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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 December 2021

Published 01 December 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-01.978
Languages
English, Hindi

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 29292929 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2021202120212021

सं0ः-10/ऋण अवभार-02/2021-4476—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन शुल्क की तालिका में सम्पत्ति का अवभार मुक्त/अवभार प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शुल्क के निर्धारण के लिए अनुच्छेद ''पी0'' के बाद नया अनुच्छेद''क्यू0'' निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैः-

अनुच्छेद संख्या मद का प्रकार शुल्क का दर
क्यू सम्पत्ति अवभार मुक्त/अवभार प्रमाण-पत्र (i) एक वर्ष तक और उससे अधिक दस वर्ष तक। 250/- रू0 (दो सौ पचास रूपये)
(ii) दस वर्ष से अधिक बीस वर्ष तक। 500/- रू0 (पाँच सौ रूपये)
(iii) बीस वर्ष से अधिक तीस वर्ष तक। 750/- रू0 (सात सौ पचास रूपये)
(iv) तीस वर्ष से अधिक के लिए। 1000/- रू0 (एक हजार रूपये)
2. शुल्क की दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 1

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सं0ः-10/ऋण अवभार-02/2021-4476 उपर्युक्त अधिसूचना का अंगे्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 29th November 2021

No.- 10/ऋण अवभार-02/2021-4476In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act. 1908 the Governor of Bihar is pleased to notify new article "Q" after the article "P" of the table of fee to determine the fee for issuing Non- Encumberance/Encumberence certificate of property as follows:-

Article no Type of item Rate of fee
Q Non -Encumberence/ Encumberence certificate of Property (i) Up to one year and above up to ten years Rs 250/- (Two hundred fifty only)
(ii) Above ten years up to twenty years Rs 500/- (Five hundred only)
(iii) Above twenty years up to thirty years Rs 750/- (Seven hundred and fifty only)
(iv) For more than thirty years Rs 1000/- (One thousand only)

2. Rate of fee shall be effective from the date of notification.

By the Order of the Governor of Bihar,

K. K. Pathak, Additional Chief Secretary to the Government. ———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-01.978/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-01.978.