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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 November 2021

Published 16 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-16.919
Languages
English, Hindi

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सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/2021/7531-वि॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 9999 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2021202120212021 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01....01010101....2020 से 302020 से 302020 से 302020 से 30....06060606....2020202021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित 21 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक- 23.04.2020 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2020, दिनांक-01.07.2020 एवं दिनांक-01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान नहीं किये जाने तथा दिनांक-30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात्‌ 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-20.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महँगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक-01.07.2021 से प्रभावी है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक-01.01.2020 से 4%, दिनांक-01.07.2020 से 3% एवं दिनांक-01.01.2021 से 4% की वैचारिक वर्धित दर समाहित है। तदालोक में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महँगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतेय सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महँगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर का लाभ नहीं मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1ष् रु 2;बपकरू25द्ध21 संख्या-1(5)/E-V/2020, दिनांक-07.09.2021 द्वारा जनवरी-2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक-01.01.2020 से 21%; दिनांक- 01.07.2020 से 24% एवं दिनांक-01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक- 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हेें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्तअतः सम्यक्‌ विचारोपरान्तअतः सम्यक्‌ विचारोपरान्तअतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :-

स स े े स स वानिवृत्ति की अवधि े े परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2020 मूल वेतन का 21%
दिनांक-01.07.2020 से 31.12.2020 मूल वेतन का 24%
दिनांक-01.01.2021 से 30.06.2021 मूल वेतन का 28%

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः———— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक प्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जायप्रकाशित किया जाय।।।।आदेआदेआदेआदेष्ष्ष्ष से,ा से,ा से,ा से, लोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग। ———— ख्-ँ;बपकरू30द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध '़;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ';बपकरू1द्ध़घ् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू21द्ध1;बपकरू21द्धध्501़1;बपकरू25द्धध्-;बपकरू25द्ध3;बपकरू25द्ध-;बपकरू25द्ध Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-16.919/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-16.919.