Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2021

Published 29 December 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1039
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

;बपकरू17द्ध ;बपकरू19द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू26द्ध3;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 2;बपकरू22द्ध रु 2;बपकरू26द्ध21

निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचना 29292929 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-09/2019/(Part-7) झंझारपुरझंझारपुरझंझारपुरझंझारपुर- - - - 61616161—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्‌वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 07-झंझारपुर 07-झंझारपुर 07-झंझारपुर 07-झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले आम अधिकार मोर्चा अभ्यर्थी श्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामत, , , , निवासी ग्राम-मेहसे, ग्राम-मेहसे, ग्राम-मेहसे, ग्राम-मेहसे, पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 को इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी आदेष की प्रति) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । प्रेस - कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध भारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयाभारत निर्वाचन आयोगेगेगेग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, , , , दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक 23232323 दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021दिसम्बर, 2021////2 पौष2 पौष2 पौष2 पौष 1943 (षक)1943 (षक)1943 (षक)1943 (षक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 सं. बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/7/2019—यतःयतःयतःयतः निर्वाचन आयोग द्‌वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2019 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी। और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है। और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्‌वारा 07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनीमधुबनीमधुबनीमधुबनी, बिहार द्‌वारा दिनांक 29-6-2019 के पत्र सं॰ 2689/निर्वा॰ द्‌वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्‌वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 केे पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-7) झंझारपुर -5843 के जरिए अग्रेशित की रिपोर्ट के अनुसार श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत जो बिहार के 07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा07- झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम अधिकार मोर्चा के अभ्यर्थी हैं, विधि द्‌वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी मधुबनी मधुबनी मधुबनी जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2020 जारी किया गया था; और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20अगस्त, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रमेषश्री रमेषश्री रमेषश्री रमेष कुमार कामत कुमार कामत कुमार कामत कुमार कामत को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः, उक्त नोटिस श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत श्री रमेष कुमार कामत के भाई श्री सुरेष कुमार द्‌वारा 6 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी मधुबनी मधुबनी मधुबनी द्‌वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पत्र सं० 793/निर्वा, 793/निर्वा, 793/निर्वा, 793/निर्वा, पटना के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है, और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनीमधुबनीमधुबनीमधुबनी द्‌वारा अपने दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पत्र सं० 647/Ele. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामत ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है, और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामतश्री रमेष कुमार कामत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है, और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्‌वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 07-झं07-झं07-झं07-झंझारपुर झारपुर झारपुर झारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले आम अधिकार मोर्चा अभ्यर्थी श्री रमेष कुमार कामत, श्री रमेष कुमार कामत, श्री रमेष कुमार कामत, श्री रमेष कुमार कामत, निवासी ग्राम-मेहसे, पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 ग्राम-मेहसे, पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 को इस ग्राम-मेहसे, पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 ग्राम-मेहसे, पोस्ट-थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी, बिहार-847421 आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, सुजीत कुमार मिश्र, सचिव।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

Election Commission of India

———

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd December, 2021/ 02 Pausa, 1943 (Saka)

No. BR-HP/ES-I/7/2019— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency in Bihar State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. 2689/Ele. dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Madhubani Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-7) Jhanjharpur-5843, dated 15th July, 2019, Sh. Ramesh Kumar Kamat, Aam Adhikar Morcha, contesting candidate, from 07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency in Bihar State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Madhubani, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 20th August, 2020 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Ramesh Kumar Kamat, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 20th August, 2020, Sh. Ramesh Kumar Kamat, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Suresh Kumar brother of Sh. Ramesh Kumar Kamat, on 6th September 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Madhubani vide letter No. 793/Ele. dated 24th August, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Madhubani vide letter No. 647/Ele. dated 1st July, 2021. It has been stated that Sh. Ramesh Kumar Kamat, has not submitted any representation or account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Ramesh Kumar Kamat, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(i) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order"

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares Sh. Ramesh Kumar Kamat, resident of Vill- Mehase, P.O+P.S- Laukaha, District- Madhubani, State- Bihar, Pincode- 847421 and a contesting candidate from Aam Adhikar Morcha during General Election to Lok Sabha, 2019 from 07- Jhanjharpur Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order, SUJEET KUMAR MISHRA, SECRETARY.

————

ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध

;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़50ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1039/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-29.1039.