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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 December 2021

Published 22 December 2021

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-22.47
Languages
English, Hindi

निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-9 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 10-10 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 11-11 पूरक

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पूरक-क 12-132 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग

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अधिसूचनाएं

24 नवम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(द0)सम-01/2019-640513--(cid:373)ी संजीव कु मार, तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प(cid:361)ांक-05(मु0)/विकास दिनांक 16.02.2019 (cid:554)ारा आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। उक्त आरोप प(cid:361) म(cid:336) वणि(cid:330)त आरोपों पर (cid:373)ी कु मार (cid:554)ारा समपि(cid:330)त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना (cid:466)ापांक 347861 दिनांक 31.12.2020 (cid:554)ारा 'असंचयात्मक (cid:366)भाव से दो वेतन वृ(cid:304)(cid:544) पर रोक' का दं ड अधिरोपित किया गया है। उक्त दंड के वि(cid:349)(cid:544) (cid:373)ी कु मार (cid:554)ारा (cid:366)खंड काया(cid:330)लय, प(cid:303)रहार, सीतामढ़ी के प(cid:361)ांक-04(मु0) दिनांक 30.01.2021 से पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । विभाग (cid:554)ारा पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन की समी(cid:407)ा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ी कु मार के पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन म(cid:336) कोई भी नया तथ्य अंकित नही ं किया गया है। अत: समी(cid:407)ोपरांत (cid:373)ी कु मार के पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते (cid:352)ये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:--आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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6 दिसम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-03/2021-655040—(cid:373)ी श्याम कु मार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ंगेर के वि(cid:349)(cid:544) बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) के प(cid:361)ांक-51 तारापुर, मु दिनांक 08.01.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है। आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसम(cid:336) उनके (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि कोविड पोजेटिव होने के कारण उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं (cid:352)ए।

(cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि कोविड पोजेटिव होने के कारण वाद की सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं (cid:352)ए।

अत: (cid:373)ी श्याम कु मार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मु ंगेर सम्प्रति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा कटिहार को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:--आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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6 दिसम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-03/2021-655067--(cid:373)ी अमित कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ंगेर के वि(cid:349)(cid:544) बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) के प(cid:361)ांक- 51 असरगंज, मु दिनांक 08.01.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है । आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।3 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 उनके (cid:554)ारा यह भी उल्लेख किया गया है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से संबंधित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तारापुर के प(cid:303)रवाद संख्या-524310114102001628 प(cid:303)रवादी (cid:373)ी सरयुग सिंह, पे0-का(cid:349) सिंह, (cid:356)ाम-सरौन, (cid:366)खंड-असरगंज की सूनवाई की तिथि 30.12.2020 को उप(cid:304)(cid:830)थत होकर प(cid:303)रवादी से संबंधित वाद का निवारण कराया गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तारापुर के (cid:554)ारा अंतिम आदेश के (cid:366)थम अंश म(cid:336) अंकित है कि लोक (cid:366)ाधिकार सुनवाई के दौरान उप(cid:304)(cid:830)थत ह(cid:339)। आदेश के अंतिम अंश म(cid:336) अंकित है कि ''उभय प(cid:407)ों को सुनने, प्राप्त (cid:366)तिवेदन/संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरांत विनिश्चय है कि लोक (cid:366)ाधिकार-सह-(cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, तारापुर (cid:554)ारा प(cid:303)रवाद का निराकरण कर दिया गया है।''

(cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई म(cid:336) दिनांक 02.12.2020 एवं 16.12.2020 को उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं थे किन्तु दिनांक 30.12.2020 को सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत होकर प(cid:303)रवादी से संबंधित वाद का निराकरण कराया गया।

अत: (cid:373)ी अमित कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज, मु ंगेर को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:--आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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7 दिसम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(विविध)-03/2021-657021--(cid:373)ी राके श कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमरपुर, बाँका के वि(cid:349)(cid:544) बिहार (cid:366)शासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य (cid:366)शासन विभाग) के प(cid:361)ांक-51 दिनांक 08.01.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है। आरोप म(cid:336) लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतग(cid:330)त दायर प(cid:303)रवाद की सुनवाईयों म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का आरोप (cid:366)तिवेदित है।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोप पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसम(cid:336) उनके (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि प(cid:303)रवाद संख्या 9999601200092070372 की सुनवाई म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने के कारण दिनांक 24.12.2020 को विधि व्यवस्था संबंधी काय(cid:330) म(cid:336) व्यस्तता थी। य(cid:552)पि इस प(cid:303)रवाद प(cid:361) से संबंधित (cid:366)तिवेदन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, अमरपुर के प(cid:361)ांक-1353 दिनांक 21.12.2020 से निधा(cid:330)(cid:303)रत तिथि को उप(cid:304)(cid:830)थत होकर दा(cid:304)खल करने हेतु इंदिरा आवास पय(cid:330)वे(cid:407)क को भेजा गया। आवास पय(cid:330)वे(cid:407)क (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदन सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत होकर जमा किया गया। (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) सामान्य (cid:366)शासन विभाग (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत नही ं (cid:352)ए। किन्तु आवास पय(cid:330)वे(cid:407)क को (cid:366)तिवेदन के साथ सुनवाई म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत रहने को भेजा गया।

अत: (cid:373)ी राके श कु मार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमरपुर, बाँका को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:--आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

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अधिसूचना

16 दिसम्बर 2021

सं0 भा॰व॰से॰ (स्था॰)-15/2019 (खण्ड)-4578/प॰व॰--श्री राज कुमार एम., भा॰व॰से॰, (BH:19), जो, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वैवाहिक आधार पर संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप नागालैंड4 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 सरकार से विरमित होकर बिहार राज्य संवर्ग में दिनांक-01.12.2021 को योगदान के पश्चात पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक संलग्न पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

13 दिसम्बर 2021

क्र ॰सं॰ ं अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक आरक्षण कोटि गृह जिला जन्म तिथि स्थायी पता प्रस्तावित पदस्थापन कार्यालय फोटो
1 2 3 4 5 6 7 8
1 श्री अभिशेक आनंद, 41 सामान्य पटना 14.12.1993 पिता-श्री षिव शंकर प्रसाद, पता-C/o- एस॰एस॰ प्रसाद, जय महावीर कॉलोनी, संदलपुर, महेन्द्रु, पटना-800006 अनुमंडल कार्यालय, फुलपरास, मधुबनी
2 श्री विवेक यादव, 45 सामान्य उत्तर प्रदेष 01.03.1992 पिता-श्री वीर पाल सिंह यादव, पता-582/1176, बदाली खेड़ा, नियर-कुमार ट्रेडर्स, टी॰पी॰ नगर, मेट्रो स्टेषन, थाना-सरोजनी नगर, पो॰-मानसनगर, जिला-लखनउ, उत्तर प्रदेष, पिन-226023 अनुमंडल कार्यालय, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण
3 श्री अभिशेक नन्द, 138 पिछड़ा वर्ग पूर्णियाँ 11.11.1994 पिता-स्व॰ नन्द किषोर यादव, पता-WW.068 .0231, लॉ कॉलेज से दक्षिण, जयप्रकाष नगर (सुख नगर), थाना-के हाट, पो॰-पूर्णियाँ, पिन-854301 अनुमंडल कार्यालय, त्रिवेणीगंज, सुपौल

सं0 ई2-2-19/2021-55--बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक- 7ए/सं॰प्र॰ परीक्षा-01-01/2018 (09) लो॰से॰आ॰/गो॰ दिनांक 12.07.2021द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुषंसित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान्‌ लेवल-9 ( 53,100- 1,67,800/-) में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-7 में अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से निम्नांकित शर्त्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है- क्रं॰सं॰ अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक

5 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021
4 सुश्री/श्रीमती ओनम कुमारी, 173 सामान्य पटना 13.06.1996 पिता-श्री लाल बाबु चौबे, C/o-श्री बिजेन्द्र प्रताप सिंह, लेन नं॰-1, षिवपूरम, विजयनगर, पो॰-बी॰भी॰ कॉलेज, थाना-रूपसपुर, पटना-800014 अनुमंडल कार्यालय, तेघड़ा, बेगूसराय
5 सुश्री/श्रीमती सृश्टि प्रिया, 850 अत्यंत पिछड़ा वर्ग पटना 08.02.1994 पिता-श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, बलीपुर, पीपलटाल, थाना-बाढ़, पो॰-बाढ़, जिला-पटना, पिन-803213 अनुमंडल कार्यालय, मुजफ्फरपुर, पष्चिम
6 सुश्री/श्रीमती दिव्या, 1152 अनुसूचित जनजाति औरंगाबाद 27.02.1991 पिता- श्री ओम प्रकाष विष्वकर्मा, पता- ग्राम-महाराजगंज, थाना- कुटुंबा, पो॰-कुटुंबा, जिला- औरंगाबाद, पिन-824123 अनुमंडल कार्यालय, तारापुर, मुंगेर
7 श्री आषुतोश मिश्रा, 2006 सामान्य (दिव्यांग) सीतामढ़ी 30.07.1989 पिता-श्री संजय मिश्रा, ग्राम+पो॰-चकौती, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, पिन-847307 अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा, पूर्णियाँ

1. यह नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की सेवा तत्काल प्रभाव से रद्‌द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवष्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविश्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवष्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोशणा-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा। 5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नही करने, साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना आवष्यक होगा।

6. बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. अभिप्रमाणित फोटोंयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। 9. नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निष्चित रूप से समर्पित करना होगा।6 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 10. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुषंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

11. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दिनांक 28.12.2021 तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निष्चित रूप से भेजना सुनिष्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एच॰ आर॰ श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव।

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गृह विभाग

(विषेष शाखा)

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आदेश

16 दिसम्बर 2021

सं॰ एल/एच॰जी॰-14-08/2021-10131/सी॰--श्री जयंत कुमार, समादेष्टा, केन्द्रीय प्रषिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहटा के दिनांक-31.10.2021 के अपराह्‌न में सेवानिवृति के फलस्वरूप विा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि॰(2), दिनांक-07.04.2005 के आलोक में विा (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1024(23), दिनांक-10.09.2021 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

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VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA

FORM No. I

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DECLARATION

The 26th November 2021

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2021--5388---WHEREAS, It is alleged that Sri Om Prakash Prasad, the then ADM, Begusarai, S/o Sri Parma Prasad, Vill.- Hasanpura, P.S. - Andar, Distrcit-Siwan, At Present - Ramjaipal Nagar Road, Near Jalalpur City, Ward No. - 40, P.S. - Rupaspur, District - Patna while holding the post of ADM, Begusarai and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. 60/2018 dated 29.12.2018. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Om Prakash Prasad, the then ADM, Begusarai, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Courts Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare7 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar, Sd./-Illegible, Additional Chief Secretary.

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अधिसूचनाएं

14 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-09/2021-गृ0आ0-10146--श्री अमितेश कुमार, भा0पु0से0 (2016), पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2021 से 29.12.2021 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री राजेन्द्र कुमार भील, भा0पु0से0 (2011), समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस, वाल्मिकीनगर, बगहा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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17 नवम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-01/2019-गृ0आ0-9109--श्री अम्बरीष राहुल, भा0पु0से0 (2017), नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.11.2021 से 01. 12.2021 तक 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राहुल के उक्त अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री जितेन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (2015) नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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14 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-02/2007-गृ0आ0-10144--श्रीमती के0 सुहिता अनुपम, भा0पु0से0 (1998), पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना को दिनांक 02.10.2021 से 13.10.2021 तक स्वीकृत आकस्मिक/अनुमति/प्रतिबंधित अवकाश को रद्द करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 02.10.2021 से 31.10.2021 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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3 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-02/2012-गृ0आ0-9793--श्री नैयर हसनैन खान, भा0पु0से0 (1996), अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई एवं विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक कुल 16 (सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 08.01.2022 से 09.01.2022 (शनिवार/रविवार) तक 02 (दो) दिनों का Suffix सहित की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 22.12.2021 के अपराह्‌न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री खान के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पदों के अतिरिक्त प्रभार में श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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14 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-05/2011-गृ0आ0-10145--श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003), विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 23.12.2021 से 03.01.2022 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।8 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 7 दिसम्बर 2021 सं0 1/एल1-10-05/2015-गृ0आ0-9913--श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत अतिआवश्यक कार्य हेतु दिनांक 29.11.2021 से 17.12.2021 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री नवल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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25 नवम्बर 2021

सं0 1/एल01-10-05/2020-गृ0आ0-9421--श्री आर0 एस0 भट्‌टी, भा0पु0से0 (1990), तत्कालीन महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक, बी0एस0एफ0) को अधिसूचना सं0-7616, दिनांक 14.09.210 द्वारा स्वीकृत दिनांक 15.09.2010 से 13.03.2011 तक कुल 180 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-19(1) के तहत उक्त अवधि को अर्द्धवैतनिक अवकाश में परिवर्तित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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14 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-06/2021-गृ0आ0-10147--श्री राजीव रंजन नं0-2, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक (अभियान), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत चिकित्सीय आधार पर दिनांक 07.11.2021 से 21.12.2021 तक कुल 45 (पैंतालिस) दिनों के उपार्जित अवकाश विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राजीव रंजन नं0-2 के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री निलेश कुमार, भा0पु0से0 (2010), पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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3 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-15/2019-गृ0आ0-9795--डॉ0 निर्मल कुमार आजाद, भा0पु0से0 (1994), अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2021 से 09.01.2022 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर USA की विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री आजाद के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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3 दिसम्बर 2021

सं0 1/एल1-10-19/2017-गृ0आ0-9794--श्री नीलेश कुमार, भा0पु0से0 (2010), पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत अपने पुत्र के ईलाज के लिए दिल्ली जाने हेतु दिनांक 23.11.2021 से 26.11.2021 तक कुल 04 (चार) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यो के अतिरिक्त प्रभार में श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को रखे जाने की घटनोार अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

6 दिसम्बर 2021

सं0 1/पी04-01/2020 गृ0आ0-9879--श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (1991) को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि से पुलिस महानिदेशक कोटि [वेतन संरचना का वेतन स्तर-16 (रू0 2,05,400- 2,24,400/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।9 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात्‌, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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7 दिसम्बर 2021

सं0 1/पी04-02/2020 गृ0आ0-9915--श्री स्वर्ण प्रभात, भा0पु0से0 (2017) को वरीय समय वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-11 (रू0 67,700 - 2,08,700/-)] में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। 2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री स्वर्ण प्रभात का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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6 दिसम्बर 2021

सं0 1/पी04-07/2019, गृ0आ0-9852--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित श्री सुधांशु कुमार, भा0पु0से0 (1996) को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में उनसे कनीय श्री नैयर हसनैन खान, भा0पु0से0 (1996) की सापेक्षता में दिनांक 13.01. 2021 के प्रभाव से गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित परामर्श के अध्यधीन प्रोफॉर्मा प्रोन्नति विभागीय अधिसूचना संख्या-767 दिनांक 28.01.2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. श्री कुमार को प्रदत्‌ उक्त प्रोफार्मा प्रोन्नति की सापेक्षता एवं तिथि में संशोधन करते हुए कनीय डा0 कमल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (1996) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उक्त प्रोन्नति अनुमान्य की जाती है। पूर्व की अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव।

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7 दिसम्बर 2021

सं0 1/पी05-1010/2003 खंड-I गृ0आ0-9914--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (संशोधित बैच 2004) को दिनांक 13.09.2020 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा की प्रवर कोटि वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-13 (रू0 1,23,100 - 2,15,900/-) ]में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री कुमार का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————

जल संसाधन विभाग

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शुद्धि-पत्र

21 दिसम्बर 2021

सं0 सं0-7/ए0-01-1001/20-1563--विभागीय अधिसूचना संख्या-960 दिनांक-22.09.2020 के द्वारा सहायक अभियंता (यॉत्रिक) की सीधी नियुक्ति जल संसाधन विभाग में की गई थी । उक्त अधिसूचना के क्रमांक-03 पर चिराग गौर एवं क्रमांक-54 पर प्रियंस नन्दन कुमार अंकित है ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-960 दिनांक-22.09.2020 के क्रमांक-3 पर अंकित ''चिराग गौर'' के स्थान पर ''चिराग गौड़'' एवं ''प्रियंस नन्दन कुमार'' के स्थान पर ''प्रियेस नन्दन कुमार'' पढ़ा जाय । उक्त अधिसूचना में शेष प्रविष्टियॉ यथावत रहेंगी ।

आदेश से,

चन्दन कुमार मिश्र, अवर सचिव (प्रबंधन)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

सूचना -----

No. 1208---I Priyanka Dubey Spouse of Shyam Kumar singh, Flat no. 602 basanti Apartment, Arya Samaj Mandir Road, Lane no - 9, R.P.S More, P.S : - Danapur, Dist: - Patna Have Changed My Sirname Priyanka Dubey to Priyanka Singh after Marriage Vide Affidavit no . 12747 Dates 21.08.21 before notary public Danapur .

Priyanka Dubey.

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No. 1237--I, HARSH AJAY S/o Ajay Singh R/o 103, Karpura Pratibha Palace, Road no.2 Nehru Nagar, Patna-13 have changed my name from Harsh Ajay to Harsh ajay Singh. Affi. no. 382 dated 08/07/2021.

HARSH AJAY.

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No. 1238--I, YASH AJAY S/o Ajay Singh R/o 103, Karpura Pratibha Palace, Road no.2 Nehru Nagar, Patna-13 have changed my name from Yash Ajay to Yash Ajay Singh. Affi. no. 381 dated 08/07/2021.

YASH AJAY.

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No. 1241--I RASHMI Sharma D/o Mahendra Prasad W/o VijayAnand SharmaR/o401, Saboo Com, Exhibition Rd, Patna.Declare vide affi.no.386 dt.24.12.2020 shall be known as Kumari Rashmi.Also mention in my all documents.

RASHMI Sharma.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in12 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-03/2021-3690/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 8 दिसम्बर 2021 गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक 3966 दिनांक 09.07.2021 से प्राप्त आर्थिक अपराध इकाई के जांच प्रतिवेदन (पत्रांक 184/गो0 दिनांक 09.07.2021) के अनुसार श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन नही ंकर, बालू के अवैध उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये गये है।

2. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीकुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 3197 दिनांक 25.10.2021 से लिखित अभिकथन की माँग की गयी।श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.11.2021 को अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। 3. उनके लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मोबाईल नम्बरों का अनुश्रवण/सी0डी0आर0 विश्लेषण, स्थानीय एवं स्थलीय जाँच तथा आसूचना के आधार पर श्री कुमार केे अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों को मदद पहुँचाने एवं स्वंय भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का साक्ष्य पाया गया है। अतः श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

4. अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करनेे का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, श्री चित्रगुप्त कुमार, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग होंगे।

5. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इस की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

-------- सं0 1/एम02-60-41/2021 गृ0आ0--9699 x`g foHkkx (आरक्षी शाखा) ------ संकल्प 1 दिसम्बर 2021

चूँकि श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर सम्प्रति बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी। और चूँकि आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि श्री हक द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक, मो0 उमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का कार्य कराया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह भी प्रथम13 बिहार गजट, 22 दिसम्बर 2021 दृष्टया प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक श्री मो0 उमरान के गलत कृत्य संज्ञान में होने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करना इस पूरे घटनाक्रम में श्री हक की सहभागित को परिलक्षित करता है तथा उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है। और चूँकि श्री हक के उपरोक्त संदिग्ध आचरण एवं संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं0 8825, दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेषन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट' एवं साक्ष्य/गवाह सूची सहित निर्गत की गयी।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन की अवधि में श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री मो0 शफीउल हक, भा0पु0से0 (2007) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4(1) के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 सेंथिल कुमार, सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-22.47/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-22.47.