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नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचना 28 दिसम्बर28 दिसम्बर28 दिसम्बर28 दिसम्बर 2022022022021111
सं॰ 11न॰वि॰(विविध)-FCI-14/2020-684/न॰वि॰आ॰वि॰—भारतीय खाद्य निगम की दीघा घाट में उपलब्ध भूमि पर उनके क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित निर्माण पर भवन उपविधि, 2014 की कंडिका-22(1) के तहत् प्रतिबंध प्रभावी है, जिसमें रियायत दिए जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार की अनुशंसा पर उच्च स्तरीय बैठक में विचारण किया गया। प्रस्तावित भवन एवं परिसर का उपयोग राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जायगा, जिसमें सामान्य लोगों का हित जुड़ा हुआ हैं अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार भवन उपविधि हेतु उपविधि, 2014 के कंडिका-88 के तहत् इस परियोजना हेतु कंडिका-22(1) में निहित प्रावधान विरासत वाले भवनों की मरम्मत तथा नवीकरण के कार्य के सिवाय, गंगा के सामने वाली भूमि की बाहरी चाहरदीवारी (सिचाई विभाग द्वारा यथा विहित) से 200 मीटर का भूमि पट्टी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित इससे अधिक दूरी के अन्तर्गत किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जायगी, को एतद् द्वारा शिथिल किया जाता है। उक्त शिथिलीकरण के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No.-200/2014 एवं अन्य में दिनांक-29.05.2019 को पारित आदेश एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित S.O-3187(E), दिनांक-07.10.2016 से छूट (Relaxtion) प्राप्त करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश कुमार सिंह, विशेष सचिव ।
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