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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2021

Published 29 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-29.972
Languages
English, Hindi

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सं॰सं॰सं॰सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-3ए-2-वे॰पु॰(भ॰)-08/2013-8009800980098009/वि/वि/वि/वि॰॰॰॰ वित्तवित्तवित्तवित्त विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 29 नवम्बर 202129 नवम्बर 202129 नवम्बर 202129 नवम्बर 2021 के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- पंचम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोगपंचम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01....07070707....2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 2021 के प्रभाव से 356 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01 प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग के संकल्प सं॰-6600, दिनांक-27.09.2021 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2222. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1/3/2008-E-II(B), दिनांक- 13.08.2021 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 356 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 368 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3333.... राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत कीस्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है किकिकिकि---- 4444.... अतः अतः अतः अतः सम्यकसम्यकसम्यकसम्यक्‌्‌्‌्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है (i) पंचम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 356 प्रतिशत के स्थान पर 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है। (ii) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व एवं दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत कर दिया जाय। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2;बपकरू23द्ध - 2;बपकरू27द्ध21 (iii) महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5555.... उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा। आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेष-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।प्रकाषित किया जाय।आदेष से,आदेष से,आदेष से,आदेष से,े लोकेश कुमार सिंह,लोकेश कुमार सिंह,लोकेश कुमार सिंह,लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग। ———— ख्;ँष् ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ए.;बपकरू4द्धष् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धष् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू29द्ध ए;बपकरू1द्ध.घ् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू23द्ध 205 1़1;बपकरू27द्ध0;;बपकरू27द्ध4;बपकरू27द्ध;;बपकरू27द्ध Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-29.972/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-29.972.