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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2021

Published 29 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-29.971
Languages
English, Hindi

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सं॰सं॰सं॰सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-8010/वि8010/वि8010/वि8010/वि॰॰॰॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 29 uoEcj 202129 uoEcj 202129 uoEcj 202129 uoEcj 2021

ग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयो ग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार ग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयो षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयो के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01....07070707....2021 के प्रभाव से 189 2021 के प्रभाव से 189 2021 के प्रभाव से 189 2021 के प्रभाव से 189 के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग के संकल्प सं॰-6599/वि॰ दिनांक-27.09.2021 के द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2222.... भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक-01.

11.2021 के द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3333.... राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4444.... अतः अतः अतः अतः सम्यकसम्यकसम्यकसम्यक्‌्‌्‌्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किविचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किविचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किविचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किः-ः-ः-ः-

((((i)))) षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।((((ii)))) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। ((((iii)))) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2;बपकरू23द्ध - 2;बपकरू27द्ध21 ((((iv)))) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(((( v)))) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5555.... उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा। आदेआदेआदेआदेष्ष्ष्ष-आदेा-आदेा-आदेा-आदेष्ष्ष्ष दिया जाता है ा दिया जाता है ा दिया जाता है ा दिया जाता है कििििककक इस इस इस इस संकल्प को बिहार राजपत्रसंकल्प को बिहार राजपत्रसंकल्प को बिहार राजपत्रसंकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारणके अगले अंक में सर्वसाधारणके अगले अंक में सर्वसाधारणके अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु की जानकारी हेतु की जानकारी हेतु की जानकारी हेतु प्रकाप्रिकाप्रिकाप्रिकाष्ष्ष्षित किया जाय।ात किया जाय।ात किया जाय।ात किया जाय।आदेआदेआदेआदेष से,ष से,ष से,ष से, लोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंहलोकेश कुमार सिंह,,,, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग। ———— ख्;ँ ;बपकरू4द्ध .;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध म;बपकरू29द्ध .घ् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू23द्ध 105 1़1;बपकरू27द्ध0;;बपकरू27द्ध4;बपकरू27द्ध;;बपकरू27द्ध Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-29.971/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-29.971.