;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
25 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्ध1;बपकरू21द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 1ष् रु 2;बपकरू25द्ध21
सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/2021/7531-वि॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 9999 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2021202120212021 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01....01010101....2020 से 302020 से 302020 से 302020 से 30....06060606....2020202021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक- 23.04.2020 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2020, दिनांक-01.07.2020 एवं दिनांक-01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान नहीं किये जाने तथा दिनांक-30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1ष् रु 2;बपकरू25द्ध21 संख्या-1(5)/E-V/2020, दिनांक-07.09.2021 द्वारा जनवरी-2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक-01.01.2020 से 21%; दिनांक- 01.07.2020 से 24% एवं दिनांक-01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक- 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हेें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
5. अतः सम्यक् विचारोपरान्तअतः सम्यक् विचारोपरान्तअतः सम्यक् विचारोपरान्तअतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :-
| स स े े स स वानिवृत्ति की अवधि े े | परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर |
| दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2020 | मूल वेतन का 21% |
| दिनांक-01.07.2020 से 31.12.2020 | मूल वेतन का 24% |
| दिनांक-01.01.2021 से 30.06.2021 | मूल वेतन का 28% |
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः———— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक प्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जाय।।।।