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;बपकरू17द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 3;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ष्;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध 2;बपकरू17द्ध 2;बपकरू25द्ध22
परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन विभागविभागविभागविभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
27272727 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी 2022202220222022
06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020/515/515/515/515—नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का सं॰सं॰सं॰सं॰ 06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020 06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020 06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020
अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु ''मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना'' को इस विभाग की अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12. 2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-394 (अ), दिनांक-07.06.2021 के आलोक में उपरोक्त अधिसूचना में इस विभाग की अधिसूचना संख्या-6123, दिनांक-24.09.2021 द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं एवं इस विभाग की अधिसूचना संख्या-7326, दिनांक-22.11.2021 के द्वारा औरंगाबाद में योजनान्तर्गत 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू17द्ध 2;बपकरू25द्ध22 1. ''17 (क). योजना के अन्तर्गत नालंदा, गया, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज, पटना, वैशाली, पूर्णियाँ, किशनगंज, कैमूर (भभुआ), नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं जमुई जिलों में एक अतिरिक्त मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर अनुदान अनुमान्य होगा।''
2. कंडिका-18 को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
''18. योजना का आकार-तीन कोटि के जिलों में feasibility के आधार पर 59 चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होंगे तथा कंडिका-17 (क) के 15 चालक प्रशिक्षण केन्द्र उपर्युक्त के अतिरिक्त होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अधिकतम 20.00 (बीस) लाख रूपए अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3. शेष यथावत रहेगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,,ह0/-