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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 November 2021

Published 08 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-08.908
Languages
English, Hindi

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सं॰ 6प॰/रा॰वि॰आ॰-11/2020/5465/पं॰रा॰

——— पंचायती राज विभाग संकल्प 17 सितम्बर17 सितम्बर17 सितम्बर17 सितम्बर 2021202120212021

विषय :-''मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना'' के क्रियान्वयन के संबंध में।

सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय-2 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955, दिनांक-15.12.2020 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। सुशासन के कार्यक्रमों में ''स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवाें में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का प्रावधान है। साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था भी की जानी है।

तद्‌नुसार सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट योजना तैयार की गयी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना होगा। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का क्रियान्वयन निम्न प्रकार किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. योजना का लक्ष्य ।-इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जायेंगे।

2. सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन ।-''सोलर स्ट्रीट लाईट'' का अधिष्ठापन पूर्व से अधिष्ठापित विद्युत वितरण पोल पर एंगल लगाकर 5 मीटर की ऊॅचाई पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सामान्यतः विद्युत वितरण पोल पर सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित की जानी है। वार्ड के किसी सार्वजनिक स्थान पर विद्युत वितरण पोल उपलब्ध नहीं होने पर, इस प्रयोजनार्थ अलग से पोल अधिष्ठापित किया जा सकेगा। तद्‌नुसार प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक पथों/गलियों में अवस्थित विद्युत वितरण पोल का सर्वेक्षण किया जायेगा।

3. सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु वार्डों एवं स्थल का चयन :-

(i) ग्राम पंचायत के टोलों/बसावट क्षेत्रों में सड़कों/गलियों को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किये जायेंगे। प्रत्येक वार्ड में सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु सर्वेक्षण सूची को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जायेगा, जिसके आधार पर समिति सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन स्थानों को अनुमोदित करेगी। इस प्रकार वार्ड स्तर पर सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा चयनित स्थान के अलावा, ग्राम पंचायत अपने स्तर से 10 वैसे सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन स्थानों का चयन कर सकेगी, जो वार्ड क्रियान्वयन2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध एवं प्रबंधन समिति की अनुमोदित सूची में नहीं है। ये स्थान होंगे - पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल-कूद का आयोजन स्थल, धार्मिक स्थल, बस/ऑटो/टमटम पड़ाव, तालाब, हाट-बाजार आदि। ऐसे 10 स्थानों का चयन ग्राम पंचायत की बैठक (कार्यकारिणी समिति) में किया जायेगा। ये स्थान वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा चयनित स्थानों के अतिरिक्त होंगे।

सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित सूची एवं 10 अतिरिक्त स्थानों से संबंधित सूची ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित की जायेगी। इसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर एक समेकित सूची तैयार की जायेगी, जो ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस सूची के साथ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित सूची भी संलग्न की जायेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई सूची, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची को प्रखंड स्तर पर समेकित करेंगे और इसे जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्राप्त प्रखंडस्तरीय सूची को जिला स्तर पर समेकित करते हुए इसे ब्रेडा के जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4. बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा तकनीकी सहयोग ।-योजना के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन ब्रेडा द्वारा जारी किये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में पंचायती राज विभाग के लिए ब्रेडा तकनीकी परामर्श एजेंसी होगी। बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) के कार्य :-

(i) राज्य के सभी जिलों के लिए सेवा प्रदाताओं का पैनल गठित करना। (ii) ''सोलर स्ट्रीट लाईट'' के मानक निर्धारित करना। (iii) दर का निर्धारण करना। (iv) प्रत्येक जिला के लिए समुचित तकनीकी प्रबंधन कोषांग गठित किया जाना। (v) निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही सामग्री वांछित गुणवत्ता की हो, इसे सुनिश्चित करना। (vi) पंचायती राज विभाग द्वारा विकसित एम॰आई॰एस॰ में हर ''सोलर स्ट्रीट लाईट'' की GPS Based Location की जियो टैगिंग सुनिश्चित करना।

(vii) इस कार्य में ब्रेडा, पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त किये गये तकनीकी सहायकों की सेवा ले सकेगी। ब्रेडा इन कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देकर, इनके माध्यम से समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगा।

(viii) ब्रेडा द्वारा सामान्यतः वैसे जिलों के लिए जहाँ 200 से कम ग्राम पंचायतें हैं, न्यूनतम 5 इम्पैनल्ड एजेंसियों एवं 200 से अधिक ग्राम पंचायतों वाले जिले के लिए न्यूनतम 7 इम्पैनल्ड एजेंसियों का चयन कर जिलास्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। यह समिति एजेंसियाें की प्रखंडवार सम्बद्धता करेगी।

5. सोलर स्ट्रीट लाईट का रख-रखाव :-

(i) 05 वर्ष तक रख-रखाव की जिम्मेदारी अधिष्ठापन एजेंसी की होगी। इसके लिए कुल निविदित राशि का 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा एजेंसी को किया जाता रहेगा। यह भुगतान वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल और अक्टूबर में दो किस्तों में 3 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। भुगतान के पूर्व ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह आश्वस्त हो लें कि अधिष्ठापन एजेंसी द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है।

(ii) कार्यान्वयन एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सतत्‌ तौर पर सभी ''सोलर स्ट्रीट लाईट'' का सफल संचालन सुनिश्चित करे। अधिष्ठापित इकाई में किसी भी प्रकार की कोई खराबी होने की स्थिति में वे अपने खर्च पर उसे प्रतिस्थापित करेंगे।

(iii) आपदा की स्थिति में हुई क्षति के लिए निर्धारित दर पर ग्राम पंचायत द्वारा अलग से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(iv) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला स्तर पर इस योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होंगे, जो जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

(v) सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के सतत्‌ रख-रखाव हेतु मजबूत अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 6. कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति ।-इस योजना के कार्यान्वयन एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित समितियाँ

(i) राज्यस्तरीय समन्वय समिति
विकास आयुक्त अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग सदस्य
प ्रबंध निदेशक, उत्तरी बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ सदस्य
प ्रबंध निदेशक, दक्षिणी बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ सदस्य
निदेशक, ब्रेडा सदस्य
निदेशक, पंचायती राज विभाग सदस्य सचिव
(ii) जिलास्तरीय समन्वय समिति
जिला पदाधिकारी अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌ सदस्य
जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव
जिला प्रतिनिधि, ब्रेडा सदस्य
सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सदस्य
(iii) प्रखण्डस्तरीय समन्वय समिति
कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति अध्यक्ष
प ्र खंड पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव
सभी ग्राम पंचायत के मुखिया सदस्य
प ्र खंडस्तरीय सभी कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति सदस्य

7. सोलर स्ट्रीट लाईट की विशिष्टियाँ एवं वित्तीय प्रबंधन ।- ब्रेडा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट की दर निविदा द्वारा निर्धारित की जायेगी। ब्रेडा से प्राप्त सोलर स्ट्रीट लाईट की विशिष्टियों की संक्षिप्त विवरणी (अनुलग्न 'क') संलग्न है। सोलर स्ट्रीट लाईट में 20 वाट का LED Light लगाया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु किया जा सकेगा। ग्रामपंचायतवार कुल लागत का 75%, 15वें वित्त आयोग के अनुदान से एवं 25% राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाले संसाधनों से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. शिकायत निवारण व्यवस्था ।-पंचायती राज विभाग द्वारा ऑनलाईन दूरभाष आधारित शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में पंचायती राज विभाग समय-समय पर समुचित मार्गदर्शन जारी कर सकेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार चौधरी,

प्रधान सचिव।

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अनुलग्नक-'क'

ब्रेडा द्वारा प्राप्त सोलर स्ट्रीट लाईट से संबंधित विशिष्टियों की संक्षिप्त विवरणीः-

क्रमांक अवयव (Components) विशिष्टियाँ (Specification)
1 PV module i. Only indigenously manufactured crystalline PV modules should be used. As per MNRE order no. 283/54/2018-GRID SOLAR dated 29.06.2021, manufacturers and models must be included in ALMM list. ii. The PV module should have crystalline silicon solar cells and must have a certificate of testing conforming to IEC 61730-1 & 2, IEC 61215 Edition II/BIS 14286 from an MNRE/NABL or IECQ accredited Laboratory. iii. The power output of the module under STC should be a minimum 150Wp. iv. The module efficiency should not be less than 14%. v. The terminal box on the module should have a provision for opening it for replacing the cable, if required.
2 Battery i. Minimum 1024 Wh capacity Lithium Ferro Phosphate Battery. Battery either it should be placed backside of module or it should be placed with the luminaries. But module and light should be separate. ii. Battery should conform to the latest BIS/International standards. iii. IS 16046 part-2 and IS 16047 part-3 must be submitted.
3 Light Source i. White Light Emitting Diode (W-LED) 20 Watt, W-LED luminaire, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optics and diffuser. LED Chip should be compliance to IES:LM-80 (Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources and LED lumen depreciation time to L70). Test report for same should be submitted. ii. W-LEDs should not emit ultraviolet light. iii. The light output from the white LED light source should be constant throughout the duty cycle. iv. The lamps should be housed in an assembly suitable for outdoor use.
4 Light Out put The luminaire must use high efficacy W-LED with minimum 135 lumens per watt.
5 Electronics Efficiency Overall total Efficiency of the Electronics should be Minimum 90%
6 Duty Cycle Dusk to dawn: First 4 Hours full light (Min. 45 Lux) rest of the time at lower light (50%, Min. 23Lux) level. (Higher light output will be preferred)
7 Autonomy 3 days or Minimum 36 operating hours per permissible discharge with fully charged Lithium-Ferro Phosphate Battery.
8 Ingress Protection-IP Optical and Control gear compartment - IP 65/IP 66
9 Indicators i. The system should have two indicators, green and red. ii. The green indicator should indicate the charging under progress and should glow only when the charging is laking place. It should stop glowing when the battery is fully
charged. iii. Red indicator should indicate the battery "Load Cut Off" condition.
10 Operation and Maintenance Manual An Operation, Instruction and Maintenance Manual, in English and the local Language, should be provided with the Solar Street Lighting System in which details regarding all the components as well as instructions on regular maintenance and troubleshooting of solar light with name, mob no. and address of the contact person for repair and maintenance is clearly mentioned. The agency have to rectify the same to make/restore the system to working position within 72 hours after recieving the complaint.
5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध

———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध

;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-08.908/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-08.908.