;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध43 ;बपकरू26द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 1 ;बपकरू1द्धः 2;बपकरू18द्ध21
स्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्य विभागविभागविभागविभाग ———— अध्सिूचना 16161616 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2021202120212021
स्ां 15/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/1581(15151515)----भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली ''बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021'' कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृा होगी। 2222.... बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन। - । - । - । - बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन (1) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 6 में भर्ती की प्रक्रिया में खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता से संबंधित परिशिष्ट-1 के खंड- I के स्तम्भ 5 की कंडिका- (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं कंडिका - (iv) जोड़ा जायेगा -
कंडिका कंडिका कंडिका कंडिका (ii) '' फुड अॅथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। अभ्यर्थी के चयन के समय प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा, परंतु खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी ''
कंडिका कंडिका कंडिका कंडिका (iv) '' परंतु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई विाीय हित हो। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा''
बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। - उक्त 3333.... बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1 ;बपकरू1द्धः 2;बपकरू18द्ध21 '' परन्तु यह कि खाद्य संरक्षा संवर्ग/खाद्य विश्लेषक संवर्ग के अधिकतम ग्रेड-पे/पे-लेवल के पदो पर प्रोन्नति/रूपांतरित विाीय उन्नयन हेतु विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अद्यतन निर्गत परिपत्र के अनुसार की जायेगी। "
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कौशल किशोरकौशल किशोरकौशल किशोरकौशल किशोर, सरकार के अपर सचिव।
परिशिष्ट-1 (देखें नियम 2 (ix), 4, 5, 12,15, 16) बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के पद-सोपान, शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि
| क्रमांक | कोटि | पदनाम | सीधी भर्ती या प्रोन्नति | अर्हता | NaN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NaN | |
| I. खाद्य संरक्षा संवर्ग - खाद्य संरक्षा संवर्ग - | NaN | |||||
| 1. | म ूल कोटि | खाद्य स रक्षा ं अधिकारी | सीधी भर्ती द्वारा | i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड ट े क्नोलोजी या ड े यरी टेक्नोलोजी या बायो-टेक्नोलोजी या ऑयल ट े क्नोलोजी या एग्रिकल्चर साइन्स या व े टेरीनरी साइन्स या बायो-केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी में डिग्री ; अथवा केमिस्ट्री मे मास्टर्स डिग्री ; अथवा मेडिसिन में डिग्री ; अथव केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता ; i i) फुड अॅथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी स स्था ं या स स्थान ं में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। अभ्यर्थी के चयन के समय प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा, परंतु खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पूर्व प ्र शिक्षण अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प ्र दान करने की व्यवस्था की जायेगी ; i ii) सरकारी संस्था में समकक्ष का कार्य अनुभव प ्र ाप्त हो ; एवं iv) परंतु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई विाीय हित हो। इस आशय का शपथ-पत्र आवदेक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा ; | NaN | |
| 2. | प ्र थम सोपान | सहायक अभिहित अधिकारी | प्रोन्नति द्वारा | NaN | ||
| 3. | द्वितीय सोपान | अभिहित अधिकारी | प्रोन्नति द्वारा | NaN | ||
| 4. | तृतीय सोपान | उप खाद्य स रक्षा ं आयुक्त | प्रोन्नति द्वारा | NaN | ||
| II. खाद्य विश्लेषक संवर्ग - खाद्य विश्लेषक संवर्ग - | NaN | |||||
| 1. | मूल कोटि | खाद्य विश्लेषक | सीधी भर्ती द्वारा | i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी या ड े यरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलोजी, फूड ए ंड े न्यूट्रीशन में मास्टर्स डिग्री ; अथवा डेयरी/ऑयल में ब ैचलर ऑफ टेक्नोलोजी ; अथवा वेटेरीनरी साइन्स में डिग्री ; अथवा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) द्वारा फुड एनेलिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उाीर्णता द्वारा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) का कोई एसोशियेट हो ; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता ; ii) खाद्य विश्लेषण का तीन वर्षों से अन्यून अनुभव ; एवं iii) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उाीर्ण करना अनिवार्य होगा। | NaN | |
| 2. | प ्र थम सोपान | वरीय खाद्य विश्लेषक | प्रोन्नति द्वारा | NaN | ||
| 3. | द्वितीय सोपान | उप निदेशक (प्रयोगशाला) | प्रोन्नति द्वारा | NaN |
स्ां 15/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/158115/खा॰-48-02/2021/1581(15151515)----का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अंतर्गत अँगे्रजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कौशल किशोर, सरकार के अपर सचिव।
The 16th November 2021
No.- 15/Kha-48-02/2021/1581(15151515) In exercise of Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is hereby pleased to make the following rules to amend "Bihar Food Safety Service Rules, 2014 :-
1. Short title, extent and commencement :— (i) These Rules may be called as the "Bihar Food Safety Service (Amendment) Rules, 2021".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of the publication in the official gazette. 2. Amendment in Rule-6 of Food Safety Service Rules, 2014,: (1) In the process of recruitment Rule 6 of the said Rules, 2014, Clause-II of Column-5 of Section-I of Appendix-1 relating to the qualification for direct recruitment to the post of Food Safety Officer, shall be substituted by the following and Clause- iv shall be added.
Clause-II- '' Successfully completed training from any institute/ institution duly approved by the Food Authority for the purpose of training. Training will not be mandatory at the time of selection of the candidate, but training will be mandatory before making appointment to the post of Food Safety Officer. During probation period, the arrangements will be made by the State Government for providing training to the selected candidates.'' Clause-IV-Provided that no person shall be appointed to the post of Food Safety Officer under these rules who have any financial interest in manufacture, import and sale of any article of food. It will be mandatory to submit an affidavit to this effect by the applicant.
4 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1 ;बपकरू1द्धः 2;बपकरू18द्ध213. Substitution of proviso to Rule 13 of Bihar Food Safety Service Rules, 2014 proviso to Rule 13 of the said Rules, 2014 and shall be substituted by the following:-
'' Provided that the meeting of the Departmental Promotion Committee/Screening Committee for granting promotion / assured financial up-gradation on the posts of maximum grade pay of Food Safety Cadre /Food Analyst Cadre, will be presided as per updated circular issued from time to time by the General Administration Department.''
By the order of the Governor of Bihar, Kaushal Kishore, Additional Secretary to the Government.
APPENDIX - 1
[See Rule 2 (ix) , 4, 5,12,15,16 ]
| Sl.No | Category Name of Post | Direct recruitment or Promotion | Qualification | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Food Safety Cadre - | |||||
| 1 | Basic Category | Food Safety Officer | By Direct Recruitment | i) A Degree in Food Technology or Dairy Technology or Bio-technology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences, or Biochemistry or Microbiology; or Master's /Degree in Chemistry ; or Degree in Medicine from a recognized University ; or any other equivalent / recognized qualification notified by the Central Government ; ii) has Successfully completed training from any institute/ institution duly approved by the Food Authority for the purpose of training. Training will not be mandatory at the time of selection of the candidate, but training will be mandatory before making appointment to the post of Food Safety Officer. During probation period, the arrangements will be made by the State Government for providing training to the selected candidates ; and iii) Work experience from Government Institute or equivalent. iv) provided that no person shall be appointed to the post of Food Safety Officer under these rules who have any financial interest in manufacture, import and sale of any article of | |
| 2 | First Ladder | Assistant Designated Officer | By Promotion | ||
| 3 | Second Ladder | Designated Officer | By Promotion | ||
| 4 | Third Ladder | Deputy Food Safety Commissioner | By Promotion | ||
| II. Food Analyst Cadre - | |||||
| 1 | Basic Category | Food Analyst | By Direct Recruitment | ||
| 2 | First Ladder | Senior Food Analyst | By Promotion | ||
| 3 | Second Ladder | Deputy Director (Laboratory) | By Promotion |