;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध43 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू29द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्ध 2;बपकरू4द्धष् रु;बपकरू4द्धष् 2;बपकरू23द्ध - 2;बपकरू27द्ध21
सं॰सं॰सं॰सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-8009800980098009/वि/वि/वि/वि॰॰॰॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 29 नवम्बर 202129 नवम्बर 202129 नवम्बर 202129 नवम्बर 2021 के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम् केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम् केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01....07070707....2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग के संकल्प सं॰-6600, दिनांक-27.09.2021 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।
2222. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1/3/2008-E-II(B), दिनांक- 13.08.2021 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 356 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 368 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।
3333.... राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2;बपकरू23द्ध - 2;बपकरू27द्ध21 (iii) महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।
(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।
5555.... उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा। आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।