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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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1 ;बपकरू19द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू25द्ध23;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 22 ष् 2;बपकरू25द्ध21
निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचना 22222222 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-09/2019/(Part-17) गोपालगंजगोपालगंजगोपालगंजगोपालगंज- - - - 60606060—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 17- गोपालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले जय प्रकाष जनता दल के अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाष मॉझी, निवासी ग्राम-पो॰-बडरम, थाना- हुसैनगंज, जिला- सिवान, बिहार को इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी आदेष की प्रति) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । प्रेस - कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध भारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयोगेगेगेग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, , , , दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक 15151515 दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021////24242424 अग्रहायण 1943 (षक)अग्रहायण 1943 (षक)अग्रहायण 1943 (षक)अग्रहायण 1943 (षक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं.बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/17/2019— यतःयतःयतःयतः निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी। और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है। और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा 17- गोपालगंज लोक सभा17- गोपालगंज लोक सभा17- गोपालगंज लोक सभा17- गोपालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोपालगंज, बिहार द्वारा दिनांक- 28-6-2019 के पत्र सं॰ 1639/निर्वा॰ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 16 जुलाई, 2019 केे पत्र सं. 09/2019/(Part-17) गोपालगंज -5870 के जरिए अग्रेशित की गई रिपोर्ट के अनुसार श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी जो बिहार के 17- गोपालगंज 17- गोपालगंज 17- गोपालगंज 17- गोपालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जय प्रकाष जनता दल जय प्रकाष जनता दल जय प्रकाष जनता दल जय प्रकाष जनता दल के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोपालगंज, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 05 अगस्त, 2020 जारी किया गया था; और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 05 अगस्त, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें।
और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, उक्त नोटिस श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी श्री ओम प्रकाष मॉझी के द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने दिनांक 21 जून, 2021 के पत्र सं० 331/निर्वा., के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पत्र सं० 442/निर्वा. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझीश्री ओम प्रकाष मॉझी निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है, और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,
निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा''।
अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 17- गोपालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले जय प्रकाष जनता दल के अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाष मॉझी, निवासी ग्राम-पो॰-बडरम, थाना- हुसैनगंज, जिला- सिवान, बिहार को इस आदेष की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
आदेश से, सुजीत कुमार मिश्र, सचिव।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध
Election Commission of India
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ORDER
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 15 December, 2021/ 24 Agrahayana, 1943 (Saka)
No. BR-HP/ES-I/17/2019— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.
AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;
AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 17-Gopalganj Parliamentary Constituency in Bihar State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.
AND WHEREAS, as per the report vide letter No. 1639/निर्वा. dated 28th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Gopalganj, Bihar and forwarded by the Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-17) Gopalganj -5870, dated 16th July, 2019, Sh. Om Prakash Manjhi, Jai Prakash Janata Dal, contesting candidate, from 17-Gopalganj Parliamentary Constituency in Bihar State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.
AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gopalganj Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 05th August, 2020 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Om Prakash Manjhi, for non-submission of Election expenses;
AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 5th August, 2020, Sh. Om Prakash Manjhi, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non- submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;
AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Om Prakash Manjhi, on 20th August, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Gopalganj vide letter No. 331/निर्वा. dated 21th June, 2021.
AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Gopalganj vide letter No. 442/निर्वा. Dated 24th August, 2021. It has been stated that Sh. Om Prakash Manjhi, has not submitted any representation or account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission as well;
AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Om Prakash Manjhi, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;
AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-
"If the Election Commission is satisfied that a person:
(i) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
(ii) has no good reason or justification for the failure,
Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares Sh. Om Prakash Manjhi, resident of Vill+Post-Badram, PS-Hussainganj, District- Siwan, Bihar and a contesting candidate from Jai Prakash Janata Dal for General Election to Lok Sabha, 2019 from 17-Gopalganj Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.
By order, SUJEET KUMAR MISHRA, SECRETARY.
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;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़50ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in