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1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू26द्ध
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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधननिबंधननिबंधननिबंधन)))) ——— अधिसूचना 33330000 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021
सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैंः -
| दस्तावेज के प्रकार | अधिकतम सीमा |
| औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-32(b) के अधीन यथावर्णित Further Charge विलेख। | 20,000/-रू. (बीस हजार रूपए मात्र)। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
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30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर 2021202120212021
सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—उपर्युक्त राज्यादेश का अंगे्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध
The 30th December 2021
No.- 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of stamp duty as follows: --
| Kind of Instrument | Maximum limit |
| Instrument of Further charge as described under Article 32(b) of the schedule IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institution/banks for industrial, Retail Housing or Commercial loans. | Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) |
By the order of the Governor of Bihar, K. K. Pathak, Additional Chief Secretary to Government.
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