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25 ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
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सं॰ 21/आयोग-विविध-03/2021-13423/सा॰प्र॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 15 15 15 15 नवम्बर 2021नवम्बर 2021नवम्बर 2021नवम्बर 2021 विषयः- बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में शुल्क की स्वीकृति के संबंध में।
सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न चयन/सेवा आयोगों यथा बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा-शुल्क, उक्त आयोगों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय अवधि के पूर्व एवं बाद में तथा रविवार एवं अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय अवधि तक कार्य करने की स्थिति में मानदेय, उक्त आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं तथा तत्संबंधी कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के पारिश्रमिक/मानदेय, परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षा उप केन्द्रों पर विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा, परीक्षा संचालन के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा, उक्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन/स्क्रूटनी कार्य में संलग्न कर्मियों के पारिश्रमिक, विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी एवं शैक्षणिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय/पारिश्रमिक तथा उक्त आयोगों द्वारा आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार के साथ उम्मीदवारों के लिए स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य तथा सहयोगी कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय की दर के निर्धारण/वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव समय-समय पर राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किये जा रहे हैं। इससे उक्त आयोगों के लिए मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारण के क्रम में एकरूपता बरतने में कठिनाई होती है।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 2. इन आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में चयन आयोगों द्वारा प्रस्तावित/निर्धारित दरों एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए निर्धारित दरों में एकरूपता नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न चयन आयोगों यथा बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मदों में शुल्क निर्धारण के क्रम में उक्त विभिन्न मदों में एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 3. चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों के लिए वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी गुरूतर कार्यों का निष्पादन किया जाता है, ऐसी स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में निर्धारित शुल्क के आधार पर अन्य आयोगों यथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संगत मदों यथा-उक्त आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए परीक्षा-शुल्क (अनुलग्नक-'क'), उक्त आयोगों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय अवधि के पूर्व एवं बाद में तथा रविवार/अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय अवधि तक कार्य करने की स्थिति में मानदेय (अनुलग्नक-'ख'), उक्त आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा तत्संबंधी कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के पारिश्रमिक/मानदेय की दर (अनुलग्नक-'ग'), उक्त आयागों द्वारा परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षा उपकेन्द्रों पर विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा (अनुलग्नक-'घ'), उक्त आयोगों द्वारा परीक्षा-संचालन के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा (अनुलग्नक-'ड़'), उक्त आयोगों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं कीे उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन/स्क्रूटनी कार्य में संलग्न कर्मियों के लिए पारिश्रमिक (अनुलग्नक-'च'), उक्त आयोगों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी एवं शैक्षिणिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय/पारिश्रमिक दर (अनुलग्नक-'छ') तथा उक्त आयोगों द्वारा आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार के साथ उम्मीदवारों के स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य तथा सहयोगी कर्मी के पारिश्रमिक/मानदेय की दर (अनुलग्नक-'ज') को आनुपातिक रूप से बिहार लोक सेवा आयोग के लिए निर्धारित दर का 90% निर्धारित/स्वीकृत किया जाता है। साथ ही, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग तथा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए वैसे विभिन्न मदो के लिए पूर्व से निर्धारित दर, जिसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए मद/दर निर्धारित नहीं किया गया है। उक्त आयोग/पर्षद में यथावत रहेंगे।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा
आयोग/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही
भर्त्ती)/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला
पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, सरकार के अपर सचिव।3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17