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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
1 ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्ध5;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 22 : 2;बपकरू26द्ध21
पत्रांक-7/स्था0-4-0पत्रांक-7/स्था0-4-0पत्रांक-7/स्था0-4-0पत्रांक-7/स्था0-4-02/2019 सा0प्र0 128872/2019 सा0प्र0 128872/2019 सा0प्र0 128872/2019 सा0प्र0 12887 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग
प्रेषक, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव। सेवा में, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना
पटना-15,पटना-15,पटना-15,पटना-15, दिनांक 29 अक्तूबर दिनांक 29 अक्तूबर दिनांक 29 अक्तूबर दिनांक 29 अक्तूबर 2021202120212021 बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में किये पदों पर सीधी नियुक्ति में किये पदों पर सीधी नियुक्ति में किये पदों पर सीधी नियुक्ति में किये विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु का निका निका निका निर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमष्ष्ष्षः 35 एवं आः 35 एवं आः 35 एवं आः 35 एवं अस्थि स्थि स्थि स्थि विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिष् ात क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के के के के विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिषत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने ात क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने ात क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिष् विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिष् संबंध में।संबंध में।संबंध में।संबंध में।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17282 दिनांक 28.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या-17283 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा क्रमशः बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत खुली गुणागुण कोटि से तथा 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि से व सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत एवं अस्थि विकलांगों के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पद पूर्व में अनुमान्य कराये गये थे।
बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2020 एवं बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 : 2;बपकरू26द्ध21 तदालोक में बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में 40 प्रतिशत खुली गुणागुण कोटि से, 10 प्रतिशत (वर्तमान रिक्ति का) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए-16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए-1 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए-21 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग के लिए-12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत एवं अस्थि विकलांगों के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्त्ती हेतु 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर तैयार कर पत्र के साथ परिशिष्ट-'क' के रूप में संलग्न किया जाता है। अनुलग्नकः-यथा उपर्युक्त।
विश्वासभाजन, गुुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 22 : 2;बपकरू26द्ध21