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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2021

Published 29 December 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1038
Languages
English, Hindi

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सं॰ 27/आरोप-01-27/2020-16022/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 16161616 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समार्हाा, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या 66003/11-12 दिग्विजय कुमार पाण्डेय बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहत्र्ता, सारण (छपरा)/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 के प्रावधान अन्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक-26.11.2015 एवं 29.06.2016 को सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-5496 दिनांक-31.12.2019 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।2. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक-17.08.2021) की समीक्षा के पश्चात्‌ उसे असंतोषप्रद पाते हुये इस विभाग के स्तर से आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-12845 दिनांक-29.10.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक-05.11.2021) प्राप्त हुआ। 3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि आयोग द्वारा निर्गत दोनों नोटिसों में से किसी नोटिस में दिये गये आदेशों का अनुपालन नहीं कर पाये हैं। इस संबंध में इनके द्वारा कार्य व्यस्तता एवं स्थानान्तरण को कारण बताया गया है। दूसरी नोटिस के एक दिन बाद ही श्री कुमार द्वारा दूसरे पद का पदभार ग्रहण कर लिया गया है, अतः यह माना जा सकता है कि दिनांक-29.06.2016 की नोटिस उनके संज्ञान में नहीं आयी होगी, लेकिन दिनांक 26.11.2015 की नोटिस के अनुपालन में इन्हें माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था, किन्तु ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध निन्दन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 4 अतएव श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह- अपर समार्हाा, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत ।- निन्दन की शास्ति (आरोप वर्ष-2015-16) अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक

में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

जय शंकर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1038/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1038.