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सं॰ 27/आरोप-01-27/2020-16022/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 16161616 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021
श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समार्हाा, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या 66003/11-12 दिग्विजय कुमार पाण्डेय बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहत्र्ता, सारण (छपरा)/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 के प्रावधान अन्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक-26.11.2015 एवं 29.06.2016 को सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-5496 दिनांक-31.12.2019 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 4 अतएव श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-814/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह- अपर समार्हाा, सारण सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के अंतर्गत ।- निन्दन की शास्ति (आरोप वर्ष-2015-16) अधिरोपित किया जाता है।