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सं॰ 2/आरोप-01-05/2014-16493/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 22227 दिसम्बर7 दिसम्बर7 दिसम्बर7 दिसम्बर 2021202120212021
श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी आरोप के लिए कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्रांक 11590(अनु0) दिनांक 03.12.2013 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 14526 दिनांक 16.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 96/अभि0 दिनांक 10.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार का कहना है कि :-
''श्री सूर्यमणि आचार्य, पिता श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित, ग्राम-वृंदावन (साबलपुर) कस्तुरबा आश्रम, सरायढेला, 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा श्री आचार्य को संकल्प ज्ञापांक 6003 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
श्री कुमार के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इंकार किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार श्री आचार्य को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत अवधि में श्री अरविन्द कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के पद पर दिनांक 22.04.1994 से दिनांक 13.07.1995 तक कार्यरत थे। स्पष्टतया श्री कुमार वर्ष 1994 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित थेे एवं संबंधित जाति प्रमाण-पत्र संख्या 459 दिनांक 09.05.1994 उनके द्वारा निर्गत है। इस प्रकार गलत तरीके से लोहरा जाति (अनुसूचित जन जाति) का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में श्री कुमार की सहभागिता परिलक्षित होती है।
निर्गत गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही श्री सूर्यमणि आचार्य को झारखंड सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जाना, इस आरोप को सम्पुष्ट करता है। श्री कुमार का यह —त्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।
श्री कुमार के विरूद्ध श्री सूर्यमणि आचार्य, धनबाद के नाम से गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी आरोप के लिए अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड संसूचित किया गया। 'निन्दन' (आरोप वर्ष 1994-95) एवंएवंएवंएवं 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' 'निन्दन' (आरोप वर्ष 1994-95) 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' 'निन्दन' (आरोप वर्ष 1994-95) 'निन्दन' (आरोप वर्ष 1994-95)
उक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक 42 दिनांक 28.10.2021 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा की गई। श्री कुमार के द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण का ही पुनः उल्लेख किया गया है एवं प्रतिवेदित आरोपों पर अपने बचाव में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा श्री सूर्यमणि आचार्य, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बेरमो, बोकारो को लोहरा जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जबकि श्री आचार्य कुम्हार जाति के हैं। श्री आचार्य गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर 39वीं बैच के बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पद पर चयनित हुए थे। श्री आचार्य को गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने के कारण से कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा संकल्प ज्ञापांक 6003 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया किया गया, जो श्री कुमार के द्वारा गलत तरीके से लोहरा जाति (अनुसूचित जन जाति) का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में सहभागिता परिलक्षित होती है। एक लोक सेवक द्वारा गंभीर लापरवाही बरता जाना उनके र्काव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री कुमार का यह —त्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।
समीक्षोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकारा द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09.2021 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं पर रोक पर रोक पर रोक पर रोक का दंड को पूर्वव्त बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।
अतः श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09. निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड को पूर्वव्त 2021 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं निन्दन (आरोप वर्ष 1994-95) एवं बरकरार रखा जाता है।
आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेराज्यपाल के आदेराज्यपाल के आदेराज्यपाल के आदेष से,ष से,ष से,ष से, षिवमहादेव प्रसादषिवमहादेव प्रसादषिवमहादेव प्रसादषिवमहादेव प्रसाद,,,, सरकार के असरकार के असरकार के असरकार के अपपपपर सचिव।र सचिव।र सचिव।र सचिव।
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