत सरकार | सदस्य |
| 4. | राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार सरकार | सदस्य सचिव |
| 5. | आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 6. | सहायक औषधि नियंत्रक, (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, बिहार औषध विक्रेता संघ | सदस्य |
कार्यकारिणी समिति का स्वरूप :-
| क्र॰ स॰ | पदनाम | स्थिति |
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | उपाध्यक्ष |
| 3. | राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार सरकार | सदस्य सचिव |
| 4. | आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 5. | उप औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना | सदस्य |
| 6. | सहायक औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना | सदस्य |
4. सोसाईटी के संचालन एवं इसके द्वारा किये जाने वाले कार्याें पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से होगा।
5. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत
सरकार के निदेशानुसार राज्य स्तर पर निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
के अंतर्गत '' बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई '' के गठन एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेषन
एक्ट-1860 के प्रावधानों के तहत् सोसाईटी के रूप में पंजीकृत कराने की स्वीकृति दी जाती है।
आदेश- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र की असाधारण
अंक में प्रकाषित किया जाय।
आदेश से,
राम ईष्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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