Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 December 2021

Published 31 December 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-12-31.1075
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू27द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध;बपकरू29द्ध5;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 31 रु 2;बपकरू18द्ध21

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधननिबंधननिबंधननिबंधन)))) ——— अधिसूचना 33330000 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021

सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्‌यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत्‌ नियत करते हैंः -

दस्तावेज के प्रकार अधिकतम सीमा
औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-32(b) के अधीन यथावर्णित Further Charge विलेख। 20,000/-रू. (बीस हजार रूपए मात्र)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

———

30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर 2021202120212021

सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—उपर्युक्त राज्यादेश का अंगे्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

The 30th December 2021

No.- 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of stamp duty as follows: --

Kind of Instrument Maximum limit
Instrument of Further charge as described under Article 32(b) of the schedule IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institution/banks for industrial, Retail Housing or Commercial loans. Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only)

By the order of the Governor of Bihar, K. K. Pathak, Additional Chief Secretary to Government.

————

ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध

;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़500ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-12-31.1075/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-12-31.1075.