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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
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अल्पअल्पअल्पअल्पसंख्यक कल्याणसंख्यक कल्याणसंख्यक कल्याणसंख्यक कल्याण विभागविभागविभागविभाग ———— अध्सिूचना 11116666 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021
सं॰ अ॰स॰क॰-01-17/2011/203—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या-11 दिनांक-
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | अभ्यर्थी का नाम | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमांक | गृह जिला | पदस्थापन का पदस्थापन का पदस्थापन का पदस्थापन का जिला | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | कन्हैया कुमार | 36 | जमुई | अररिया | सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर। |
| 2. | विवेक कुमार केशरी | 42 | रोहतास | नवादा | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर। |
| 3. | नीलम मिश्रा | 56 | गोरखपुर (यू॰पी॰) | औरंगाबाद | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर। |
| 4. | मनीष कुमार | 120 | वैशाली | भागलपुर | सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर। |
| 5. | आनन्द कुमार | 435 | कटिहार | सुपौल | सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर। |
| 6. | सुमित कुमार | 540 | नालन्दा | मुंगेर | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर। |
2. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का परीक्ष्यमान की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी।
3. उपर्युक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। अभ्यार्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में यदि प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की वरीयता सूची बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
5. नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा योगदान के समय शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण-पत्र मूल मे संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एव उचित पहचान के पश्चात नियमानुसार योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर संबंधित जिला पदाधिकारी को योगदान समर्पित करेंगे। 01 माह की अवधि बीत जाने के बाद बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के योगदान स्वीकृत नही किया जायेगा। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक(अपने वेतनमान में) द्वारा दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए तत्संबंधी सूचना विभाग को देंगे।
7. विभागीय अधिसूचना संख्या-408 दिनांक-08.02.2017 की कंडिका-10 की उपकंडिका-(1) एवं (2) की शर्ते सेवा सम्पुष्टि एवं वेतन वृद्धि के मामले में लागू रहेंगी।