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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 January 2022

Published 19 January 2022

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-01-19.3
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 7-7 पूरक

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पूरक-क

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2 बिहार गजट, 19 tuojh 2022

भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं।

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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग -------- अधिसूचनाएं 7 जनवरी 2022 सं0 (cid:356)ा0वि0-14 (द0)सम0-09/2018-698815--अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण काया(cid:330)लय, पटोरी के (cid:466)ापांक-1134 दिनांक-22.10.2018 व (cid:466)ापांक-1133 दिनांक-22.10.2018 व (cid:466)ापांक-1139 दिनांक-22.10.2018 से प्राप्त प(cid:361) म(cid:336) अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटोरी (cid:554)ारा लोक शिकायत निवारण वाद संख्या-824/2018, 538/2018 व 482/18 म(cid:336) पा(cid:303)रत आदेश म(cid:336) (cid:373)ी कृष्ण कु मार सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोह(cid:542)ीनगर, समस्तीपुर के वि(cid:349)(cid:544) यह आरोप (cid:366)तिवेदित किया गया है कि (cid:373)ी सिंह (cid:554)ारा 150 दिन बीत जाने के उपरान्त भी न तो (cid:366)तिवेदन समपि(cid:330)त किया गया और न ही सम्मन के बावजूद सूनवाई म(cid:336) भाग लिया गया। उनके (cid:554)ारा नियमानुकू ल कार(cid:330) वाई का अनुरोध किया गया। तत्संबंध म(cid:336) (cid:373)ी सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त है। विभाग (cid:554)ारा (cid:373)ी सिंह के वि(cid:349)(cid:544) आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके (cid:554)ारा लोक शिकायत निवारण काया(cid:330)लय को (cid:366)तिवेदन नही ं भेजने एवं सुनवाई से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने का दोषी पाया गया। इनके (cid:554)ारा काय(cid:330) के (cid:366)ति लापरवाही बरती गयी। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही ं है। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि उक्त दंड की (cid:366)वि(िcid:700) (cid:373)ी सिंह की चा(cid:303)र(cid:361)ी/सेवा पुस्त म(cid:336) की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

-------- 6 जनवरी 2022 सं0 (cid:356)ा0वि0-14(को0)सुपौल-04/2019-697301--(cid:373)ीमती मणिमाला कु मारी, तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी, मरौना, सुपौल के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, सुपौल के प(cid:361)ांक-916-2/स्था0 दिनांक- 13.11.2020 (cid:554)ारा आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। उक्त आरोप प(cid:361) म(cid:336) वणि(cid:330)त आरोपों पर (cid:373)ीमती कु मारी (cid:554)ारा समपि(cid:330)त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय काया(cid:330)लय आदेश संख्या 388255 दिनांक 15.02.2021 (cid:554)ारा 'असंचयात्मक (cid:366)भाव से दो वेतन वृ(cid:304)(cid:544) पर रोक' का दं ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड के वि(cid:349)(cid:544) (cid:373)ीमती कु मारी (cid:554)ारा दिनांक 18.03.2021 से पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । विभाग (cid:554)ारा पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन की समी(cid:407)ा की गयी । समी(cid:407)ोपरांत पाया गया कि (cid:373)ीमती कु मारी के पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन म(cid:336) कोई भी नया तथ्य अंकित नही ं किया गया है ।

अत: समी(cid:407)ोपरांत (cid:373)ीमती कु मारी के पुनवि(cid:330)चार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते (cid:352)ये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।3 बिहार गजट, 19 tuojh 2022

31 दिसम्बर 2021

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(सा0)सा0-01/2021-689574—सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना, (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, (cid:303)रविलगंज, सारण के वि(cid:349)(cid:544) दिनांक-19.12.2020 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के सम(cid:407) सुनवाई म(cid:336) अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहने के आरोप पर सामान्य (cid:366)शासन विभाग के प(cid:361)ांक-102 दिनांक-22.12.2020 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है। उक्त (cid:366)तिवेदित आरोपों पर सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना के (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक- 20.12.2020 तक अवकाश म(cid:336) थी । अवकाश म(cid:336) रहने के कारण सुनवाई की तिथि यथा-दिनांक-19.12.2020 को अनुप(cid:304)(cid:830)थत थी । परं तु प(cid:303)रवाद से संबंधित (cid:366)तिवेदन ससमय अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को समपि(cid:330)त कर दिया गया था ।

सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना के वि(cid:349)(cid:544) सामान्य (cid:366)शासन विभाग से (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी। समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि इनके (cid:554)ारा स्पष्टीकरण के समथ(cid:330)न म(cid:336) कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही ं किया गया है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही ं है ।

अत: सम्यक विचारोपरांत सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना, (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, (cid:303)रविलगंज, सारण को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के (cid:366)तिकू ल काय(cid:330) करने के लिए सरकारी काय(cid:344) व दायित्वों के (cid:366)ति ''भविष्य में सचेष्ट रहने'' का दं ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि सु(cid:373)ी अच(cid:330)ना की चा(cid:303)र(cid:361)ी पु(cid:304)(cid:721)का म(cid:336) इस दं ड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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6 जनवरी 2022

सं0 (cid:356)ा0वि0-14(पटना)भोजपुर-01/2021-695522--(cid:373)ी तेज बहादुर सुमन, (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर के योजनाओं म(cid:336) अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बरतने वाले दोषियों के वि(cid:349)(cid:544) कार(cid:330) वाई नही ं करने, उन् ह(cid:336) संर(cid:407)ण (cid:366)दान करने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प(cid:361)ांक-315 दिनांक-21.05.2021 (cid:554)ारा आरोप प्राप्त है।

उक्त (cid:366)तिवेदित आरोपों पर (cid:373)ी सुमन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। (cid:373)ी सुमन के (cid:554)ारा स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कमि(cid:330)यों एवं जन (cid:366)तिनिधियों को अवश्य चि(cid:304)(cid:590)त किया गया किन्तु इस संबंध म(cid:336) उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक म(cid:336) मेरे (cid:554)ारा निण(cid:330)य लेने म(cid:336) दे र अवश्य (cid:352)ई है । कि(cid:566)ु इस संबंध म(cid:336) जिला पदाधिकारी महोदय, भोजपुर एवं उप विकास आयुक् त, भोजपुर (cid:554)ारा प्राप्त आदेश के आलोक म(cid:336) गड़हनी (cid:366)खंड अंतग(cid:330)त ईचरी पंचायत के हिदयाबाद (cid:356)ाम म(cid:336) चौदहवी एवं पंचत वित्त आयोग मद के चार योजनाओं म(cid:336) जांच टीम (cid:554)ारा प्राप्त (cid:366)तिवेदन म(cid:336) उजागर (cid:352)इ अनियमितता के अलोक म(cid:336) मेरे (cid:554)ारा दिनांक-14.07.2021 को दोषी कमि(cid:330)यों एवं जन(cid:366)तिनिधियों के वि(cid:349)(cid:544) आयर थाना म(cid:336) (cid:366)ाथमिकी दज(cid:330) करायी गयी । इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक् त, भोजपुर को भी मेरे (cid:554)ारा प(cid:361) के माध्यम से दी जा चुकी है, जिसके आलोक म(cid:336) इस संबंध म(cid:336) प(cid:303)रवादी (cid:373)ी सुनिल कु मार सिंह, पिता-(cid:373)ी बिनोद सिंह, (cid:356)ाम- हदियाबाद (cid:554)ारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के काया(cid:330)लय म(cid:336) दायर वाद की कार(cid:330) वाई समाप्त की गयी ।

(cid:373)ी सुमन के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी से (cid:366)तिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समी(cid:407)ा विभाग (cid:554)ारा की गयी । समी(cid:407)ोपरांत यह पाया गया कि (cid:373)ी सुमन के (cid:554)ारा (cid:356)ाम*पोस्ट–हदियाबाद, पंचायत-ईचरी, (cid:366)खंड-गड़हनी म(cid:336) चौदहवां एवं पंचत वित्त आयोग मद की योजनाओं म(cid:336) भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के उपयोग किया जाने के लिए उत्तरदायी कमि(cid:330)यों जन (cid:366)तिनिधियों को चि(cid:304)(cid:590)त नही ं किया गया है एवं दोषियों को परो(cid:407) (cid:349)प म(cid:336) लाभ प(cid:352)ंचाने एवं संर(cid:407)ण (cid:366)दान करने का काय(cid:330) किया गया है ।

साथ ही विदित हो कि (cid:373)ी सुमन के वि(cid:349)(cid:544) पूव(cid:330) म(cid:336) भी जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प(cid:361)ांक-315 दिनांक-21.05.2021 (cid:554)ारा (cid:366)ाप्त आरोप से संबंधित अन्य मामले म(cid:336) विभागीय अधिसूचना संख्या-518056 दिनांक-09.08.2021 के (cid:554)ारा चेतावनी का दं ड दिया गया है। उक्त अधिरोपित चेतावनी के बावजूद इनके (िcid:354)याकलाप एवं काय(cid:330)शैली म(cid:336) सकारात्मक प(cid:303)रवत(cid:330)न नही ं (cid:352)आ है । इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही ं है। अत: सम्यक विचारोपरांत (cid:373)ी तेज बहादुर सुमन, (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर सम्(cid:366)ति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, चौगाई, बक्सर को लापरवाही व पदीय4 बिहार गजट, 19 tuojh 2022 दायित्वों के निव(cid:330)हन म(cid:336) चूक के लिये असंचयात्मक (cid:366)भाव से 'दो वेतन वृ(cid:304)(cid:544) पर रोक'' का दं ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि (cid:373)ी तेज बहादुर सुमन की चा(cid:303)र(cid:361)ी पु(cid:304)(cid:721)का म(cid:336) इस दं ड की (cid:366)वि(िcid:700) की जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बालामु(cid:349)गन डी0, सचिव।

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

13 अगस्त 2021

सं0 1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-09/2021 श्र॰सं॰-78--श्री सुधांशु कुमार, सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर को अगले आदेष तक अपने कार्याें के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, बेगूसराय-01, 02 एवं श्रम अधीक्षक, खगड़िया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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7 दिसम्बर 2021

सं0 1/नियो॰ निजी-06/2021 श्र॰सं॰-107--श्री नितेश कुमार पाठक, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पद पर चयन के उपरांत योगदान देनेे हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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13 दिसम्बर 2021

सं0 1/श्रम न्या॰स्था॰-03/2018 श्र॰सं॰-109--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं॰ 12694, दिनांक 27.10.2021 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं॰ 50474-493, दिनांक 02.11.2021 के आलोक में श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, सब जज-सह- ए॰सी॰जे॰एम॰, शिवहर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, डालमियानगर (रोहतास) मेंं पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/श्रम न्या॰स्था॰-03/2018 श्र॰सं॰-110--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं॰ 12694, दिनांक 27.10.2021 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं॰ 50474-493, दिनांक 02.11.2021 के आलोक में श्री ललन जी, सब जज-सह-ए॰सी॰जे॰एम॰, बिक्रमगंज (रोहतास) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर मेंं पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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15 दिसम्बर 2021

सं0 1/श्रम वि॰स्था॰ (1) 10-20/2020 श्र॰सं॰-111--श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक, गया- 03 (अतिरिक्त प्रभार गया- 01 एवं 02) को दिनांक 03.01.2022 से 08.01.2022 तक निजी खर्च पर मालदीव (विदेश) यात्रा की स्वी—ति दी जाती है। 2. श्रीमती सृजन के उपार्जित अवकाश स्वी—ति के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सतीश कुमार शाही, अवर सचिव।5 बिहार गजट, 19 tuojh 2022

खान एवं भूतत्व विभाग

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अधिसूचना

7 जनवरी 2022

सं0 प्र0-01-(रा0)-नि0-03/2021-117/एम0--बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 63/लो0से0आ0/गो0, दिनांक 30.11.2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या-05/2020 के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे-मैट्रिक्स लेवल-9 ( 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) परीक्ष्यमान खनिज विकास पदाधिकारी के रूप में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र0 अभ्यर्थी का नाम ग ृह जिला स्ांयुक्त मेधा क्रमांक आरक्षण कोटि पदस्थापित कार्यालय का नाम
1 2 3 4 5 6
1. श्री कुमार गौरव रोहतास 1 सामान्य खनिज विकास पदाधिकारी, पटना
2. श्री प्रत्यय अमन गया 3 सामान्य खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर
3. श्री नवेन्दु सिंह सिवान 4 सामान्य खनिज विकास पदाधिकारी, अरवल
4. श्री कार्तिक कुमार औरंगाबाद 5 सामान्य खनिज विकास पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)
अतिरिक्त प्रभार खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)
5. सुश्री रागिनी कुमारी अरवल 16 सामान्य महिला (पिछड़ा वर्ग) खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली
6. सुश्री बीना कुमारी बाँका 20 सामान्य महिला (अनुसूचित जाति) खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज
7. श्री राज कुमार मिश्रा गोपालगंज 17 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, नालंदा
8. सुश्री आकांक्षा प्रियदर्शी पटना 36 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला खनिज विकास पदाधिकारी, कटिहार
9. श्री हरेश कुमार पटना 25 अनुसूचित जाति खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज
10. श्री केशव कुमार पासवान बेगूसराय 28 अनुसूचित जाति खनिज विकास पदाधिकारी, सीवान
11. सुश्री सुमन कुमारी पटना 35 अनुसूचित जाति खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा
12. श्री सचिन प्रकाश समस्तीपुर 27 अनुसूचित जन जाति खनिज विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी
13. श्री कुमार रंजन औरंगाबाद 9 अत्यंत पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, बाँका
14. मो0 इमरान अंसारी अरवल 10 अत्यंत पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, मधेपुरा
15. श्री रणधीर कुमार सीतामढ़ी 23 अत्यंत पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय
16. सुश्री प्रिया दीपिका मुजफ्फरपुर 37 अत्यंत पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, जहानाबाद
17. श्री संतोष कुमार बाँका 6 पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, सारण
18. श्री बलवन्त कुमार औरंगाबाद 8 पिछड़ा वर्ग खनिज विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।6 बिहार गजट, 19 tuojh 2022 3. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08. 2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

8. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तथा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तथा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

9. सभी अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन छः माह के अन्दर प्राप्त होना आवश्यक है। छः माह में चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त रहने की स्थिति में सत्यापन प्राप्त होने तक वेतन अवरूद्ध रहेगा।

10. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों के परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगा।

11. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 40—571+50-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 19 tuojh 2022

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————

सूचना ----

la0 28—मैं सचिन सुमन, पिता-अनिल कुमार सिंह, ग्राम-बानुछापर वार्ड नं0-2 बैंकर्स कॉलोनी, थाना-बेतिया मुफस्सिल, जिला-पश्चिम चम्पारण, का निवासी हूँ। पूर्व में मेरा नाम सचिन सुमन था। शपथ पत्र संख्या-7842 दिनांक 13.03.2021 के अनुसार अब मैं सचिन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाउँगा। जो कि सही एवं दुरुस्त है।

सचिन सुमन। No. 28—I, (Sachin Suman) S/O-Anil Kumar Singh, residing at: Village-Banuchhapar, Ward No.-2, Banker's Colony, P.S.-Bettiah Mufassil (Banuchhapar op.), Dist-West Champaran, Bihar-845438, would like to solemnly swear that Sachin Suman is my informal name and I want to be formally known and called as "Sachin Singh" with effect to affidavit number 7842/dated 13.03.2021.

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No. 29—I, KUMAR Rishi Kishore S/o Suraj Prasad Gupta R/o H. No.- 95/80, Gaya Line Gumti, Mithapur, GPO, Patna-1 vide Affidavit. No. 221 dated 27.11.2021 shall be known as Rishi Kishore Gupta.

KUMAR Rishi Kishore.

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la0 43—मैं, निधि कुमारी, पत्नी संजय कुमार कनोडिया, निवास-फ्लैट नं0-ए204, नया टोला, एम्बिसन त्रिवेणी अपार्टमेन्ट, फुलवारी, पटना-800003 (बिहार), शपथ पत्र सं0 5731, तारीख 14.09.2021 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अब मैं निधि कनोडिया के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

निधि कुमारी।

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la0 51—मैं रिशु रानी, पुत्री बीर सिह, पति (cid:7088)ी रंजन कु मार, निवासी शांतिलोक अपाटर्मेंट, शेखपुरा, पटना, विवाह के बाद मेरा नाम रिशु रंजन हो गया है I शपथ पत्र सं. 4394 दिनांक 15.07.2013 है I भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए I

रिशु रानी I No. 51—I RISHU Rani, D/o Bir Singh & W/o Shri Ranjan Kumar, R/o Shantilok Appt. Sheikhpura, Patna after marriage my name is Rishu Ranjan vide affidavit no. 4394 dated 15.07.2013 for all purposes.

RISHU Rani.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 January 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-01-19.3/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-01-19.3.