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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 November 2021

Published 16 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-16.921
Languages
English, Hindi

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परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन विभागविभागविभागविभाग

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अध्सिूचना

15151515 नवम्बर 2021नवम्बर 2021नवम्बर 2021नवम्बर 2021

सं॰ 06/बस भाड़ा-01/2014 (खण्ड-II) 7118-7118-7118-7118-मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये वर्ष 2018 में निर्धारित की गयी बस भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी प्रारूप अधिसूचना सं0-6441 दिनांक-06.10.2018 के माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाईट-https://state.bihar.gov.in/transport पर प्रकाशित करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों आमंत्रित किये गये थे।

निर्धारित अवधि तक न कोई आपाि और न कोई सुझाव प्राप्त हुआ है।

अतः मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के भाड़े के निर्धारण संबंधी अधिसूचना सं0-6441 दिनांक-06.10.2018 को संशोधित करते हुए बस भाड़ा का दर निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के क्षेत्र के लिए प्रति किलोमीटर की दर से बस भाड़ा का निर्धारण निम्न रूप से किया जाता हैः-2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1ष् रु 2;बपकरू25द्ध21

क्र0क्र0क्र0क्र0 बसों की श्रेणी भाड़े की दर (प्रति कि0मी0 प्रति यात्री)
1 1.... 1 1 साधारण बस सेवा 1.50 रू0
2 2.... 2 2 डीलक्स बस सेवा 1.70 रू0
3 3.... 3 3 डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा 2.00 रू0
4 4.... 4 4 वॉल्वो, मर्सिडिज एवं उसके समतुल्य बस सेवा 2.50 रू0
5 5.... 5 5 नगरीय बस सेवा 1.60 रू0 (प्रथम 4 कि0 मी0 के लिये प्रति कि0 मी0 एवं अगले प्रत्येक 2 कि0 मी0 के लिये 1.50 रू0)

नोटःनोटःनोटःनोटः उपर्युक्त के आलोक में बसों के प्रारंभ से गंतव्य तक के भाड़े का निर्धारण तदनुसार राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जाएगा-

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। 2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 4 कि0 मी0 का और अगला प्रत्येक स्टेज 2 कि0 मी0 का होगा। 3. लम्बी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 कि0 मी0 तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर 101 से 250 कि0 मी0 की दूरी तक के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20 प्रतिशत की कमी एवं 251 कि0 मी0 से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराए में 30% की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित की जाएगी।

4. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जाएगी।

5. बसों के श्रेणी की परिभाषा बस भाड़ा निर्धारण समिति द्वारा परिभाषित स्थूल रूप से मान्य होगी। 6. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः इस दर से अधिक भाड़ा किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं किया जाएगा।

7. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे। 8. सभी बसें सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर हीं लगायी जायेगी।

9. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

10. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।

11. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया का निर्धारण सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाए साथ ही इसे कठोरता से लागू किया जाए।3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1ष् रु 2;बपकरू25द्ध21 12. स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन नगरीय/उप नगरीय बस सेवा हेतु निर्धारित दर एवं उसके शर्तों के अध्यधीन वाहन भाड़े का निर्धारण कर सकेगी।

यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत मानी जाएगी।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, - सचिव।

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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू21द्ध21ध्501़5;बपकरू25द्धध्-;बपकरू25द्ध3;बपकरू25द्ध-;बपकरू25द्ध

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-16.921/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-16.921.