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सं॰ 2/आरोप-01-33/2018-13795/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 23232323 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2021202120212021
श्री चन्दन कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 942/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के विरूद्ध जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 240/गो0 दिनांक 07.09.2019 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोपों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध जिला अनुकम्पा समिति की बैठक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेष न मानने, चंपारण सत्याग्रह षताब्दी वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्तावित मोतिहारी आगमन की प्रारंभिक तैयारी की समीक्षा हेतु बैठकों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने आदि संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।
विभागीय पत्रांक 15067 दिनांक 06.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 210 दिनांक 24.08.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 9121 दिनांक 01.10. 2020, पत्रांक 1452 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से मंतव्य की मांग की गई, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद मंतव्य अप्राप्त रहा।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए अनुषासनीक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् (i) निन्दन (आरोप निन्दन (आरोप निन्दन (आरोप निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18),वर्ष 2017-18),वर्ष 2017-18),वर्ष 2017-18), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोकअसंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोकअसंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोकअसंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8976 दिनांक 16.08.2021 द्वारा संसूचित दंड पर श्री कुमार द्वारा पूर्नविलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया किः- 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 2. आरोप संख्या-02 के संबंध में श्री कुमार द्वारा ज्ञपांक 818/गो0 दिनांक संबंधित अभिलेखों को पहुंचाने हेतु आदेष का उल्लेख किया गया है किन्तु उनके द्वारा उक्त कार्य हेतु पटना कब प्रस्थान किये इसका उल्लेख नहीं किया गया है। श्री कुमार का यह कथन भ्रामक प्रतीत होता है।
3. आरोप संख्या-03 के संबंध में श्री कुमार के द्वारा अपने दांत को ईलाज कराये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उनके द्वारा ईलाज हेतु अवकाष का आवेदन दिये जाने तथा उसके स्वीकृत कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. आरोप संख्या-04 के संबंध में भी श्री कुमार द्वारा भ्रामक कथन का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा दांत का ईलाज कराने वाले डॉक्टर का उल्लेख किया गया है, किन्तु वे कहाँ ईलाज करये यह उल्लेख नहीं किया है।
5. आरोप संख्या-05 के संबंध में श्री कुमार द्वारा कोई ठोस उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा दिये गये आदेष के आलोक में प्रखंड स्तरीय कार्यों की समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर नही उपलब्ध कराया गया।
6. आरोप संख्या-06 के संबंध में श्री कुमार द्वारा दिनांक 01.07.2018 को परिवारिक कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उनके द्वारा मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने का संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्री कुमार के विरूद्ध कुल 6 आरोप प्रतिवेदित है। सभी आरोप उनके वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेष का उल्लंघन किये जाने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से संबंधित है। श्री कुमार मुख्यालय में आहुत विभिन्न बैठकों/प्रखण्ड स्तरीय कार्यों की समीक्षा बैठक/माननीय प्रधानमंत्री के मोतिहारी यात्रा हेतु समीक्षा बैठक इत्यादि से बिना अवकाष स्वीकृत/मुख्यालय छोडने की अनुमति के बिना हुए अनुपस्थित रहे है। अपने स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अलग-अलग कारणों का उल्लेख किया गया है, किंतु वे प्रत्येक मौके पर अपने उच्च अधिकारियों से पूर्वानुमति लिए बिना अनुपस्थित रहें हैं। स्पष्टतया श्री कुमार वरीय पदाधिकारियों के आदेषों की अवहेलना करने, कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के आदि रहे हैं। श्री कुमार का यह चरित्र अनुषासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अकर्मणयता का द्योतक है, जो आचार नियमावली, 1976 क नियम-3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है। श्री कुमार दिनांक 31.12.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री चन्दन कुमार (बि0प्र0से) कोटि क्रमांक 942/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर द्वारा समर्पित पुर्नविकलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8976 दिनांक 16.08.2021 द्वारा अधिरोपित दंड को संषोधित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में अंकित निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित एवं संसुचित किया जाता हैः- (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) (ii) दो दो दो दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए सवर्ष से अनाधिक अवधि के लिए सवर्ष से अनाधिक अवधि के लिए सवर्ष से अनाधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में ंचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर निम्नतर प्रक्रम पर निम्नतर प्रक्रम पर निम्नतर प्रक्रम पर ंचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में ंचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में
अवनति का दंड।अवनति का दंड।अवनति का दंड।अवनति का दंड।
आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, षिवमहादेषिवमहादेषिवमहादेषिवमहादेव प्रसादव प्रसादव प्रसादव प्रसाद,,,, सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।
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