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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 November 2021

Published 30 November 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-11-30.975
Languages
English, Hindi

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बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 30303030 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2021202120212021

सं॰ वि॰स॰वि॰-28/2021-3257/वि॰स॰-''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' जो बिहार विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, शैलेन्द्र सिंहशैलेन्द्र सिंहशैलेन्द्र सिंहशैलेन्द्र सिंह,,,, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 30 [कृप्रक्तकृप्रब्व्च्,व्डव्छ बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(1) यह अधिनियम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3(ii) का संशोधन :- अधिनियम की धारा-3(ii) में "राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष होः" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी :" शब्द रखे जायेंगे।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना :-

(1) अधिनियम की धारा-4 के पहले परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- "परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा।"

(2) अधिनियम की धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत्‌ जोड़ा जायेगा :-

"परन्तु आयोग के अध्यक्ष का पद, रिक्त रहने की स्थिति में, अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सदस्य की वरीयता की गणना आयोग के सदस्य के रूप में योगदान की तिथि के आधार पर की जायेगी। "

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा- 5 का संशोधन :-

अधिनियम की धारा-5 को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया जायेगा -

'' 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा :-

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्यरत रहने की अवधि तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो, तक होगी।''

5. निरसन एवं व्यावृाि।-

(1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश-04, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदा किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृा था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध30

उद्देश्य एवं हेतु

"बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा-3 (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि इस आयोग के सदस्य राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त वैसे 5 पदाधिकारी होंगे जिनकी न्यूनतम एक वर्ष सेवा शेष हो। ऐसी स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यरत पदाधिकारी जहाँ अधिकतम 59 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस आयोग के सदस्य होने के पात्र होंगे, वहीं बिहार चिकित्सा सेवा के कार्यरत पदाधिकारी अधिकतम 66 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पात्र हो सकते हैं। लेकिन 59 वर्ष एवं 60 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी तथा 66 वर्ष एवं 67 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बिहार चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी इस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की पात्रता नहीं रखते हैं। साथ ही, अधिनियम की धारा-5 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की आयु-सीमा नियुक्ति के समय सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम-62 वर्ष निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के अंतर्गत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु संप्रति 67 वर्ष है (वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6745 दिनांक-30.07.2015 द्वारा संशोधित)। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त चिकित्सक अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त संशोधनों के फलस्वरूप अधिनियम की धारा-4 के दूसरे पन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक जोड़ा जाना भी आवश्यक है। इस निमित्त बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3, 4 एवं 5 में कतिपय संशोधन करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)

भार-साधक सदस्य

त्र

शैलेन्द्र सिंह, पटना दिनांक-30.11.2021

सचिव,

बिहार विधान सभा।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-11-30.975/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-11-30.975.