;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 31 रु 2;बपकरू18द्ध21
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ((((निबंधननिबंधननिबंधननिबंधन)))) ——— अधिसूचना 33330000 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2021202120212021
सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5267—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं0-A(1) के अधीन भुगतेय फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैंः -
| दस्तावेज का प्रकार | अधिकतम सीमा |
| औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA Further के Article-32(b) के अधीन यथावर्णित Charge विलेख। | 5000/-रू. (पाँच हजार रूपए मात्र) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
———
30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर30 दिसम्बर 2021202120212021
सं॰ 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5267—उपर्युक्त राज्यादेश का अंगे्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध
The 30th December 2021
No.- 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5267— In exercise of the powers conferred under section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of the fee payable under Article-A(1) of the Table of fees payable under the Act as follows: --
| Kind of Instrument | Maximum fee |
| Instrument of Further charge as described under Article 32(b) of the schedule IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institution/banks for industrial, Retail Housing or Commercial loans. | Rs. 5000/- (Rupees five thousand only) |
By the order of the Governor of Bihar, K. K. Pathak, Additional Chief Secretary to Government.
————
ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़500ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in