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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध43 ;बपकरू26द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू23द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 1 : 2;बपकरू18द्ध21
बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 1 दिसम्बर1 दिसम्बर1 दिसम्बर1 दिसम्बर 2021202120212021
सं॰ वि॰स॰वि॰-30/2021-3320/वि॰स॰-'' बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021'' जो बिहार विधान सभा में दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, शैलेन्द्र सिंह,शैलेन्द्र सिंह,शैलेन्द्र सिंह,शैलेन्द्र सिंह, ससससचिव।चिव।चिव।चिव।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध
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बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-
(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संषोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
2222.... बिहार अधिनियम 23बिहार अधिनियम 23बिहार अधिनियम 23बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-2 में संशोधन।- , 2011 की धारा-2 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप धारा-(27) के , 2011 की धारा-2 में संशोधन।- , 2011 की धारा-2 में संशोधन।-
बाद निम्नलिखित नयी उप धारा-(28) जोड़ी जायेगीः-
''दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) से अभिप्रेत है, बिहार विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाषित राजस्व नक्षा का सत्यापित वह भाग जो रैयतों के द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ संलग्न कर अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज की प्रक्रिया संचालित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार के नक्षा में रैयतों द्वारा हित अर्जित करने वाली भूमि का वह अंष जिसे दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, को स्पष्ट रूप से चौहद्दी के साथ रेखांकित किया जायेगा।''
3333.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संषोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संषोधन।- उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उप बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संषोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संषोधन।
धारा-(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं जोड़ी जायेगीः-
(6) बिहार विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्मित सर्वे खतियान एवं राजस्व नक्षा के अंतिम प्रकाषन के पश्चात् अधिकार अंतरण के प्रत्येक मामले के आधार पर दाखिल खारिज हेतु दायर की जाने वाली याचिका में सरकार द्वारा प्राधिकृत/सूचीबद्ध व्यक्ति/Empanelled एजेंसी द्वारा निर्मित On Scale नक्षा, जिसमें अधिकार प्राप्त भू-खण्ड तथा उसकी चौहद्दी रेखांकित हो, संलग्न की जायेगी। (7) दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी सरकार द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE (All India Council for Technical Education)/UGC/IIT/NIT द्वारा मान्यता प्राप्त Civil Engineering में डिप्लोमा/डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों का जिलावार पैनल सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी के पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समय-समय आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर सकेगी। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार के चयनित व्यक्तियों/एजेंसी के द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु रैयतों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जायेगा। (8) वैसे प्रतिष्ठान/अभ्यर्थी जिनका चयन दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार करने हेतु किया जायेगा, को जमीन की मापी हेतु E.T.S अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य आधुनिक उपकरण तथा मानचित्र तैयार करने हेतु विभाग द्वारा Digital Form में उपलब्ध कराये गये Software के अधिष्ठापन हेतु कम्प्यूटर/लैपटॉप रखना आवष्यक होगा। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थी/एजेंसी को डिजिटल Map को Edit करने का ज्ञान होना आवष्यक होगा। उक्त अभ्यर्थी/एजेंसी का दायित्व होगा की वे आवेदित Sketch Map/on the Scale Map तैयार करेंगे एवं सरजमीन का सत्यापन का कार्य करेंगे एवं राजस्व कार्यालयों के अन्तर-सम्बद्धीकरण में आवष्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
(9) बिहार विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्माणाधीन खतियान एवं राजस्व नक्षा के प्रारूप प्रकाषन एवं अंतिम प्रकाषन के बीच यदि किसी रैयत द्वारा जमीन पर विभिन्न विलेखों के आधार पर हित अर्जित किया जाना पाया जाता है, तो अंचल अधिकारी प्रभावी सर्वे खतियान (Cadestral/ Revisional जो भी प्रभावी हो) के आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे, लेकिन विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्मित खतियान/नक्षा के अंतिम प्रकाषन के पश्चात् इस प्रकार के परिवर्तन को डिजिटल फॉर्म में संधारित राजस्व नक्षा में आवष्यक परिवर्तन करना सुनिष्चित करेंगे।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध 1 4444.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5 में संषोधन।- बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5 में संषोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-4 के बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5 में संषोधन।- बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5 में संषोधन।-
पश्चात् निम्नलिखित उप धारा जोड़ी जायेगीः- ''4(क) रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र समर्पित किये जाने के पश्चात् उसकी जांच राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा की जायेगी तथा जांचोपरांत सही अथवा गलत पाये जाने पर उसे अगे्रतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को अपने जांच प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित किया जायेगा।''
5555.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) में संषोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) में संषोधन।-बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) को बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) में संषोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) में संषोधन।
निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा-
'' यदि अंचल अधिकारी दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र एवं दाखिल खारिज प्रस्ताव से संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी की जांच पड़ताल से संतुष्ट नहीं हों, तो उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, वह स्वयं जांच कर सकेगा एवं अपना निष्कर्ष विहित रीति से अभिलिखित करेगा।'' 6666.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(1) में संष् बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(1) में संषोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- अधिनियम की धारा-6(1) को निम्न से बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(1) में संष् बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(1) में संष्
प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''(1) राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से दाखिल खारिज याचिका एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विहित रीति से अथवा अधिनियम की धारा-5(5) के अधीन स्वयं अपने द्वारा जांचोपंरात उन व्यक्तियों जिसका होल्डिंग या उसके भाग में हित निहित हो के साथ जन साधारण से विहित रीति से दाखिल खारिज प्रस्ताव एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज मामलों का-
(क) अपने कार्यालय में होने वाले नियमित दाखिल खारिज न्यायालय अथवा (ख) उस क्षेत्र के दाखिल खारिज मामलों के निपटारा हेतु जिस क्षेत्र में होल्डिंग अथवा
उसका भाग अवस्थित हो, आयोजित षिविर न्यायालयों में निपटारा करेगा। (ग) वेबसाईट के माध्यम से दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज याचिका अथवा निबंधन कार्यालयों से जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की सूचना के आधार पर दाखिल खारिज की ऑनलाईन प्रक्रिया का सम्पादन इस निमित अधिसूचित अंचलों के अंचल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। निबंधन कार्यालयों से दस्तावेजों के पंजीकरण के समय दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र भी प्राप्त किया जायेगा एवं उसे संलग्न कर पंजीकृत दस्तावेज के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।''
7777.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(6) में संशोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(6) में संशोधन।-उक्त अधिनियम, 2011 की धारा- 6(6) को निम्न बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(6) में संशोधन। बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(6) में संशोधन। से प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''जिन मामलों में दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है, उनमें अंचल अधिकारी अपने दाखिल खारिज आदेष को कार्यान्वित करने हेतु विहित प्रपत्र में शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र निर्गत करेगा तथा याचिकाकर्ता को शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही दाखिल खारिज की स्वीकृति एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के अनुमोदन के पश्चात् अंचल कार्यालय में बिहार विषेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 से संबंधित डीजिटल राजस्व नक्षा में आवष्यक संषोधन/परिवर्तन किया जायेगा।''
8888.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-7 में संशोधन बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-7 में संशोधन ।-।-।-।- उक्त अधिनियम की धारा-7(1) को निम्न से बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-7 में संशोधन बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-7 में संशोधन प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''अंचल अधिकारी के आदेष के विरूद्ध अथवा अंचल अधिकारी द्वारा अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के विरूद्ध व्यथित पक्ष अंचल अधिकारी के आदेष/अनुमोदन की तारीख के तीस दिनाें के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष अपील कर सकेगा।'' 9999.... बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-8 में संशोधन बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-8 में संशोधन ।-।-।-।- उक्त अधिनियम की धारा-8(2) को निम्न से बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-8 में संशोधन बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-8 में संशोधन प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के दाखिल खारिज अपील वाद अथवा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र को अनुमोदित किये जाने के विरूद्ध व्यथित पक्ष, उस आदेष/अनुमोदन के तीस दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करेगा।''4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध
उद्देश्य एवं हेतु
वर्त्तमान में राज्य में भूमि का Cadastral Survey एवं Revisional Survey के आधार पर निर्मित एवं प्रकाशित सर्वे खतियान एवं राजस्व मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। भूमि/भू-खण्ड का अन्तरण अथवा क्रय-विक्रय या अन्य विलेख के आधार पर भू-खण्ड के हस्तांतरण की स्थिति में भू-खण्ड को वास्तविक रूप में स्थल पर रेखांकित किया जाना संभव नहीं होता है, जिसके कारण भू-विवाद की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में भू-खण्ड को वास्तविक रूप में रेखांकित किये जाने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 तथा नियमावली, 2012 के आधार पर निर्मित एवं प्रकाशित सर्वे राजस्व नक्शा में दाखिल-खारिज के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।
इस कार्य योजना के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में सॉफ्टवेयर द्वारा सर्वे राजस्व नक्शा को सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल फॉर्म में संधारित किया जायेगा। दाखिल-खारिज हेतु याचिका के साथ आवेदनकर्ता को दाखिल-खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही, निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीकरण के समय ही दाखिल-खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) रैयतों को संलग्न करना होगा, जिसकी प्रति पंजीकृत दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय को दाखिल-खारिज हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। दाखिल-खारिज की स्वीकृति के साथ ही सत्यापित/अनुमोदित दाखिल-खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के आलोक में डिजिटल फॉर्म में संधारित सर्वे राजस्व मानचित्र में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से हर रैयत के स्वामित्व से संबंधित अंतरित भू-खण्ड का भाग चौहद्दी सहित स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।
इस प्रकार अंतरित भू-खण्ड को स्थलीय रूप में रेखांकित किये जाने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 तथा नियमावली, 2012 के आधार पर निर्मित एवं प्रकाशित सर्वे राजस्व नक्शा में दाखिल-खारिज के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य अन्तरित भू-खण्ड का खाका (रेखा-चित्र) के आधार पर स्थलीय रूप से चिन्हि्त करना है, ताकि राज्य में भूमि विवादों को यथासाध्य नियंत्रित किया जा सके तथा इसे इस प्रकार अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।
(राम सूरत कुमार)
भार-साधक सदस्य
त्र
शैलेन्द्र सिंह, पटना दिनांक-01.12.2021
सचिव,
बिहार विधान सभा।
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ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध
;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in