निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-15 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 16-16 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 17-17 पूरक
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पूरक-क 18-212 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
1 अक्तूबर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-11656--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
सूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदधिकारी- सह-जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-71 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अवधि हेतु | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | नालन्दा |
| 2 | जिला निर्वाचन पदधिकारी- सह-जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-24 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तिथि के लिए | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | बेगूसराय |
| 3 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-42 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 मतदान कार्य | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधेपुरा |
| 4 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिलाधिकारी, सारण, छपरा क े पत्रांक-158मु0 दि0 27.09. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सारण, छपरा |
| 5 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 द्वितीय चरण | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | कार्यपालक दंडाधिकारी | पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी |
| मोतिहारी के पत्रांक-53 दि0 25.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | से एकादश चरण तक | |||||
| 6 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत) -सह-जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-75 दि0 22.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021, 08.10.2021, 20.10.2021, 24.10.2021, 03.11.2021, 15.11.2021, 24.11.2021, 29.11.2021, 08.12.2021 एवं 12.12.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
| 7 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद क े पत्रांक-78 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 8 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद क े पत्रांक-77 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 9 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-64 दि0 23.09. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक चरणवार | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | समस्तीपुर |
| 10 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक-77 दि0 25. 09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अवधि हेतु | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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6 अक्तूबर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-11838--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।4 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिला दण्डाधिकारी, स ुपौल क े पत्रांक-303-2 दि0 27.09. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | कार्यपालक दंडाधिकारी | सुपौल |
| 2 | जिला निर्वाचन पदधिकारी- सह-जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-130 दि0 23.09.2021 के संलग्न सूची म े ं अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 24.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | कैमूर (भभुआ) |
| 3 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत) -सह-जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1386 दि0 26.09.2021 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिकों। े | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
| 4 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद क े पत्रांक-64 दि0 23.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 24.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 5 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर क े पत्रांक-2238 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | बक्सर |
| 6 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, प र्णियाँ ू क े पत्रांक-1152 दि0 27.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | पूर्णियाँ |
| 7 | जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-104-1 दि0 27.09. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सहरसा |
| 8 | जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-2734 दि0 21.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 01.10.2021 से 31.03.2022 (छः माह के लिए) तक | विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधेपुरा |
| 9 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-125 दि0 29.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अवधि हेतु | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मुजफ्फरपुर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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8 अक्तूबर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-12096--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत) -सह-जिला पदाधिकारी, नवादा क े पत्रांक-48 दि0 20.09.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अवधि हेतु | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | नवादा |
| 2 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिलाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-25 दि0 06.10.2021 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 10.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सारण, छपरा |
| 3 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत) -सह-जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1646 दि0 05.10.2021 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिकों। े | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
| 4 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पंचायत) -सह-जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1647 दि0 05.10.2021 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिकों। े | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
| 5 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद क े पत्रांक-114 दि0 06.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 6 | जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0) -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद क े पत्रांक-115 दि0 06.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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25 अक्तूबर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-12545--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-107-1 दि0 07. 10.2021 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सहरसा |
| 2 | जिला निर्वाचन पदधिकारी- सह-जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-160 दि0 28.09.2021 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 29.09.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | कैमूर (भभुआ) |
| 3 | जिला निर्वाचन पदधिकारी- सह-जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-220 दि0 07.10.2021 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 08.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | कैमूर (भभुआ) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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1 नवम्बर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-12952--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।7 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1801 17.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 दिनांक | 20.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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3 नवम्बर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-13120--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-42 दि0 26.10. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 30.10.2021 | तारापुर विधान सभा उप निर्वाचन, 2021 | कार्यपालक दंडाधिकारी | मुंगेर |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1840 21.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 दि0 | 24.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक-1265 दि0 16.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 24.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | कार्यपालक दंडाधिकारी | शिवहर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।8 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
8 नवम्बर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-13264--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
सूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-195 दि0 01.11.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-196 दि0 01.11.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिलाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-42 दि0 01. 11.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सारण, छपरा |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
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16 नवम्बर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-13463--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।9 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-224 दि0 13.11.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 15.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-225 दि0 13.11.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 15.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1926 31.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 दि0 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | खगड़िया |
| 4 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक-1439 दि0 31.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | कार्यपालक दंडाधिकारी | शिवहर |
| 5 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर क े पत्रांक-2669 दि0 31.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 03.11.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | बक्सर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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28 अक्तूबर 2021
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2020 सा0प्र0-12744--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।10 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 सूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-172 दि0 22.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 24.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-171 दि0 22.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 24.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 3 | जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-110-1 दि0 21.10. 2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 03.11.2021 15.11.2021 24.11.2021 29.11.2021 08.12.2021 एवं 12.12.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सहरसा |
| 4 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)- सह-जिलाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-37 दि0 21. 10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 24.10.2021 | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सारण, छपरा |
| 5 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, शेखपुरा क े पत्रांक-895 20.10.2021 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 दि0 | प्ांचायत निर्वाचन, 2021 के अवसर हेतु | पंचायत आम निर्वाचन, 2021 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | शेखपुरा |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव।
------- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 18 नवम्बर 2021
सं0 1/स्था0 (2) 01/2020-3138--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 10.08.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड 4 ग्रेड वेतन 8700/- रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-3 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :-
11 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021| क्र 0 सं0 | पदाधिकारी का नाम | तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डॉ0 शम्भुनाथ झा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज | 26.10.2019 |
| 2. | डॉ0 अजय कुमार मिश्र, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद | 28.10.2019 |
| 3. | डॉ0 मो0 मोइनउद्दीन, पशु शल्य चिकित्सक, खगड़िया सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया | 10.11.2019 |
| 4. | डॉ0 आमोद प्रसाद सिंह, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णिया सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया | 16.11.2019 |
| 5. | डॉ0 दिवाकर प्रसाद, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना | 26.10.2019 |
| 6. | डॉ0 विनय कुमार चन्द्रयान, जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा | 28.10.2019 |
| 7. | डॉ0 अनुप कुमार अनुपम, आप्त सचिव, उप मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल सम्प्रति चारा विकास पदाधिकारी, पटना | 27.10.2019 |
| 8. | डॉ0 नवीन प्रसाद साह, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास | 15.11.2019 |
| 9. | डॉ0 राम किंकर, सेवानिवृत कृत्रिम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर | 26.10.2019 |
| 10. | डॉ0 विष्णुदेव साह, सहायक निदेशक (प0वि0) वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे0स्तर), भागलपुर सम्प्रति उप निदेशक (चा0वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0स्तर), भागलपुर | 06.11.2019 |
| 11. | डॉ0 अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (प0वि0) वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे0स्तर), मुंगेर सम्प्रति उप निदेशक (चा0वि0), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0स्तर), मुंगेर | 27.10.2019 |
| 12. | डॉ0 उमा शंकर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत सहायक निदेशक (प0वि0) वृहत पशु विकास परियोजना (क्षे0स्तर), मुंगेर | 27.10.2019 |
| 13. | डॉ0 मो0 अली शब्बर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना | 17.11.2019 |
| 14. | डॉ0 बालेश्वर प्रसाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति शोध पदाधिकारी, पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा | 26.10.2019 |
| 15. | डॉ0 राम कुमार पाण्डेय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना | 20.11.2019 |
| 16. | डॉ0 मोईन मियाँ, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, कटिहार | 26.10.2019 |
| 17. | डॉ0 अरूण कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति उप निदेशक (चा0वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), सासाराम-रोहतास | 02.11.2019 |
| 18. | डॉ0 मो0 फिरोज अख्तर, पशु शल्य चिकित्सक, अररिया सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार | 10.11.2019 |
| 19. | डॉ0 बीरेन्द्र कुमार राय, उप निदेशक (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), पटना सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा | 26.10.2019 |
| 20. | डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई | 28.10.2019 |
| 21. | डॉ0 शेखर कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, मुंगेर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर | 01.11.2019 |
| 22. | डॉ0 त्रिवेदी प्रकाश नारायण, पशु शल्य चिकित्सक, छपरा सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर | 26.10.2019 |
| 23. | डॉ0 अब्दुर राशिद, पशु शल्य चिकित्सक, लहेरियासराय, दरभंगा सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा | 27.10.2019 |
| 24. | डॉ0 प्रदीप कुमार विश्वास, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सरमेरा, नालन्दा | 28.10.2019 |
| 25. | डॉ0 सुदर्शन प्रसाद, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रोसनाहाट, कटिहार | 28.10.2019 |
| 26. | डॉ0 एजाज अकबर, पशु शल्य चिकित्सक, मोतिहारी सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, आर, भोजपुर | 22.11.2019 |
| 27. | डॉ0 श्यामा कांत सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, आरा, भोजपुर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल | 26.10.2019 |
| 28. | डॉ0 विजय कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा | 27.10.2019 |
| 29. | डॉ0 अशोक कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर | 01.11.2019 |
| 30. | डॉ0 अमरेन्द्र कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णिया | 01.11.2019 |
| 31. | डॉ0 विनोेद कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी | 28.10.2019 |
| 32. | डॉ0 रजनी रमण श्रीवास्तव, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज | 30.11.2019 |
| 33. | डॉ0 कृपा शंकर सिन्हा, सेवानिवृत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोर्रा, जहानाबाद | 26.10.2019 |
| 34. | डॉ0 रामबली कुमर, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, मधुबनी | 26.10.2019 |
| 35. | डॉ0 गणेश चन्द्र झा, पशु शल्य चिकित्सक, सीतामढ़ी | 26.10.2019 |
| 36. | श्री सुधांशु कुमार, सहायक निदेशक (प0वि0), म0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), समस्तीपुर | 26.07.2020 |
| 37. | डॉ0 वीरेन्द्र कुमार मिश्र, सेवानिवृत पशु शल्य चिकित्सक, बगहा, बेतिया, प0 चम्पारण | 27.10.2019 |
| 38. | डॉ0 दिनेश कुमार चौधरी, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना | 26.10.2019 |
| 39. | डॉ0 अनिमेष कुमार, अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय | 26.10.2019 |
| 40. | डॉ0 ब्रजेश कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, पटना सिटी, पटना सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा | 27.10.2019 |
| 41. | श्री लक्ष्मण राम, सहायक निदेशक (प0वि0), ल0प0वि0परि0 (मु0स्तर), वैशाली | 24.07.2020 |
| 42. | डॉ0 नन्द कुमार, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली | 13.03.2012 |
| 43. | डॉ0 केशव प्रसाद सिंह यादव, सेवानिवृत सहायक निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0, शुक्र भण्डारण केन्द्र, आरा | 18.03.2016 |
| 44. | डॉ0 वशिष्ठ राम, तदेन क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना सेवानिवृत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया | 01.01.2009 |
| 45. | डॉ0 सहजानंद राय, सेवानिवृत जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा | 16.04.2009 |
| 46. | डॉ0 सत्य नारायण यादव, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहादुरगंज, किशनगंज सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी फ्रोजेन सीमेन बैंक, पूर्णिया | 04.04.2021 |
2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा। 3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी। 4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार 'मुकुल', उप-सचिव।
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विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
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अधिसूचना
17 नवम्बर 2021
सं0 वि॰ प्रा॰ (II) स्था0-31/2019/2863--डॉ॰ कुमारी अणिमा, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में) को संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना के रिक्त पद को डॉ॰ कुमारी अणिमा के प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से पदस्थापन अवधि तक वेतन स्तर 14 में उत्क्रमित किया जाता है।
2. इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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वित्त विभाग
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अधिसूचना
12 नवम्बर 2021
सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-04/2021-7543/वि॰--बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित 14 (चौदह)
| क्र. | पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थान | मेघा क्र॰ | सेवा संपुष्टि की संभावित तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, स॰आ॰वि॰स॰, गृह विभाग, बिहार ,पटना। | 08 | 28-02-2021 |
| 2 | श्री गौतम कुमार, स॰आ॰वि॰स॰, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। | 16 | 1-03-2021 |
| 3 | श्री चन्द्र शेखर आजाद, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। | 28 | 22-02-2021 |
| 4 | श्री रवि कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, गया। | 34 | 21-02-2021 |
| 5 | श्री अरूण कुमार, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 37 | 18-02-2021 |
| 6 | श्री अविनाश कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा। | 38 | 20-02-2021 |
| 7 | सुश्री रीमा राज, स॰आ॰वि॰स॰, अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | 42 | 1-03-2021 |
| 8 | श्री पप्पु कुमार चन्द्रवंशी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना। | 45 | 18-02-2021 |
| 9 | श्री विकास कुमार चौरसिया, सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास सासाराम। | 57 | 28-02-2021 |
| 10 | श्रीमती प्रियंका कुमारी, लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना। | 60 | 18-02-2021 |
| 11 | श्रीमती स्मृति कुमारी, स॰आ॰वि॰स॰, सामाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना। | 64 | 18-02-2021 |
| 12 | श्री चन्दन कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेतिया। | 76 | 18-02-2021 |
| 13 | श्री सुनील पासवान, सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज। | 92 | 10-03-2021 |
| 14 | श्री मुकेश कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान। | 120 | 13-09-2021 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गोरखनाथ, विशेष सचिव।
------ सामान्य प्रशासन विभाग ------ आदेश 1 नवम्बर 2021 सं0 6/आ.-33/2021सा.प्र.-12927--डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बिहार : 2013) की सेवा अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सी) संख्या-2978/2020 में दिनांक 25.09.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 15.12.2020 के द्वारा नागालैण्ड संवर्ग में दी गयी थी। इसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना दिनांक 15.12.2020 के द्वारा उन्हें नागालैण्ड संवर्ग में योगदान देने हेतु विरमित किया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.10.2021 के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा अब तक नागालैण्ड सरकार के अधीन योगदान नहीं दिया गया है। इस प्रकार वे अनधिकृत रूप लंबे समय से कार्य से अनुपस्थित हैं। इस हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई इस मामले में किए जाने का निदेश प्राप्त है।
2. अतः डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बिहार : 2013) द्वारा सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं करने और लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3 के उपनियम (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बिहार : 2013) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन की अवधि में डॉ. गुप्ता का मुख्यालय, आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना में निर्धारित किया जाता है।
4. निलंबन की अवधि में डॉ. गुप्ता को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।15 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya ------ Order The 30th September 2021
No. XI-C-रा॰-06/2019--3147---In the light of proposal received from Collector, Jehanabad vide letter no. 163, dated- 08.09.2021 the power of certificate officer have been delegated to Sri Manoj Kumar, SDO, Jehanabad under jurisdiction of Jehanabad District for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dated 22.09.2021
By Order, (Sd.) Illegible, Secrectary to Commissioner.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in16 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
वित्त विभाग
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आदेश
शुद्धि-पत्र
18 नवम्बर 2021
सं0 1/स्था॰(ले॰से॰)-04/2021-7725/वि0--वित्त विभगीय अधिसूचना संख्या-7543 दिनांक-12.11.2021 के क्रमांक-1 के स्तम्भ-4 में अंकित तिथि दिनांक-28.02.2021 के स्थान पर दिनांक-18.02.2021 पढ़ा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गोरखनाथ, विशेष सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in17 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना -------
No. 1067—I, ADARSH S/O KAMTA NAND VERMA, R/O 5/6 NEW ALKAPURI, GARDANIBAGH, PATNA-800002 HAVE CHANGED MY NAME FROM ADARSH TO ADARSH VERMA FOR ALL FUTURE PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT NO. 4888, DATED 1ST OCTOBER 2021.
ADARSH.
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No. 1078— I, AKASH S/o Mr. Manoj Kumar R/o Flat No. 107 Jagdevan Plaza, Lohia Nagar, Kankarbagh, Patna-20, vide Affidavit no.16468 dated 07.10.21 will be known as Akash Gupta.
AKASH.
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No. 1081—I, VISHAKHA D/o Mr. Manoj Kumar R/oFlat No. 107 Jagdevan Plaza, Lohia Nagar, Kankarbagh, Patna-20, Vide Affidavit no.16469 dated 07.10.21 Will be known as Vishakha Gupta.
VISHAKHA.
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सं0 1101--मैं नेहाल अनवर, पिता-एस0 एम0 आरिफ, पता-ग्राम-पुनास, पोस्ट-सोंथा, थाना-कोचाधामन, जिला-किशनगंज-बिहार, शपथ पत्र संख्या 34977/21 दिनांक-18.10.2021 से मो0 नेहाल अनवर, के नाम से जाना जाऊँगा।
नेहाल अनवर। No. 1101—I, NEHAL ANWAR S/o S. M. Arif, Village-Punas, P.O.-Sontha, P.S.- Kochadhaman, Distt.-Kishanganj, Bihar affidavit no. 34977/21 dated 18.10.2021 will be known as MD Nehal Anwar.
NEHAL ANWAR.
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No. 1102—I ANWESH , S/O SANJAY KUMAR SHRIVASTAVA, R/o Mohalla- Ratanpura Lala Colony, New Adda No.-02, PO-Bhagwan Bazar, P.S.-Bhagwan Bazar, Distt.- Saran, do hereby solemnly affirm and declare that now I will be known as ANWESH SHRIVASTAVA, Affidavit No. 10237 dated 03.09.2021.
ANWESH.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in18 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/आरोप-01-39/2016,सा॰प्र॰-12792 सामान्य प्रशासन विभाग ------- संकल्प 28 अक्तूबर 2021 श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-409/11 (सेवानिवृत्त) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापन काल में लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि लगान निर्धारण में अनियमितता करने संबंधी आरोप के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1085 दिनांक 07.10.2016 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-14944 दिनांक 03.11.2016 द्वारा श्री त्रिपाठी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री त्रिपाठी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कतिपय कागजात की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक-16691 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर से याचित अभिलेख कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा पत्रांक-61 दिनांक 11.01.2019 के माध्यम से श्री त्रिपाठी द्वारा माँगे गये अधिकांश कागजातों को उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-3726 दिनांक 18.03. 2019 द्वारा श्री त्रिपाठी को जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री त्रिपाठी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए पुनः प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराया जाय। विभागीय पत्रांक-15260 दिनांक 11.11.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर से श्री त्रिपाठी से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री त्रिपाठी दिनांक 27.03.2009 से 08.04.2010 तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ के पद पर पदस्थापित थे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ द्वारा उपलब्घ कराये गये विविध वाद सं॰-14/2002-03 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में स्वी—ति दिनांक 21.12.2009 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ द्वारा दी गयी है। विभागीय पत्रांक-6174 दिनांक 28.06.2021 एवं पत्रांक-9143 दिनांक 19.08.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री त्रिपाठी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री त्रिपाठी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए पुनः वाद सं॰-14/2002-03 के मूल अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सच्ची प्रतिलिपि से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह काम उनके द्वारा किया गया है क्योंकि उनका कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। फर्जी अभिलेख के आधार पर उसकी सच्ची प्रतिलिपि निकालकर यह उनके विरूद्ध षड्यंत्र प्रतीत होता है। यह कार्य उनके हस्ताक्षर से हुआ या फर्जी अभिलेख तैयार कर सच्ची प्रतिलिपि बना दिया गया यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/कागजात श्री त्रिपाठी को उपलब्ध कराये जाने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर सेवाकाल से ही बार-बार कतिपय अभिलेख कागजात की माँग की जा रही है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि टाल-मटोल करने की नियत से उनके द्वारा बार-बार कागजात/अभिलेख की माँग की जा रही है एवं प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। 2. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-409/11 (सेवानिवृत्त) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ, कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध आरोप की विस्तृत जाँच बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना तथा जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे। 3. श्री त्रिपाठी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।19 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
------- सं0 08/आरोप-01-20/2019,सा॰प्र॰-12772 ------- 28 अक्तूबर 2021 श्री शशि भूषण सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 692/08, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 487 दिनांक 13.12.2000 द्वारा रोकड़ पंजी का संधारण नहीं करने/स्थानान्तरण के बावजूद भूतलक्षी प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति करने/सरकार के नियमो, विभागीय अनुदेशों एवं अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का उल्लंधन करने एवं विाीय गबन का आरोप प्रतिवेदित किया गया।
2. प्रतिवेदित आरोपों के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संकल्प संख्या 1648 दिनांक 08.03.2002 द्वारा संचालित की गयी। राज्य विभाजन के फलस्वरूप श्री सिंह का अंतिम आवंटन बिहार राज्य होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 4722 दिनांक 11.07.2003 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।
3. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक 7911 दिनांक 03.08.2007 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। लेकिन आरोपित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया, बल्कि समय-सीमा बढ़ाने की मांग बराबर की गयी। तदुपरांत पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को अनिवार्य सेवानिवृति का दंड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक 701 दिनांक 18.01.2008 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से प्रस्तावित दण्ड पर परामर्श मांगा गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 3560 दिनांक 22.12.2008 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृाि के प्रस्तावित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी तथा अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत विभागीय संकल्प संख्या 2265 दिनांक 25.03.2009 द्वारा श्री सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत करा दिया गया।
4. उक्त दंड के विरूद्ध श्री शशि भूषण सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित की गयी। पुनर्विलोकन अर्जी में श्री सिंह द्वारा कोई नया तथ्य या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में मामले की समीक्षा के उपरांत श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वी—त करते हुए दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।
5. श्री सिंह द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-11012/2010 दायर की गयी। उक्त याचिका में दिनांक 15.11.2011 को आदेश पारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2010 को विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा आवेदक के पुनर्विलोकन अर्जी के आलोक में नये सिरे से तार्किक एवं मुखर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। उक्त क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा कोई भी नया तथ्य नहीं दिया गया है एवं श्री सिंह के विरूद्ध गम्भीर प्र—ति के आरोप है। फलतः विभागीय आदेश ज्ञापांक-4924 दिनांक 02.04.2012 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वी—त करते हुए पूर्व में निरूपित अनिवार्य सेवानिवृति के दंड को बरकरार रखा गया।
6. उक्त दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अर्जी अस्वी—ति के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-11868/2012 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2019 को न्यायादेश पारित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृति संबंधी विभागीय दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 2265 दिनांक 25.03.2009 एवं पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी आदेश सह ज्ञापांक 4924 दिनांक 02.04.2012 एवं संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए नये सिरे से जांच हेतु मामला उचित प्राधिकार को वापस किया गया।
7. CWJC NO:-11868/2012 में दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9135 दिनांक 09.07.2019 द्वारा दंडादेश वापस लेते हुए श्री सिंह के विरूद्ध आरोपाें की नये सिरे से अग्रेत्तर जाँच हेतु मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
8. मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद-सह-जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 335 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें आरोप संख्या-01, 03, 05 एवं 06 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा शेष आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक 4168 दिनांक 25.03.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन पर श्री सिंह से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी।
9. श्री सिंह के वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि दिनांक 30.09.2018 होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 6567 दिनांक 05.07.2021 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।20 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 10. विभागीय पत्रांक 4168 दिनांक 25.03.2021 के आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पुनजाँच की कार्रवाई की गयी। उन्हें पुराने आरोप पत्र की प्रति दी गयी, जिसके साथ न तो अभियोग विवरणी दी गयी न गवाहों की सूची। इसी के आधार पर संचालन पदाधिकारी बिना किसी गवाह से बयान लिये आरोप सं॰-1,3,5,6 को अांशिक रूप से प्रमाणित मान लिये। Bihar C.C.A Rules 2005 के नियमों तथा विभागीय पत्रांक-1893 दिनांक 14.06.2015 के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया।
11. तदुपरांत श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/लिखित आभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनका यह कहना कि उन्हें पुराने आरोप पत्र की प्रति दी गयी तथा Bihar C.C.A Rules 2005 के नियमों/दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया, सही नहीं है, क्योंकि सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-11868/12 में दिनांक 26.04. 2019 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय दंडादेश एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए Fresh Enquiry हेतु मामला उचित प्राधिकार को Remand Back किया गया, जिसके आलोक में आरोपों की पुनः नये सिरे से अग्रेत्तर जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपाें तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर सुनवाई करते हुए विश्लेषणोपरान्त आरोप सं॰-1, 3, 5 एवं 6 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। जहाँ तक साक्ष्य/साक्षी/गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का प्रशन है, संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा कोई भी गवाह का नाम परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु नहीं दिया गया। अतः किसी भी गवाह का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।
12. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह का लिखित अभिकथन अस्वी—त करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) के प्रावधानों के तहत ''श्री सिंह के पेंशन से 25% राशि की कटौती पाँच वर्षो तक करने'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।
13. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-7904 दिनांक 30.07.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 27.09.2021 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (श्री सिंह के पेंशन से 25% राशि की कटौती पाँच वर्षो तक करने) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त परामर्श/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2062 दिनांक 07.10.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।
14. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री शशि भूषण सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 692/08, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत ''पेंशन से 25% राशि की कटौती पाँच वर्षो तक करने'' का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
------- सं0 (cid:356)ा0वि0-14(पटना)नालन्दा- 02/2018—599948 (cid:356)ामीण िवकास िवभाग ------- संकल्प 18 अक्तूबर 2021
जिला पदाधिकारी, नालन्दा के प(cid:361)ांक 57 दिनांक 09.01.2018 एवं प(cid:361)ांक 1363 दिनांक 29.11.2018 तथा जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के प(cid:361)ांक 327 दिनांक 16.02.2019 के (cid:554)ारा ं दन कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा, नालंदा एवं अकोढ़ीगोला, रोहतास के वि(cid:349)(cid:544) (cid:373)ी कु विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) आरोप (cid:366)प(cid:361) 'क' प्राप्त है ।
आरोप (cid:366)प(cid:361) 'क' म(cid:336) (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के काया(cid:330)न्वयन म(cid:336) (cid:349)चि नही ं लेना, इंदिरा आवास योजना/(cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना के कार्यान्वयन म(cid:336) लापरवाही बरतना 2014-15 म(cid:336) फसल (cid:407)ति अनुदान वितरण म(cid:336) फज(cid:334) रसीद और नाम तथा ब(cid:339)क खाते म(cid:336) गलत तरीके से सरकारी राशि म(cid:336) उलट-फे र कर मनमाने टंग से राशि वितरण करने एवं वरीय पदाधिका(cid:303)रयों की आदेश की अवहेलना आदि के आरोप (cid:366)तिवेदित किये गये ह(cid:339)।21 बिहार गजट, 24 uoEcj 2021 जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं रोहतास के (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। (cid:373)ी कु मार का स्पष्टीकरण अप्राप्त है।
आरोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आरोपों की समी(cid:407)ा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि आरोप प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आरोप गंभीर (cid:366)कृ ति के ह(cid:339) जिसके विस्तृत जॉंच की आवश्यकता है।
अतएव विभाग (cid:554)ारा (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही का निण(cid:330)य लिया जाता है। एतदथ(cid:330) बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) ं दन कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा नालन्दा एवं अकोढ़ीगोला के (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी कु सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, देव औरं गाबाद के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन हेतु (cid:373)ी राधा किशोर झा, सेवानिवृत विशेष सचिव, (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं रोहतास (सासाराम) (cid:554)ारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का आदेश प्राप्त है। (cid:373)ी कु मार से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति द(cid:336), उनके सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत होंगे।
आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।
------- सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-26/2021--9233 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 29 अक्तूबर 2021
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि बंदी अनिल कुमार सिंह, पे0-उमेष प्रसाद सिंह को बिना विभागीय आदेष के उपकारा, वीरपुर से मंडल कारा, सुपौल स्थानांतरित करने में श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुषासनहीनता बरती गई है।
2. साथ ही उपकारा, वीरपुर में संसीमित बंदियों को डायट चार्ट के अनुसार भोजन नहीं देने तथा बंदी सुभाष यादव उर्फ निर्दोष यादव एवं अन्य सहयोगी बंदियों द्वारा कारा प्रषासन के संरक्षण में कारा के अन्दर सभी प्रकार का अवैध कार्य, जबरन वसूली, मारपीट एवं अन्य कुकृत्य से संबंधित एक परिवाद पत्र विभाग को प्राप्त हुआ था। उक्त परिवाद में वर्णित आरोपों की जाँच अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूणियाँ द्वारा की गई तथा उनके पत्रांक 4661 दिनांक 01.08.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उपकारा, वीरपुर की सम्पूर्ण प्रषासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है एवं दबंग कैदियों द्वारा कारा का संचालन किया जा रहा है तथा अन्य बंदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर की भूमिका संदेहास्पद है तथा उनका इन दबंग बंदियों से आपराधिक साँठ-गाँठ भी परिलक्षित होता है। कारा में यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है तथा इसमें श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर की प्रषासनिक विफलता एवं इस अवैध अनाचार में गहरी संलिप्तता का द्योतक है।
3. उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, मोतिहारी निर्धारित किया जाता है।
4. श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।
5. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत निलंबनावस्था में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।
6. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in