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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 January 2022

Published 04 January 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-01-04.167
Languages
English, Hindi

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सं॰ 27/आरोप-01-103/2021-4693/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

28 मार्च 2022

मो0 सलाउद्दीन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 090/2010 दिनांक 22.12.2010 के प्राथमिक अभियुक्त श्री भानुप्रताप चौहान, पंचायत सचिव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक्‌ समीक्षा नहीं करने एवं विधि सम्मत प्रस्ताव समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 179 दिनांक 13.03.2015 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप के संदर्भ में मो0 सलाउद्दीन के पत्रांक 1715 दिनांक 12.06.2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से विभागीय पत्रांक 9536 दिनांक-02.07.2015 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी के पत्रांक 600 दिनांक-05.08.2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। मो0 सलाउद्दीन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत्‌ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4606 दिनांक 29.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त (सम्प्रति मुख्य जाँच आयुक्त) के पत्रांक 347 दिनांक 01.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं को उल्लेखित कर विभागीय पत्रांक 14055 दिनांक 07.11.2017 द्वारा मो0 खाँ से अभ्यावेदन/बचाव बयान की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो0 खाँ के पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/बचाव बयान समर्पित किया गया।मो0 खाँ के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा कारण पृच्छा के उार के समीक्षोपरांत पाया गया है कि मो0 खाँ द्वारा आरोपित पंचाायत सचिव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दंड अधिरोपित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वरीय पदाधिकारी होने के नाते रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने जैसे गंभीर आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही की सम्यक्‌/गहन समीक्षा की जानी 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध चाहिए थी, जो इनके द्वारा नहीं की गयी। मो0 खाँ को गहन समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए पुनः जाँच करवाने अथवा असहमति के आधार पर आरोपी पंचायत सचिव से अभ्यावेदन प्राप्त कर वृहत्‌ दंड (जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है) का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। मो0 खाँ द्वारा मात्र संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर ही प्रस्ताव दिया गया, आरोप की गम्भीरता को नहीं देखा गया, जिस कारण रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये आरोपी पंचायत सचिव को लाभ प्राप्त हुआ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत मो0 खाँ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/ बचाव बयान को अस्वी—त करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत्‌ ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि की 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती'' करने का दंड विनिष्चित किया गया।

विभागीय पत्रांक 3920 दिनांक 21.03.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मो0 खाँ के विरूद्ध विनिष्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्ष की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 2875 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अपने परामर्श में बिना तार्किक तथ्य पेश किये प्रस्तावित दण्ड अधिक होने का अभिमत दिया गया।

अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विनिष्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त असहमति के आलोक में मो0 सलाउद्दीन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3247 दिनांक-08.03.2019 द्वारा ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती'' करने का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-21659/2019 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-18.11.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

The petitioner submitted his reply to the show cause notice on 20.12.2017 (Annexure P-15) in which he has raised various contentions. On receipt of the petitioner's explanation to the show cause notice the disciplinary authority proceeded to impose penalty of withholding of 5 % of the pension for a period of five years without considering each of the contention raised in the explanation to the show cause notice. Therefore, one has to draw inference that there is non application of mind in passing the impugned order of penalty dated 08.03.2019.

Accordingly, order dated 08.03.2019 is set aside reserving liberty to the disciplinary authority to pass a speaking order afresh after due consideration of each of the contention raised in the explanation dated 20.12.2017. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. With the above observation, the writ petition stands disposed of.

अतएव उपुर्यक्त वर्णित तथ्याें के आलोक में मो0 खाँ द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के उार की विन्दुवार समीक्षा की गयी। सम्यक्‌ विचारोपरांत मो0 सलाउद्दीन खाँ (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 268/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त स्पष्टीकरण के पुनः समीक्षोपरांत एवं उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध पूर्व में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती'' की शास्ति को यथावत रखा जाता है। आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, महेन्द्र कुमार, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-01-04.167/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-01-04.167.