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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 December 2021

Published 15 December 2021

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-15.46
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 4-4 पूरक

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पूरक-क 5-62 बिहार गजट, 15 दिसम्बर 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

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शिक्षा विभाग ------ अधिसूचना 7 दिसम्बर 2021 सं0 3/आ01-168/2016/578--श्रीमती ललिता कुमारी, से0नि0 प्रभारी प्राचार्य, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, भागलपुर की प्रथम नियुक्ति निम्न अवर शिक्षा में शिक्षिका के पद पर हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सी0बी0आई0 द्वारा निम्न अवर शिक्षा में नियुक्तियों की जॉच की गयी तथा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन में श्रीमती ललिता कुमारी की नियुक्ति विहित प्रक्रिया का अनुपालन (नियुक्ति के पूर्व विज्ञापन का प्रकाशित नहीं होना, रोस्टर स्वच्छ नहीं होना/चयन समिति की अनुशंसा नहीं होना इत्यादि) के बिना होने के कारण, अनियमित बतायी गयी। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्रपत्र-'क' प्राप्त होने के पूर्व श्रीमती ललिता कुमारी दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो चुकी थी। श्रीमती ललिता कुमारी के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र-'क' में वर्णित आरोपों के संबंध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (सी0) के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशक (मा0शि0) से प्राप्त मंतव्य में स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नही बताया गया। श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि उनकी नियुक्ति के पूर्व रोस्टर स्वच्छ कराने/विधिवत्‌ विज्ञापन प्रकाशित करने/सक्षम चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने इत्यादि की कार्रवाई की गयी हो। स्पष्टतः निम्न अवर शिक्षा सेवा में श्रीमती ललिता कुमारी की नियुक्ति अनियमित होने का आरोप प्रमाणित होता है। प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (सी0) के तहत श्रीमती ललिता कुमारी के ''शत प्रतिशत (100%) पेंशन पर सदा के लिए रोक'' का दण्ड संसूचित करते हुए मामले को समाप्त किया जाता हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

------- मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचना 9 दिसम्बर 2021 सं0 8/आ0 (मु0राज0उ0)-2-09/2021-4726--श्री लाला अजय कुमार सुमन, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, पश्चिम चंपारण (बेतिया) सम्प्रति निलंबित को प्रथम दृष्ट्‌या आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-3417 दिनांक 15.09.2021 द्वारा निलंबित किया गया है। सम्यक्‌ विचारोपरान्त मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन हेतु पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए श्री सुमन को निलंबन से मुक्त किया जाता है। 2. उनके विरूद्ध संस्थ्ति विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी एवं निलम्बन अवधि का बकाया वेतनादि का भुगतान विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

14 दिसम्बर 2021

सं0 ई2-2-030/2010-56--श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी (मु0)का अभ्यावेदन दिनांक 07.12.2021 के क्रम में उन्हें पर्यटन पर जाने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत दिनांक 17.12.2021 से 30.12.2021 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।3 बिहार गजट, 15 दिसम्बर 2021

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

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आदेश

8 दिसम्बर 2021

सं॰ एल/एच॰जी॰-14-13/2017-9815--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5450, दिनांक 05.11.2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव केे आलोक में विभागीय आदेश सं॰-9238, दिनांक 25.11.2021 के द्वारा श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, औरंगाबाद को द्वितीय जीवित संतान (पुत्र) के जन्म के उपरांत दिनांक 20.12.2021 से 03.01.2022 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्री पाण्डेय के पितृत्व अवकाश की उक्त अवधि में उनके दैनिक कार्यों का प्रभार जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, रोहतास को प्रदान किया जाता है।

आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

------ Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya ------ Order The 2nd December 2021

No. XI-K-रा॰-01/2019-3786--In the light of proposal received from Collector, Gaya vide letter no. 704, dated- 22.11.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. Officer Name Designation Remarks
1 Sri Anil Kumar Raman SDO, Sherghati For Sub Divisional Level
2 Sri Ashok Kumar Circle Officer, Fatehpur For Fatehpur Circle Level
3 Sri Ajit Kumar Lal Circle Officer, Belaganj For Belaganj Circle Level
4 Sri Yogendra Kumar Circle Officer, Konch For Konch Circle Level
5 Sri Sanjeev Kumar Trivedi Circle Officer, Guraru For Guraru Circle Level
6 Sri Suresh Kumar Circle Officer, Mohanpur For Mohanpur Circle Level
7 Sri Ajay Kumar Singh Circle Officer, Imamganj For Imamaganj Circle Level

By Order, Sd./Illegible, Secrectary to Commissioner.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 बिहार गजट, 15 दिसम्बर 2021

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

सूचना -----

सं0 1183--मैं मोहम्मद एखलाक अहमद व मो0 एखलाक अहमद उर्फ मो. एखलाक आलम पिता शे. हमीदुर- रहमान, निवासी फ्लैट नं0 401, संगम-2 अपार्टमेंट, समनपुरा, राजा बाजार, थाना-शास्त्रीनगर, पो0 बी0 भी0 कॉलेज, जिला+नगर-पटना, बिहार-800014, स्थायी निवासी ग्राम-शादीपुर, पो0-तरौना, थाना+वाया-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ, बिहार-854327, शपथ पत्र सं0 26151 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब आगे सभी कार्यों के लिये मैं एखलाक अहमद के नाम से जाना जाऊँगा।

मोहम्मद एखलाक अहमद। No. 1183--I, MOHAMMAD Ekhlaque Ahmed or Md. Ekhlaque Ahmed @ Md. Ekhlaque Alam S/o Sh. Hamidur Rahman R/o Flat No.-401, Sangam-2 Apartment, Samanpura, Raja Bazar, P.S. Shashtri Nagar, P.O.-B. V. College, Dist+Town-Patna, Bihar-800014, permanent Resident at Village-Shadipur, P.O.-Tarona, P.S.+Via-Jalalgarh, Dist-Purnea, Bihar-854327 declare vide affidavit no. 26151 dated 22.08.2019 that now onwards I shall be known as Ekhlaque Ahmed for all purposes.

MOHAMMAD Ekhlaque Ahmed.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 बिहार गजट, 15 दिसम्बर 2021

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-15/19--10145 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 10 दिसम्बर 2021 श्री राधे श्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, काराधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के विरूद्ध दिनांक 02.03.2019 एवं दिनांक 30.05.2019 को जिला प्रषासन, जहानाबाद द्वारा मंडल कारा, जहानाबाद में की गई औचक छापेमारी में भारी मात्रा में मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2881 दिनांक 05.05.2021 द्वारा श्री सुमन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक-2183 दिनांक 26.07.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सुमन के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को अंषतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 7964 दिनांक 09.09.2021 द्वारा श्री सुमन को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. तद्‌आलोक में श्री सुमन द्वारा अपने पत्रांक 4919 दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं है। उन्होंने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लिखित किया है कि जहानाबाद जैसे अति संवेदनषील कारा में तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके द्वारा कारा संचालन उत्कृष्ट तरीके से किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि मंडल कारा, जहानाबाद पूर्व से ही अतिसंवेदनषील एवं अनियंत्रित कारा रहा है। आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि मंडल कारा, जहानाबाद में पूर्व से ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल रही है तथा उनके (आरोपित पदाधिकारी) द्वारा कारा की व्यवस्था में उारोार सुधार किया गया है। उनके द्वारा अपनी सुझ-बुझ एवं कौषल से कारा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। अपने अल्प अवधि के कार्यकाल में जहानाबाद जैसे कारा पर प्रभावी नियंत्रण करना प्रषंसनीय है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनका कोई भी कृत्य बिहार कारा हस्तक के नियम 140, 796(i), (ii) और 870(iii) के विहित प्रावधानों के विपरीत नहीं है और न ही बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 (1) एवं (2) का उल्लंघन है।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सुमन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि दिनांक 02.03.2019 एवं दिनांक 30.05.2019 को जिला प्रषासन, जहानाबाद द्वारा मंडल कारा, जहानाबाद में लगातार दो छापेमारी में मोबाईल फोन, सिम एवं अन्य आपत्तिजनक/प्रतिबंधित सामग्रियों का बरामद होना श्री सुमन के पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही को इंगित करता है।

मंडल कारा, जहानाबाद में उपरोक्त छापेमारी की तिथि तक आरोपित पदाधिकारी का पदस्थापन काल अल्प अवधि का रहा है तथा उनके द्वारा कुछ हद तक कारा में विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। किन्तु जिला प्रशासन द्वारा दो विभिन्न तिथियाें को की गई छापेमारी में मोबईल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित6 बिहार गजट, 15 दिसम्बर 2021 सामग्रियों की बरामदगी से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा किये गये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। अतः श्री सुमन का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राधे श्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, काराधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

'' असंचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड। ''

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-15.46/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-15.46.